Home India औद्योगिक विकास विभाग गंगा एक्सवप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में जी0एस0टी0...
Date: 2024-11-26 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

गंगा एक्सवप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि‍ के आवंटन के सम्बन्ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

This document, dated November 25, 2024, from the Government of Uttar Pradesh, Industrial Development Section-3, addresses the allocation of funds for the reimbursement of 6% additional expense incurred due to GST on the Ganga Expressway Project (Prayagraj to Meerut). The letter grants approval from the Governor to release ₹10000.00 Lakh (₹1 billion) for the second quarter of the financial year 2024-25, under the terms & conditions outlined, to the developers of the Ganga Expressway project to cover the additional 6% GST expense. A total of ₹13728.00 lakh has been allocated to date. The fund withdrawal by UPPIDA should be done only as per the immediate need, and utilized for this purpose only. Other terms and conditions include: * Submission of utilization certificate and audited accounts within a specified timeframe to the Accountant General, U.P. Prayagraj, the Office of Local Fund Audit, U.P. Prayagraj, and the Government. * Adherence to financial guidelines and orders. * Deposit of any interest earned on the allocated funds into the treasury. * Ensuring that the Tax Invoice presented by the concessionaire for payment is dated July 18, 2022, or later. * The allocated amount (₹1 billion) will be debited to the head "5054033371700 Ganga Expressway Project" under grant number 007 in the income-expenditure of the current financial year 2024-2025. The letter is issued with the approval of the administrative department, in accordance with the Office Memorandum of the Finance (Income Expenditure) Section-1, dated March 4, 2024. The letter is addressed to the Chief Executive Officer of UPPIDA (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), located at Paryatan Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow. For verification, the website is http://shasanadesh.up.gov.in The letter is signed by Ramya R. Special Secretary.

Key Entities Referenced

Ganga Expressway Project (Prayagraj to Meerut): A PPP project where the government is reimbursing developers for the additional 6% GST burden due to a change in law (GST rate increase) for financial year 2024-25, second quarter. Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA): The nodal agency responsible for implementing and managing the Ganga Expressway Project, including disbursement of funds to the developers. Article 41 Change in Law: A clause in the Ganga Expressway's concession agreement, addressing financial adjustments due to changes in law, in this case an increase in the GST rate. Industrial Development Section-3: The specific section within the Uttar Pradesh government responsible for issuing the order regarding the reimbursement.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
AEAT-80/2024/ |/804480/2024/005-77-3002-003-9-2022 प्रेषक, राम्या आर0, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। थी SNS औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाद 3 2४2 - 2024 विषय:- गंगा एक्सवप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में ee 06 प्रतिशत व्यय भार के इष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि के सम्बन्ध मैं। महोदय, ३०४ |594/यूपीडा/गंगा/2024-25, दिनांक 08..2024 ट्रक उपर्युक्त विषयक उप मुख्य. कार्यपालक ग के. पत्र सं0- soy यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 8.07.2022 से 0 की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत कर दिए जाने के ee Ovals पर क्रियान्वित की जा रही गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निष्पादित अनु 4 Change in Law के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्त: ae 0टी0 की 06 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय-भार की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष ae ‘ त्रैमास के लिए रूपये 0000.00 लाख (रुपये एक अरब मात्र) की धनराशि विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल प्रदान करते है:- . (धनराशि रूपये लाख में) \ धनराशि क्रं0 नाम अब तक अवमुक्त अवमुक्त धनराशि © | गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना |3728.00 /0000.00 (प्रयागराज से मेरठ) मैं जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय-भार के इष्टिगत विकासकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दुवितीय त्रैमास के लिए प्रतिपूर्ति हेतु l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण Hacer तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। (2) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्याय की जायेगी जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा Aa समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स(4्)थ ानधीनयर ानशििध िक ाल ेआखाह रपणरीक ्षसाक, ्षउम0प ्रस0् तरप ्करेय ागअरनाुजम ोएदवनंो परशाान्सतन नकिोयम ाउनपुलसाबर् ध किकयराा ‘ate स्वीकृत धनराशि के व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय EAN e सं0- |/2024/बी-4-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा a निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का पर Rae cart निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं स्तपु के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित्‌ se जायेगा तथा किसी भी द(6श)ा यमेदं िप ्रआशह्नरगित तक ारध्यन रहेातशु िआ वपंरट िकतो ईध नरब्ायशािज कwा ien उसे मरादज कमैों षन हीAं ककििययाा जाजयाेयगेाग।ा। (7) यूपीडा cant यह भी सुनिश्चित = ज किए गए aa से सम्बसन्धित Tax Invoi 8 जुलाई, 2022 या उसके बाद की तिथि में Raise किए गए हो तथा साथ ही aw: Article-4 के लागू होने के फलस्वारूप कन्सेशनेयर hm Rights o>. bligation में... परिवर्तन... नहीं... होगा। (8) इसमें किसी भी प्रकार की fad के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- इस संबंध में रुपये 7,00,00,00,000 ( रुपये एक अरब मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-20 मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033377700 f A जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के इष्टिगत हेतु मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। eS 3- (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय AT संख्या - /2024/a- -29 ww न्सेनशनेयर FART भुगतान हेतु प्रस्तुत -23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीया, (राम्या आर0) विशेष सचिव l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनाक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दूवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। थे ANS 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। NX 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 3 थे 8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | Sy 9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। 0. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्‌्योगिक विकास अनुभाग-2 © 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 23.. aगlारs्aड फबाजइटल। एलाटमेन्ट सिस्टम। ONलि आजा से, we (वरिाशम्ेयषा सआचरि0व) l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research