Home India औद्योगिक विकास विभाग दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली क...
Date: 2016-04-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 लिए ब्रिज ऋण के रूप में धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, नीचे दिए गए दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-1 द्वारा दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आईटीआर) कं०लि०, बरेली की अवशेष संपत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस शीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय के लिए ब्रिज ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 9,00,000 रुपये की धनराशि के आवंटन और स्वीकृति के बारे में है। इसे 29 अप्रैल, 2016 को जारी किया गया था और इसमें धन के उपयोग के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जिसके लिए इसे 31.03.2017 तक निकाला जाना है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति** * वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए 9,00,000 रुपये का कुल ब्रिज ऋण स्वीकृत किया गया है। * यह धनराशि दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं०लि0, बरेली की अवशेष संपत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस शीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय के लिए आवंटित की गई है। * अप्रयुक्त धनराशि को फ्रीज रखा जाएगा। * **धनराशि का वितरण एवं उपयोग** * आवश्यकतानुसार धनराशि बरेली मण्डल के आयुक्त द्वारा पीएलए से निकाली जाएगी और एकमुश्त आहरण के रूप में बैंक में नहीं रखी जाएगी। * **ब्याज दर और पुनर्भुगतान** * ब्याज दर अनंतिम रूप से 15% प्रतिवर्ष तय की गई है। * समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज दर 11.50% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी। * ऋण का पुनर्भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में ब्याज के साथ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ऋण की प्राप्ति की तिथि की पहली वर्षगांठ से होगी। * ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 15 प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग** * वित्तीय विभाग के कार्यालय ज्ञापन का पालन करना चाहिए। * उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन और महालेखाकार को जमा करना होगा। * ऋण आहरण की जानकारी आवश्यक विवरण के साथ उपमहालेखाकार को भेजनी होगी। * ऋणी संस्था को आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करना चाहिए। * **लेखा शीर्षक** * व्यय को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक- 6860 के नामे डाला जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली। * **प्रभाव:** उन्हें आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए धन का प्रबंधन और वितरण करना चाहिए। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यकतानुसार पीएलए से धन वितरित करें और समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना सुनिश्चित करें। **हितधारक:** दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं०लि0, बरेली * **प्रभाव:** कंपनी के संचालन और देनदारियों का समर्थन करने के लिए धन प्राप्त होता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक खर्चों के लिए धन का उपयोग करें और आवश्यक जानकारी उपमहालेखाकार को जमा करें। **हितधारक:** महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद * **प्रभाव:** धन के उपयोग की निगरानी करें और उचित लेखांकन सुनिश्चित करें। * **आवश्यक कार्रवाई:** उपयोगिता प्रमाणपत्र और मिलान रिपोर्ट प्राप्त करें और धन उपयोग के रिकॉर्ड बनाए रखें। **हितधारक:** कोषाधिकारी, बरेली * **प्रभाव:** स्वीकृत राशि को संवितरित करने और रिकॉर्ड बनाए रखने में शामिल। * **आवश्यक कार्रवाई:** 31.03.2017 तक धनराशि आहरित कर लें। **हितधारक:** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग, उ0प्र0 शासन * **प्रभाव:** धनराशि के उपयोग के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शन प्रदान करता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं०लि0, बरेली: बरेली स्थित यह कंपनी इस नीति का प्राथमिक विषय है, क्योंकि स्वीकृत धनराशि कंपनी की अवशिष्ट संपत्तियों की बिक्री से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग इस नीति के तहत धन आवंटित करने में शामिल है। आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली: बरेली के मंडल आयुक्त को धन का प्रबंधन करने और व्यय की निगरानी करने की भूमिका दी गई है। ब्रिज ऋण (Bridge Loan): कंपनी के खर्चों के लिए आवंटित धनराशि एक ब्रिज लोन के रूप में है, जो इस निधि के प्रकार और उद्देश्य का संकेत देती है। वित्तीय वर्ष 2016-17: यह वह वित्तीय वर्ष है जिसके लिए ब्रिज ऋण आवंटित किया जा रहा है और यह नीति के समय-सीमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या- 7/ 2046/ 440/ 77--2046-04(Tate)/ 2075टीसी प्रेषक, इन्द्रसेन, अनुसचिव, ऊ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली | औद्योगिक विकास अनुभाग-१ लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2046 विषय:- दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली की अवशेष सभ्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट बनवाये जाने मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों A व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 206-77 लिए ब्रिज ऋण के रूप में धनराशि का आबंटन/ स्वीकृति। