ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहां दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत मेगा श्रेणी में तीन औद्योगिक इकाइयों को "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित है। अनुमोदन में इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जानकारी के आधार पर विचार किया गया है, और यह 3 सितंबर, 2025 को जारी किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **स्वीकृति:** उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाली तीन औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
* **औद्योगिक इकाइयों का विवरण:**
* वाईटीटी इंडस्ट्रीज प्रा0लि0 को इथेनॉल और पोल्ट्री फीड के लिए 277.86 करोड़ रुपये का निवेश।
* ओकास गंगा एग्रीटेक प्रा0लि0 को बेकरी उत्पादों के लिए 510.20 करोड़ रुपये का निवेश।
* मेसर्स वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स प्रा0लि0 को बीयर के लिए 570.00 करोड़ रुपये का निवेश।
* **शर्तें:** यह अनुमोदन 14.04.2023 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और 02.06.2025 के पत्र में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
* **कार्रवाई:** लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0:**
* **प्रभाव:** लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करें ताकि लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जा सकें।
**निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन; महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज; निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन; निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन; आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ; मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा; प्रबंध निदेशक, पिकप; गार्ड फाइल :**
* **प्रभाव:** सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्राप्त हुई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना रखना और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीति, जिसके तहत इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार।
W°EAT-69/2025/88/77-6-2025/2( ste ol)/2023
प्रेषक,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2025
विषयःउ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेगा श्रेणी मैं
03 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन
प्रदान किये जाने के संबंध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं
रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत पारिभाषित मेगा श्रेणी/सुपर मेगा श्रेणी की
परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये
जाने हेतु 03 औद्योगिक इकाईयों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने के आवेदन पर
की गई संस्तुति के क्रम मैं शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया है।
2-... इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये एजेण्डा/प्रस्ताव के अनुसार औद्योगिक
इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-
” कंपनी का नाम उत्पाद अवस्थति प्रस्तावित
निवेश
(करोड़ रुपये में)
वाईटीटी इंडस्ट्रीज इथेनॉल एवं. पोल्ट्री खिमसेपर, शाहजहांप
> ° 2//.86
प्राघलि0, फीड
2 औओकास गंगा एग्रीटेक बेकरी उत्पाद दादरी,
50.20
प्रालि0, गौतमबुद्धनगर
3 | मेसर्स वडपेकर Hava बीयर खेमसेपर, फर्रुखाबाद
> ° 570.00
न्यूट्रिपंट्स प्राघलि0,
3- उपर्युक्तानुसार . वर्णित तथ्यों, अधिसूचना. संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-
2(एम)/2022 दिनांक 04.7.2022 दूवारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार
प्रोत्साहन नीति-2022, शासनादेश AA-2/2023/4307/77-6-2023-2(VaA)/2022 दिनांक
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4.04.2023 gant निर्गत एस0ओएपी0 एवं शासन के पत्र संख्या- संख्या-4086/77-6-
2025/7657, दिनांक 02.06.2025 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-
2 में अंकित 03 औद्योगिक इकाईयों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किए जाने की
एतदूद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फफर्ट निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर
कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।
W°eEAT-69/2025/(88()/77-6-2025/2( stelot)/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
|. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
मी महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet |
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ वित्त, न्याय, नियोजन,
एमएसएमई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा |
प्रबंध निदेशक, पिकप।
गार्ड फाइल।
WN
oN 9 छा
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |