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Date: 2017-09-21 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माहों के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यह रहा सारांश: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ द इंडियन टर्पेन्टाइन एंड रेज़िन (आईटीआर) कंपनी, बरेली की बंद मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, खाते तैयार करने और कानूनी खर्चों (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) और स्केलेटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के शेष 07 महीनों के लिए आवंटित धनराशि (ऋण) की मंज़ूरी से संबंधित है। इस ऋण को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा कुछ शर्तों के अधीन मंज़ूरी दी गयी है और इसका उद्देश्य मिल की संपत्तियों की बिक्री तक कंपनी के स्केलेटन स्टाफ के खर्चों को पूरा करना है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय मंज़ूरी:** * 5,25,000.00 रुपये के ऋण की मंज़ूरी। * **निधि संवितरण और व्यय:** * अनुमोदित ऋण राशि को आयुक्त, बरेली मंडल द्वारा आवश्यकतानुसार निकाल कर बरेली पीएलए में रखा जाएगा। * व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद समय-समय पर किया जाएगा। * **ब्याज दर और पुनर्भुगतान:** * ऋण पर अनंतिम ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है। * नियमित पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर ब्याज दर में 3.50% की छूट दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी ब्याज दर 11.50% होगी। * ब्याज सहित ऋण का पुनर्भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाना है, जिसकी शुरुआत ऋण प्राप्त करने की तारीख की पहली वर्षगांठ से होगी। * **अनुपालन और प्रलेखन:** * वित्तीय वर्ष 2017 दिनांक 03.08.2017 के शासकीय आदेश संख्या 08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231 में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी निर्देशों का सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * कंपनी को ऋण के सदुपयोग के बाद शासन और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। * **आहरण और रिपोर्टिंग:** * अनुमोदित धनराशि 31.03.2018 तक कोषागार से निकाली जानी चाहिए। * निकालने की तारीख और राशि के बारे में तत्काल शासन और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचित किया जाना चाहिए। * **लेखा और निगरानी:** * ऋण खाते को आयुक्त, बरेली मंडल के लेखा कोष्ठक द्वारा बनाए रखा जाएगा, जो समय पर पुनर्भुगतान और ब्याज की निगरानी करेगा। * **कम्युनिकेशन और सूचना:** * द इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रेज़िन (आईटीआर) कंपनी, बरेली, आहरण की जानकारी उपमहालेखाकार, राजकोष और कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) उ.प्र., इलाहाबाद को भेजेगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** आयुक्त, बरेली मंडल * **प्रभाव:** धन का संवितरण और व्यय, यह सुनिश्चित करना कि धनराशि ठीक से प्रबंधित और समय पर खर्च की जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें, धनराशि को पीएलए खाते में रखें और सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद आवश्यकतानुसार धनराशि का संवितरण करें। **हितधारक:** दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली * **प्रभाव:** कंपनी के संचालन को जारी रखने और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासन और महालेखाकार को धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। **हितधारक:** लेखा कोष्ठक, आयुक्त कार्यालय, बरेली मण्डल * **प्रभाव:** कंपनी के ऋण और ब्याज खाते की निगरानी। * **आवश्यक कार्रवाई:** समय पर पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान सुनिश्चित करें। **हितधारक:** कोषागार * **प्रभाव:** धनराशि निकालने की सुविधा प्रदान करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** 31.03.2018 से पहले धनराशि की निकासी की अनुमति दें। **हितधारक:** वित्तीय नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी * **प्रभाव:** वित्तीय मामलों की निगरानी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाए।

Key Entities Referenced

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली: बरेली स्थित बंद मिलों की परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए ऋण का आवंटन, जैसे कि सुरक्षा, लेखांकन और कानूनी व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग जो दि इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कंपनी को ऋण आवंटन को मंजूरी देता है। बरेली मण्डल: उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक प्रभाग, जहां आयुक्त, बरेली, ऋण धनराशि का वितरण और उपयोग का प्रबंधन करता है। कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017: वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का एक संदर्भ दस्तावेज़ जो व्यय और वित्तीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) शासन: राज्य सरकार जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है।
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संख्या- 2/ 207/ 428/ 77-।-207-0(बजट)/ 2075टीसी प्रेषक, जय प्रकाश, अनुसचिव, ऊ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली। औद्योगिक विकास star: 4 लखनऊ : दिनांक 2। सितम्बर, 207 विषय: दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली. Ar बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20i7-48 के अवशेष 07 ae के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का face हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) AGAVE I, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 20(7/ बी-।-90/ दस-207-23/ 20i7, दिनांक 03.08.20i7 में जारी निर्देशों के अनुसरण मैं दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन .(आई0टी0आ0) कंपनी, बरेली की अवशेष सम्पतियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस शीट बनवाये जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु अवशेष 07 Atel के लिए रू0 5,25,000.00 (रूपया uid लाख पच्चीस हजार मात्र का ऋण वित्तीय वर्ष 20i7-8 मैं दिये. जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं:- . उक्त स्वीकृत, ऋण धनराशि BO 5,25,000.00 (रूपया पाँच लाख पच्चीस हजार aA वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली पी0एल0ए0 में रखी जायेगी। जहाँ से समय समय, पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी। 2. उक्त RU पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 6 प्रतिशत (॥.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर ॥.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ a हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रास करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित '5 (पन्‍्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।प्रस्तर-। A स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) AGHA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ H-(-4490/ दस-207-23॥ 20(7, दिनांक 03.08.207 मैं जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त.विभाग को दे दी जाए। कंपनी द्वारा WA धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, 300, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.20I8 तक कोषागार से आहरित ax लिया. जाए जिन asad व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0), कंपनी बरेली द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार. (प्रथम) ठ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, AA व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ (क)- कोषागार का नाम। (ख)- चालान संख्यों व दिनांक। (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। (घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। (च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ ऋणी संस्था. आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। ऋण की. एकमुश्त वापसी कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्रात धनराशि से की जायेगी। 0: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 20(7/ बी--90/ दस-207-23/ 207, दिनांक 03.08.207 के प्रस्तर-। A उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 207-48 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0-वस्त्र उद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में क्ज-07-आई0टी0आर0 कंपनी बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा। 3- उक्त धनराशि का पुनर्विनियोग किसी अन्य मद A नहीं किया जायेगा।4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) HAGA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ A-i-90/ a-207- 23॥ 207, दिनांक 03.08.20i7 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (जय प्रकाश) अनुसचिव। संख्या- 2/ 207/ i428/ 77--207. तद॒दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । महालेखाकार (प्रथम) ऊ0प्र0, इलाहाबाद। प्रभारी, दि ssa टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली। कोषाधिकारी, बरेली | निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को: इस. अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGH के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ A-i-490/ GaA-207- 23 207, दिनांक 03.08.20i7 द्वारा जारी निर्देशों के HA A Acca सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली. को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया. जा API वित्त (व्यय-तियंत्रण) अलुभाग-6, SOUO शासन। नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग:2/ 4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जय प्रकाश) PATA |

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