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Date: 2017-05-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0, बरेली, की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केल्टन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस सीट बनवाये जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहां सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन (ITR), बरेली की अवशिष्ट संपत्तियों की बिक्री तक स्केलेटन स्टाफ़ के मानदेय, बैलेंस शीट बनाने, मुकदमों की पैरवी और वकीलों की फीस के भुगतान तथा अन्य विविध मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले 5 महीनों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए ऋण के रूप में निर्धारित धनराशि का आवंटन/वित्तीय अनुमोदन जारी करता है। इन खर्चों को आंशिक बजट अनुमोदन के सापेक्ष आवंटित किया गया है। जारी दिनांक 24 मई 2017 है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय मंजूरी:** * राज्यपाल 3,75,000.00 रुपये (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का ऋण वर्ष 2017-2018 के लिए प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग ITR, बरेली से संबंधित कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। * **निधियों का वितरण और उपयोग:** * स्वीकृत ऋण की राशि बरेली के आयुक्त द्वारा आहरित की जाएगी और PLA में रखी जाएगी, और खर्च सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। * **ब्याज दर और पुनर्भुगतान:** * ऋण पर 15% प्रतिवर्ष की अनंतिम ब्याज दर लगेगी, लेकिन समय पर पुनर्भुगतान पर 3.50% की छूट मिलेगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर 11.50% हो जाएगी। * ऋण का पुनर्भुगतान ब्याज सहित पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाना है, पहली किश्त पहली वर्षगांठ पर देय है। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग:** * वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। * धनराशि के सदुपयोग के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत किया जाए। * कोषागार से आहरण की सूचना तुरंत सरकार और महालेखाकार को भेजी जाए। * **लेखा और निगरानी:** * आयुक्त, बरेली मंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण का हिसाब रखा जाए और समय पर चुकाया जाए। * **कोषागार जानकारी:** * ऋण आहरण की जानकारी उपमहालेखाकार, राजकोष और महालेखाकार कार्यालय को दी जाएगी। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** बरेली मंडल के आयुक्त * **प्रभाव:** ITR, बरेली से संबंधित उल्लिखित खर्चों के लिए आहरित और प्रशासित धन। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत ऋण निधि का उपयोग लेखा कोष्ठक के माध्यम से करें, समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी करें, वित्त विभाग को सूचना भेजें और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करें।

Key Entities Referenced

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0), बरेली: बरेली स्थित दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) की अवशिष्ट संपत्तियों की बिक्री होने तक कंकाल कर्मचारियों के रखरखाव के लिए व्यय को संबोधित करता है। बरेली मण्डल, बरेली: क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रभाग जो ITR से संबंधित धन के आवंटन और उपयोग की निगरानी करता है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग, जो आई0टी0आर0 के लिए ऋण आवंटन को मंजूरी देता है और वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017: उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश जो दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) की परिसंपत्तियों की बिक्री होने तक स्टाफ को बनाए रखने से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करता है। महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद: सरकारी ऋणों की निगरानी करने वाली इकाई, जिसके साथ ITR को खाता मिलान करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
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संख्या- 6/ 2047/ 506/ 77- 4+-207-04(aate)/ 20 eR प्रेषक Semel, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली। औद्योगिक विकास teat er- | लखनऊ दिनांक 24 मई, 2047 विषय: fe इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0, बरेली, की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने--तक स्केल्टनि स्टाफ के मानदेय, बैलेंस सीट बनवाये जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान AM अन्य:प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 207-48 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 20(7 से अगस्त, 2047 तक) Mie लेखालुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविथानित धनराशि (ऋण) का आवंटन!/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्न. (आंय-व्ययक) अनुभाग-, ठ0प्र0 शासन के HAMA AEM / 20(7/ बी-4-02/ दस-207-23॥ 2077, दिनांक. 02.04.20i7 एवं शासनादेश संख्या- 3/ 2077/ बी--348/ दस-207-23/ 207, दिनांक 20.03.207 में जारी क्िर्देशीं९के अनुसरण में दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आईएटी0आर0) बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक «स्केल्टेल TMH के मानदेय, बैलेंस सीट aaa जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्णमैंदौं*में "व्यय हेतु प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 207 से अगस्त, 207 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु BO 3,75,000.00 (रूपया तीन लाख पचहत्तर A) का ऋण वित्तीय वर्ष 20(7-8 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शेर्तीं/ध्प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं- . उक्त स्वीकृत ऋण की धनराशि BO 3,75,000.00% (रूपया तीन लाख पचहतर मात्र) वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली पीज़्एल.ए: में Ta जायेगी। जहाँ से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत व्यय की जायेगी। उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर<४5प्रततिशत (47.504+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर As की<दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा मैं ब्याज की प्रभावी दर .50 प्रतिशत (अनन्तिम)-*होगी। aed कोई वितथ न el उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में cater सहित' किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रात करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी ah अगली aver fered at उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 5 (Gene) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी | en ea स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) HPA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- ६ 207/ बी-।4-02/ GA-207-230 2077, दिनांक 02.0.207 Va शासनादेश संख्या- 3/ 20I7/ बी-- 348/ देस-207-23/ 207, दिनांक 20.03.20i7 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और Tape धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त लियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। कंपनी द्वारा Wa धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, ठ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, 50U0, इलाहाबाद को भेजी जाए।उक्त ऋण का लेखा आयुक्त बरेली मण्डल बरेली के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) बरेली, द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजे: eeक)- कोषागार का नाम। ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज|। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय“से-अवश्येध्करें। ऋण की एकमुश्त वापसी कंपनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्रात धनराशि से की जायेगी 0. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2047-48 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखीशीर्षक- ."6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0क-वस्त्र उद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों मैं... कर्ज-07-आई0टी0आर0 कंपनी, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा। . उक्त धनराशि का पुनर्विनियोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायैंगा। 2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: /.207/ बी-।-02/ दस-207-23॥ 207, दिनांक a पथ 02.0.207 एवं शासनादेश संख्या- 3/ 20I7/ H-4-348/ ca-207-234/ 207 +दिनांक 20.03.20i7 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (इन्द्रसेन) उपसचिव। संख्या- 6/ 207/ 506()/ 77-4-2077-0(बजटों/ 2075टीसी, तदिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं sera कार्यवाही हेतु प्रेषित । . 2. 3. 4 © MN 0 महालेखाकार (प्रथम), ऊउ0प्र0,<इलाहाबाद। प्रभारी, दि इण्डियन «टरपेन्टाइन /एण्ड*रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली। कोषाधिकारी, Te | निदेशक, TTA सांख्यकीय (Aes, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-ब्ययके) WHT & HAA AEM ॥ 2047/ बी-ग-02/ ca-2097-234/ 207, दिनांक 02.07.2077 एवं. शासनादेश संख्या- 3/ 2047/ H-4-348/ GA-2047-234/ 207, दिनांक 20.03.2077 द्वारा जारी निर्देशों के ma A सेन्ट्रल सर्वर पर sada का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा आयुक्त Rea Ase, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी बरेली, को तत्काल अवगत करने. का POAC, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। छा वित्तं#(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन। नियोजन अलुभाग-4, उ0प्र0 शासन। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन। गार्ड फाइल। आज्ञा से, (इन्द्रसेन) उपसचिव।

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