Date: 2018-05-31Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ब्रिज ऋण के रूप में धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-1 द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन (आईटीआर) कंपनी लिमिटेड, बरेली की अवशिष्ट संपत्तियों की बिक्री तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस शीट तैयार करने, मुकद्दमों की पैरवी और अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान और अन्य विविध मदों में व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्रिज ऋण के रूप में धनराशि का आवंटन / स्वीकृति देना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में नौ लाख रुपये की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है।
**मुख्य बातें**
*धनराशि की स्वीकृति:*
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 9,00,000.00 रुपये की राशि स्वीकृत।
- यह राशि इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कंपनी लिमिटेड, बरेली की अवशिष्ट संपत्तियों की बिक्री तक खर्चों को कवर करने के लिए है।
- स्वीकृत ऋण की धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित होगी और इसे सक्षम स्तर से स्वीकृत अनुमानित व्यय से निकाला जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक में नहीं रखी जाएगी।
*ब्याज दरें और प्रतिदान:*
- अनंतिम ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है, नियमित पुनर्भुगतान पर 3.50% की छूट के साथ, प्रभावी दर 11.50%।
- ब्याज सहित ऋण का पुनर्भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाना है, पहली किश्त स्वीकृति की तिथि के पहले सालगिरह पर है।
- निर्धारित समय पर पुनर्भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप छूट रद्द हो जाएगी और 15% ब्याज दर लागू होगी।
*अनुपालन और शर्तें:*
- स्वीकृति के पहले वित्तीय विभाग के कार्यालय ज्ञापन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए, और विचलन के मामले में, पूर्ण विवरण वित्त विभाग को तुरंत सूचित किया जाएगा।
- कंपनी को निधियों के उपयोग के बाद एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 31.03.2019 तक स्वीकृत निधियों का कोषागार से आहरण सुनिश्चित करें, आहरण की जानकारी तुरंत सरकार और महालेखाकार को भेजें।
- आयुक्त, बरेली मंडल इस ऋण का लेखा रखेंगे और समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी करेंगे।
- ऋण आहरण की जानकारी उपमहालेखाकार, राजकोष और महालेखाकार को निर्धारित विवरण के साथ भेजें।
- ऋणी संस्था को महालेखाकार कार्यालय के साथ अपने खातों का मिलान करना होगा।
- ऋण की एकमुश्त वापसी कंपनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से की जायेगी।
- यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-01-वस्त्रोद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-आई0टी0आर0 कम्पनी, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण' के नामे डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6 के पत्र संख्या- ई-6-415/दस-18, दिनांक 30.05.2018 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
**प्रभाव विश्लेषण**
**आयुक्त, बरेली मंडल:**
**प्रभाव:** लेखा रखने और समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी।
**आवश्यक कार्रवाई:** ऋण का लेखा रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्भुगतान समय पर हो।
**इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन (आईटीआर) कंपनी लिमिटेड, बरेली:**
**प्रभाव:** फंड का प्राप्तकर्ता; व्यय का प्रबंधन करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी।
**आवश्यक कार्रवाई:** निधियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना, व्यय के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना।
Key Entities Referenced
दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं०लि०, बरेली: बरेली स्थित एक कंपनी जिसकी अवशेष संपत्तियों की बिक्री होनी है और जिसके लिए स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस शीट, मुकदमों की पैरवी और अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान और अन्य विविध मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ब्रिज लोन का आवंटन/स्वीकृति दी जा रही है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कं०लि०, बरेली के लिए ब्रिज लोन से संबंधित निर्देश जारी करता है।
बरेली मण्डल: बरेली मण्डल का आयुक्त, जिसे इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं०लि०, बरेली के ऋण के लेखा का प्रबंधन करने के लिए निर्देशित किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी संस्था जो दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं०लि०, बरेली को आवंटित ऋण का स्वीकृति पत्र जारी करती है।
संख्या- (4/ 2048/ 744/ 77--208-03(बजट) / 207
प्रेषक,
जय प्रकाश,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।
औद्योगिक विकास अलुभाग- लखनऊ, दिनांक्_3। मई, 2048
विषयः- दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली की अवशेष .सम्पत्तियों की बिक्री
होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट बनवाये जाने, मुकद्दमों की प्रैरवी ब अधिवक्ताओं की
फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण Hal में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 208-9 के Taw ब्रिज ऋण के रूप में
