Home India चिकित्‍सा शिक्षा एवं आयुष विभाग किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के आई0डी0एच0 परिसर म...
Date: 2026-01-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के आई0डी0एच0 परिसर में नवनिर्मित सेन्टर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण कार्य से सम्बन्धित माह अप्रैल, 2023 से माह मार्च, 2025 तक जी0एस0टी0 मद में वास्तविकता के आधार पर भुगतान की गई कुल अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Issued by चिकित्‍सा शिक्षा एवं आयुष विभाग · चिकित्‍सा शिक्षा एवं आयुष विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करके प्रदान किए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के भीतर सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज के निर्माण से संबंधित है। यह अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) मद में वास्तविकता के आधार पर किए गए भुगतान के लिए कुल बकाया राशि की प्रतिपूर्ति को मंजूरी देता है, जिसमें कुल 3,72,22,342/- रुपये की राशि शामिल है। धनराशि जारी करने को कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन किया गया है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय मंजूरी:** * कुल 3,72,22,342/- रुपये का भुगतान करने के लिए मंजूरी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज के निर्माण के लिए दिया गया है। * इस राशि को अनुदान संख्या 31 से 2,94,05,650 रुपये और अनुदान संख्या 83 से 78,16,692 रुपये के रूप में आवंटित किया गया है। * **वित्तीय उपयोग और प्रतिबंध:** * मंजूरी की गई राशि को आवश्यकतानुसार ही निकाला जाएगा और बैंक/डाकघर/पीएलए में जमा नहीं किया जाएगा। * मंजूरी की गई राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए और स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहना चाहिए। * **अनुपालन और सत्यापन:** * पहले जारी किए गए सरकारी आदेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। * 27 मार्च, 2025 के एक विशिष्ट कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। * जीएसटी से संबंधित मौजूदा नियमों के अनुसार, धनराशि जारी करने से पहले जीएसटी की वास्तविक राशि के आकलन को सत्यापित करना अनिवार्य है। * **अन्य आवश्यक शर्तें:** * धनराशि कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा निकाली जाएगी और महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों पर भुगतान किया जाएगा। * यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी आइटम के लिए 'कर' का दोहरा भुगतान नहीं किया गया है। * प्रशासनिक विभाग को दिनांक 27 मार्च, 2025 के कार्यालय ज्ञाप में निर्दिष्ट अधिकारियों के तहत यह आदेश जारी किया जाता है। **प्रभाव विश्लेषण** **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ:** * **प्रभाव:** विश्वविद्यालय को सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज के निर्माण से संबंधित बकाया जीएसटी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे परियोजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित धन का उपयोग उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में किया जाता है, जीएसटी आकलन का सत्यापन किया जाता है, और वित्त अधिकारी के माध्यम से धनराशि निकाली जाती है, जिसके लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण से प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। **वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1:** * **प्रभाव:** यह कार्यालय इस भुगतान और संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन का अनुपालन। **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण:** * **प्रभाव:** धनराशि के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करें।

Key Entities Referenced

उ०प्र० शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, प्रेषक का पदनाम। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ: उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पत्र का विषय इसी यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य से संबंधित GST भुगतान है। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2: चिकित्सा शिक्षा विभाग का अनुभाग, संभवतः पत्र जारी करने वाला अनुभाग। सेन्टर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज: किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आई०डी०एच० परिसर में नवनिर्मित सेंटर। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का एक अनुभाग।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
AWAM-09/2026//2906/2026/00I-7-2099-964-202 प्रेषक, कृतिका शर्मा, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2026 विषय:- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के आई0डी0एच0 परिसर में नवनिर्मित सेन्टर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण कार्य से सम्बन्धित माह अप्रैल, 2023 से माह मार्च, 2025 तक जी0एस0टी0 मद में वास्तविकता के आधार पर भुगतान की गई कुल अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8370/योजना अनुभाग/2025, दिनांक 4.42.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यिम से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में Ae फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण संबंधी प्रायोजना के अनुमोदित लागत BO 860.94 लाख + जी0एस0टी0 के सापेक्ष समस्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष परियोजना पर अवशेष माह अप्रैल, 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक (BO 2,92,40,609.00) एवं माह जनवरी, 2024 से माह मार्च, 2025 तक (रू0 79,8,733.00) वास्तविकता के आधार पर भुगतान की गई जी0एस0टी0 के मद की कुल धनराशि रू0 3,72,22,342.00 (BO 2,92,40,609.00 + रू0 79,8,733.00) की प्रतिपूर्ति हेतु जी0एस0टी0 का विवरण जी0एस0टी0 चालान/जी0एस0टी0 बी02बी0 फार्म उपलब्ध कराते हुए परियोजना हेतु वास्तविक जी0एस0टी0 के मद की कुल अवशेष धनराशि रू0 3,72,22,342.00 अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जाज॑ चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण संबंधी प्रायोजना के अंतर्गत परियोजना हेतु वास्तविक भुगतान के आधार के पर जी0एस0टी0 के मद की कुल अवशेष धनराशि BO 3,72,22,342/- (अनुदान ASaAl-3 से BO 29405650/- एवं अनुदान संख्या-83 से BO 78:6692/-) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों !) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। 2) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT AGAM-6/2025/a-4-352/GH-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा। 5) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6) द्विरावृत्ति सेबचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मर्दों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है। 7) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय (॥ ) रुपये 2,94,05,650 ( रुपये दो करोड़ चौरानबे लाख पाँच हजार छह a पचास am) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 03 लेखा शीर्षक 42003050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 Jed निर्माण कार्य ( 2 ) रुपये 78,6,692 ( रुपये अठहत्तर लाख सोलह हजार छह सौ बानबे मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 420037893I00 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) HGHMT-7 के कार्यालय AT AeA-6/2025/al--352/GH-2025- 23/2025, दिनॉँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, ( कृतिका शर्मा ) विशेष सचिव। TWA-09/2026//42906/2026/00I-7-2099-964-202, dq दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ wd आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित l) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम “द्वितीय, S0U0, प्रयागराज। 2) प्रधान महालेखाकार (सिविल्र आडिट), प्रथम»द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ। 4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 AAAS! 5) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 5000, लखनऊ। 6) fad व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0। 8) महाप्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ50प्र०0 जल निगम, लखनऊ। 9) प्रभारा अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन। 0) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन। ) Ts फाइल। आज्ञा से, ( ज्ानेन्द्र कुमार शुक्ल) अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research