Home India औद्योगिक विकास विभाग दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0, कं0लि0, बरेली क...
Date: 2015-04-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0, कं0लि0, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 लिए ब्रिज ऋण के रूप में धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वित्त वर्ष 2015-16 के लिए पुल ऋण के रूप में निधियों के आवंटन और अनुमोदन से संबंधित है, ताकि दि इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कंपनी लिमिटेड (आईटीआर), बरेली की अवशिष्ट संपत्तियों की बिक्री तक स्केलटन स्टाफ, बैलेंस शीट तैयार करने, मुकदमेबाजी के खर्चों और वकीलों की फीस का भुगतान किया जा सके। स्वीकृत ऋण की कुल राशि 9,00,000.00 रुपये है। इस आवंटन पर कुछ निश्चित शर्तें और प्रतिबंध लागू होते हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना और आवंटित निधियों का उचित उपयोग करना है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय आवंटन:** वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कंपनी लिमिटेड को पुल ऋण के रूप में 9,00,000.00 रुपये आवंटित किए गए हैं। * **उपयोग:** आवंटित धनराशि का उपयोग कंकाल कर्मचारियों के वेतन, बैलेंस शीट की तैयारी, कानूनी कार्यवाही और विविध व्यय को कवर करने के लिए किया जाएगा। * **वित्तीय प्रबंधन:** * वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धन निकाला जाएगा और आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली के पीएलए खाते में रखा जाएगा। * धनराशि किसी भी बैंक में एकमुश्त में नहीं रखी जानी चाहिए। * **ब्याज दर:** अस्थायी ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है, नियमित पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर 3.50% की छूट के साथ, ब्याज की प्रभावी दर 11.50% प्रति वर्ष है। * **पुनर्भुगतान:** ऋण का भुगतान 5 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित किया जाएगा, पहली किस्त प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष बाद देय होगी। * **अनुपालन:** * वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। * धन का उपयोग करने के बाद, कंपनी को उपयोग प्रमाण पत्र सरकार और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को देना होगा। * **समय सीमा:** स्वीकृत धनराशि को 31 मार्च, 2016 तक ट्रेजरी से निकाला जाना चाहिए, साथ ही निकासी की जानकारी सरकार और महालेखाकार के पास भेजी जानी चाहिए। * **लेखा और ऑडिट:** * बरेली मंडल के अकाउंटिंग सेल द्वारा ऋण का हिसाब रखा जाएगा और समय पर भुगतान की निगरानी की जाएगी। * आवंटन के अनुसार, व्यय को शीर्षक "6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण-आयोजनेत्तर-01-वस्त्रोद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-आई०टी०आर० कं०लि0, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के तहत किया जाएगा। * उक्त आवंटित धनराशि को फ़्रीज कर दिया जाएगा अर्थात् न तो यह धनराशि अवमुक्त की जाएगी और न ही इसका पुनर्विनियोग अन्य किसी मद में किया जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली * **प्रभाव:** इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कं.लि., बरेली के खर्चों को प्रबंधित करने के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग का पर्यवेक्षण करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाए और दस्तावेज़ में बताए गए सभी वित्तीय नियमों का पालन किया जाए। लेखा मानकों का अनुपालन करें और आवश्यक रिपोर्ट जमा करें।

Key Entities Referenced

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई०टी०आर०) कं०लि0, बरेली: बरेली स्थित यह कंपनी ब्रिज लोन का प्राथमिक विषय है, जो इसकी संपत्तियों की बिक्री तक के खर्चों को कवर करने के लिए है। बरेली मण्डल, बरेली: यह स्थान ऋण के वितरण और उपयोग के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश शासन: ऋण के आवंटन और निगरानी में शामिल राज्य सरकार प्राधिकरण। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो ऋण के संबंध में निर्देश जारी करता है। ब्रिज ऋण: इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कंपनी के खर्चों को कवर करने के लिए आवंटित विशेष ऋण।
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संख्या-2/ 20(5/ 36/ 77--205-05(Tate)/ 203 वेदप्रकाश सिंह राजपूत, अनुसचिव, ऊ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली। औद्योगिक विकास HAGHTT- 4 लखनऊ दिनांक <२4<९अप्रैल, 205 विषय:-दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0, कं0लि0, Well की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, «बैलेन्श-सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान AM Hel प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2045-46 लिए ब्रिज ऋण के रूप «में धनराशि४का आबंटन/ स्वीकृति। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का< निर्देश» हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कर्रियालयेशज्ञाप संख्या- 2/ 2045/ dl-4-925/ दस- 205-23/ 205, दिनांक 30-03-20 A .'जारीं निर्देशों के अनुसरण में दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0% .कं0लिं0, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, .बैलेनशन्सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा He Uh मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 20(5-46 में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) का ब्रिज ऋण वित्तीय वर्ष 2045-46 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति. निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :- . उक्त स्वीकृत: ऋण की धनराशि BO 9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) वास्तविक आवश्यक्तांनुसार, आहरित कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पी.एल.ए. में रखी जायेगी। जहां" से. समय-समय पर आवश्यक्तानुसार सक्षम स्तर अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक में नहीं रखी जाएगी। 2. '. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर ७ प्रतिशत (4.504+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर .50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। aed कोई वितथ न al उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त wa करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने परनिर्धारित '5 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। प्रस्तर-। में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/ 2045/ H--925/ GA-205-234/ 205, दिनांक 30.03.2045 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का. अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी ah ua, हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। कंपनी द्वारा Wa धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उर्पयोगित्ता VAT पत्र शासन Ud महालेखाकार, 5000, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.20i6 तक AIM से हरित कर लिया जाए जिन बाऊचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए इसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त, बरेली मण्डल, Nelle लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिर्दान. की *मानीटरिंग भी करेंगें। दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजित (आऑआई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार,.राजकीष, ' कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), ऊ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति «के. AD कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निर्मनै९विवरणे के साथ भेजें :- omeक)- HYMN की .नामे/| ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- AAT धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)* लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ &)- पिछले जमा का सन्दर्भ ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। ऋण की एकमुश्त वापसी कंपनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्रात धनराशि से की जायेगी। उक्त व्यय की धनराशि BO 9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2- oe oe oe oe oe 205-6 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक- "6860- उपभोक्ता saat केलिए कर्ज-आयोजनेत्र-0-वस्त्रोयोग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07- आई0टी0आर0 कं0लि0, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के aA डाला जायेगा। 3- अवशेष धनराशि रू0 9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) को फ्रीज रखा जायेगा अर्थात्‌ न तो यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी और न ही इसका पुनर्विनियोग अन्य किसी मद में किया जायेगा। भवदीय, (वेदप्रकाश Tsetse) अनु Ufa संख्या- 2/ 2045/ 364(4)/ 77-205, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्त | \- महालेखाकार (प्रथम), S0W0, इलाहाबाद। 2- दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0)...कंएलि0, बरेली | 3- कोषारधिकारी, बरेली | 4- निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आसच्ट्ययको) अनुभाग-। के पत्र संख्या- 2/ 2045/ H-t- 925/ GA-205-23/ 205, दिनांक 30१03.20१5 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम .व UNS आबंटित कर शासन तथा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन*एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, Ai, आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 5- वित्त (व्यय-निंयिंत्रण) अनुक्नाग-6 6- नियोजन अनुभागे-4, SOUO शासन। 7- वित्त (आर्य-व्ययक) ५अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन। 8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 9-< गार्ड, फाइल | आज्ञा से, (वेदप्रकाश सिंह राजपूत) अनु सचिव।

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