धनराशि का आबंटन/ स्वीकृति।
महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग-। के पत्र संख्या- (/ 20(8/ H-4-375/ GA-208-234/ 2048, दिनांक 30.03.20i8 में जारी निर्देशों के
अनुसरण में दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आरंँ0)« HOTHO, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की
बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेन्श-सीट ,बनवांये जाने, मुकद्दमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस
के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों A व्यय हेतु वित्तीये...वर्ष 20/8-9 A प्राविधानित कुल धनराशि रू0
9,00,000.00 (रूपया नौ लाख मात्र) का ब्रिज RON वित्तीय वर्ष 20/8-9 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों। प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते: हैं ४-
(- उक्त स्वीकृत ऋण की धनराशि O-9,00,000.00 (नौ लाख मात्र) वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित
कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली+के'५पी.एल.ए. में रखी जायेगी। जहां से समय-समय पर आवश्यक्तालुसार
सक्षम स्तर से अनुमोदनोपसब्तत 'ब्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक
में नहीं रखी जाएगी]
2- उक्त ऋण पर ,अन्न्तिभे.-रूप से ब्याज दर ७ प्रतिशत (47.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, fed
नियमित प्रतिदात्त VF ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर मैं 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
अर्थात इस दशा A ब्याज की प्रभावी दर .50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। aed कोई वितथ न हो।
Sie ROTH प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान
Puta fred प्रास करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी
faa को देय होंगीं। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 55
(पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3- प्रस्तर-। A स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) HAGA के
कार्यालय-ज्ञाप संख्या- / 20(8/ sH--375/ दस-208-23/ 20i8, दिनांक 30.03.20i8 में जारी निर्देशों
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा
जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाथिकारी
(जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित
अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को
दे दी जाए।4- कंपनी द्वारा Wa धनराशि का AGUA करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण UA शासन एवं महालेखाकार
300, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
5- स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.20i9 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन asad व
दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को
भेजी जाए।
6- उक्त ऋण का लेखा, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज
सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।
7- दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली द्वारा ऋण आहरण Alege
उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश AY प्रति के
साथ कोषागार का नाम, WSR संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ
(क)- — HON का नाम।
(ख)—- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का Wea!
( )- पिछले जमा का सन्दर्भ
8- ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों a ' मिलान महालेखाकार कार्यालय A अवश्य
करें।
9- ऋण की एकमुश्त वापसी कंपनी की परिसम्पत्तियों की ..बिक्री से wa धनराशि से की जायेगी।
2 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20:8-9 के ,आय-व्यैयक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “'6860-
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0-वस्त्रोद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उऊपक्रमों को. कर्ज-07-
आईए0टी0आर0 कम्पनी, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण'' के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)-*अनुंभ्राग-6 के पत्र संख्या- ई-6-4%5/ ca-8, दिनांक 30.05.208 के
अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी feos हैं।
भवदीय,
(जय प्रकाश)
अनुसचिव।
संख्या- 44/ 20484744 4)/ 77-4-208-03(Tste)/ 20i7, तददिनांक
प्रतिलिपिं निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
{- महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- Waly दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली।
3- कोषाधिकारी, बरेली।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत
धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के पत्र संख्या- / 2048/ बी--375/ GA-208-23/ 208, दिनांक
30.03.208 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर Sadia का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड
आबंटित कर शासन तथा. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन
(आई0टी0आर0) कं0लि0, बरेली को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग
सुनिश्चित किया जा सके।5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6- नियोजन अलुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/ 4/ 6, उ0प्र0 शासन।
8- औद्योगिक विकास अलुभाग-2
9- गाई फाइल।
आज्ञा से,
(जय प्रकाश)
अनुसंचिव।