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ Bim sh राज्यपाल महोदय वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-। 4/.2046/ HM- t-746/ GA-206-234/ 2046, दिनांक 22.03.20 A जारी निर्देशों के Haga A fe इण्डियन टरपेन्टाइन ws रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवंक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य WAT मदों A व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 206-7 A प्राविधानित कुल धनराशि रू0 9,00,000.00 (रूपया at लाख मात्र) का ब्रिज ऋण वित्तीय ay 2046-7 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते See . उक्त स्वीकृत RT Ah Garis «BO 9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) वास्तविक आवश्यक्तानुसार, AERA कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पी.एल.ए. में रखी जायेगी। जहां से समय-समय पर आवश्यक्तातुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक में नहीं रखी जाएगी। 2. उक्त ऋण *पर४७अनन्तिम रूप से ब्याज दर % प्रतिशत (74.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छठे. दी जाएगी अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर .50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशैर्ते कोई वितथ न Sl उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों A ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त wa करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित i5 (Vege) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।प्रस्तर-। में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग- । के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- / 206/ बी--746/ GA-206-234/ 206, दिनांक 22.03.2076 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा arom वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का. अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एशांसन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 37.03.20i7 तक कोषागार से आहरित at Toa जाए जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुस्न्त शासन तथा महालेखाकार ऊ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के. लेखा कोछँक द्वारा रखा जायेगा और a उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग«भी करेंगें। दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) .कं0लि0, बरेली द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय 'महोलेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार Hara, बाउऊउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :* (क)- कोषागार का नाम। (ख)- चालान संख्या व दिनांक &| (ग)- ) जमा धनराशि, किश्त Ca, ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, .जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश६संख्या१ तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ)- पिछले AAT HT सन्दर्भ ऋणी संस्था आहिरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवेंश्य करें। 9; ऋण कीं एकेमुश्त वापसी कंपनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से wa धनराशि से की जायेगी। 2- Sh व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2046-7 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक- "6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-0-वस्त्रोयोग-490-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-07-आई0टी0आर0 कंपनी, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।3- अवशेष धनराशि रू0 9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) को फ्रीज रखा जायेगा अर्थात्‌ न तो यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी और न ही इसका पुनर्विनियोग अन्य किसी मद A किया जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- / 2046/ sl- -746/ aa- 206-23॥ 206, दिनांक 22.03.20I6 के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधायन के तहत जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (इन्द्रसेन) अनु सचिंव। संख्या- 7/ 2046/ 440(4)/ 77-2046, defeat प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु wal I- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद। 2- दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली+ 3- कोषाधिकारी, बरेली | 4- निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन,/लखेनेऊके को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग कें. पत्र संख्या- ॥ 2046/ बी--746/ qa-2046- 237/ 20i6, दिनांक 22.03.2076 द्वारा जारी निर्देशों के Ha में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर MHA तथा. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0)/कं0लि0, ' बरेली को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कियां जा सके। 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग४6 (७- नियोजन अनुभाग:4, उ0प्रे0 शासनें। - वित्त (आय-व्ययक) झअलुभाग-2, उ0प्र0 शासन। - औद्योगिक विकास अलुभाग-2 - Ss Wise आज्ञा से, oO N 09 (इन्द्रसेन) अनु सचिव।

Continue your research