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Official Transcript. AEeAT-88/2023/[/45072 /2023/004-77-3002-003-9-2022 प्रेषक, een कुमार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ,« feet 8/2/2023 विषय:- गंगा एक्ससप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज A मेरठ) A जी0एएसेएटी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्य्य-भार के इष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु४ धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध...
. AEeAT-88/2023/[/45072 /2023/004-77-3002-003-9-2022 प्रेषक, een कुमार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ,« feet 8/2/2023 विषय:- गंगा एक्ससप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज A मेरठ) A जी0एएसेएटी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्य्य-भार के इष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु४ धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर . मुख्य arch * अधिकारी, यूपीडा के. पत्र. सं0- ।927/यूपीडा/गंगा/2023, दिनांक 08.2.2023 के संदर्भ मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार CART दिनांक 8.07.2022<से९जीं0एएस0टी0 की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिए जाने के फलस्वरूप पीं0प्ी0पी0 मोड पर क्रियान्वित की जा रही गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निष्पादित अनुबन्ध Asie 4 Change in Law के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्ताओं पर *जी(एँस0टी0 की 06 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय-भार की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022:23-aet बित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम व दूवितीय त्रैमास के लिए रूपये
29500.00 लाख (रुपयें दो. अरब पंचानवे करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- (धनराशि रूपये लाख में) क्रं0 कार्य का नाम IAEA धनराशि | गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में 29500.00 जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय-भार के इष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों (|) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्याय की जायेगी जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि A कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- । के HAA दिनांक 7 मार्च, 2023 एवं. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2. के शासनादेश * दिनांक
07.2.2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों FANT जारी दिशा-निर्देशों का#पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग faa विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल 'एवं« वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित HI हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का डपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त Sal है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
(7) यूपीडा cant यह भी सुनिश्चित किया: ave कि कन्सेनशनेयर दूवारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए क्लेम से सम्बसन्धित ९४% Invoice दिनांक 8 जुलाई, 2022 या उसके बाद की तिथि में Raise किए गए ala are ही Change in Law: ८-4 के लागू होने के फलस्वारूप कन्सेशनेयर Hh Rights एवं Obligation A परिवर्तन नहीं होगा।
(8) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- 38 BINA होने वोला व्यय रुपये 2,95,00,00,000 ( रुपये दो अरब पंचानबे करोड़ मात्र ) को चालू fata वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403337700 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के इष्टिगते९विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु मानक मद 24 ged निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा 3- यह आदेश कंप्यूटर CART उत्पन्न संख्या E-6-47-X-2023-24-feateh: 5-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन.
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
0. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभ्ाग2
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I2. Asa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
3. गार्ड फाइल। आजा से, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |