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Official TranscriptUB -2/2026/2687/Acdk-5-2025-00I/70-5099/38/2025 गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज। उच्च शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026 विषयः- राजकीय स्रातकोत्तर महाविद्यालय बीसलपुर, पीलीभीत में पी0जी0 ब्लाक के भवन निर्माण के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री t4/282/2025-26, दिनांक 7.2.2025 के संदर्भ में मुझे...
UB -2/2026/2687/Acdk-5-2025-00I/70-5099/38/2025 गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज। उच्च शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026 विषयः- राजकीय स्रातकोत्तर महाविद्यालय बीसलपुर, पीलीभीत में पी0जी0 ब्लाक के भवन निर्माण के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री t4/282/2025-26, दिनांक 7.2.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्रातकोत्तर महाविद्यालय बीसलपुर, पीलीभीत में पी0जी0 ब्लाक के भवन निर्माण कार्य हेतु पीएएफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 496.93 लाख (रूपये चार करोड़ छियानबे लाख तिरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 0-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-09-राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विदृूयुतीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम fed के रूप में रू0 99.5i लाख (रूपये ead लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं नियम व शर्तें/प्रतिवन्धों (।) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जायेगा जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध कराये जाने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) egal की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 34 मार्च, 2026 तक किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(5) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी- -352/G4-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(6) प्रायोजना का कार्य अनुमोदन लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
(7) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(8) ras होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये।
(9) विभाग द्वारा पीणएएफ०ए०्डी०/व्यय वित्त समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(0) आगणन में वर्णित लेबर Ga की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। (॥) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेण्टेज चार्ज लिया जायेगा।
(2) वित्तीय स्वीकृति बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में निर्गत किया जाएगा।
(43) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाएगी।
(44) कार्यों का सम्यक परीक्षण नियमानुसार किया जाए एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय Buy 99,57,000( रुपये निनन््यानबे लाख इक्यावन हजार मात्र ) को चालू. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मेअनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 420202030900 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण विस्तार एवं विद्युतीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/dl--352/aa- 2025-23/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Gadd प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (गिरिजेश कुमार त्यागी) विशेष सचिव। संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- I- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2- जिलाधिकारी, पीलीभीत। 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0), RIA | 4- मुख्य कोषाधिकारी, पीलीभीत। 5- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज। 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) SSIHPT-4/Se शिक्षा अनुभाग-4 7- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (संजय कुमार द्विवेदी) अनु सचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |