Date: 2016-03-22Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर के निदेशक मण्डल में सुश्री नीना शर्मा, आयुक्तर एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र., उद्योग निदेशालय, कानपुर, को निदेशक नामित करने के संबंध में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2016 के कार्यालय-ज्ञापन के माध्यम से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम-2000 की धारा 10 (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री नीना शर्मा, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र., उद्योग निदेशालय, कानपुर, को उ.प्र. वित्तीय निगम, कानपुर के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित की गई है।
Key Entities Referenced
राज्य वित्तीय निगम अधिनियम-2000: कानून जिसके तहत वित्तीय निगमों से संबंधित शक्तियां निहित हैं।
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर: वित्तीय निगम जिसका उल्लेख दस्तावेज़ में किया गया है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो दस्तावेज़ जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
सुश्री नीना शर्मा, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र., उद्योग निदेशालय, कानपुर: व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2/ 77-6-46/ 45 fafa’ 2002
लखनऊः दिनांक 22 मार्च, 2046
कार्यालय-ज्ञाप
धारा i0(a) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 fad
के निदेशक मण्डल में सुश्री नीना शर्मा, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.
कानपुर, को निदेशक नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं
ACM कुमार गुप्ता)
' एवं औद्योगिक विकास विभाग।
पुंख्या- 2(4)/ 77-6-6/ 5(विनि)/ 2002 न
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं फ् कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
- ..... महालेखाकार, उ0प्र0,
2- «er सचिव सह de औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3- प्रमुख सचिव/ सचिव , अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, 5000
शासन।
आज्ञा से
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।