यह दस्तावेज़ जुलाई 2015 की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक कार्यालय ज्ञापन है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम-2000 की धारा 10 (बी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित करने के लिए स्वीकृति देते हैं। इस ज्ञापन की प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कई अधिकारियों को प्रेषित की गई हैं, जिनमें महालेखाकार, मुख्य सचिव सह अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, आयुक्त और निदेशक, उद्योग, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, प्रबंध निदेशक, नियुक्ति अनुभाग-1 और गार्ड फ़ाइल शामिल हैं। ज्ञापन विशेष सचिव कंचन वर्मा द्वारा जारी किया गया है।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार
राज्य वित्तीय निगम (यथासंशोधित) अधिनियम-2000: राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 2000
उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर: उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन: उत्तर प्रदेश शासन का अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
कानपुर: उत्तर प्रदेश का एक शहर
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
WEAT-020/77-6-75/ 5fafer/2002
लखनऊः दिनांक... जुलाई, 205
कार्यालय-ज्ञाप
श्री राज्यपाल महोदय, राज्य वित्तीय निगम (यथासंशोधित) अधिनियम-2
धारा i0(a) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30प्र0 वित्ती
कानपुर के निदेशक मण्डल में श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख स ‘
औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को निदेशक नामित सहर्ष स्वीकृति
.
प्रदान करते हैं।
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक््त।
- - महालेखाकार, उ0प्र0
2- ... मुख्य सचिव सर
3-... आयुक्त एवं , उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
आज्ञा से,
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।