ज़रूर, सारांश यहां दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
इस दस्तावेज़ में कौशाम्बी जिले में देवीगंज बाईपास रोड के निर्माण के लिए धनराशि के पुन: आवंटन का उल्लेख किया गया है, यह काम 3.300 किमी लंबा है। 70.00 लाख रुपये का पुन: आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किया जा रहा है क्योंकि वही राशि पहले आवंटित की गई थी, लेकिन निर्धारित समय में निकासी नहीं होने के कारण लैप्स हो गई। 21 जनवरी, 2026 को हस्ताक्षरित।
**मुख्य बातें**
* **धनराशि का पुन: आवंटन:**
* कौशाम्बी जिले में देवीगंज बाईपास रोड के निर्माण के लिए 70.00 लाख रुपये पुन: आवंटित किए गए।
* यह राशि मूल रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित की गई थी, लेकिन लैप्स हो गई क्योंकि इसे समय पर नहीं निकाला जा सका।
* **शर्तें और प्रतिबंध:**
* काम और फंडिंग में कोई दोहराव नहीं होना चाहिए।
* यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि काम समय पर पूरा हो जाए।
* यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चालू परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का समय पर उपयोग किया जाए और कोई धनराशि लैप्स न हो।
* वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, आवंटित धनराशि का कड़ाई से उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों और स्थायी आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।
* आबंटित धनराशि का उपयोग अन्य मदों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
* कार्यों के निष्पादन के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित खाते समय पर कार्यालय महालेखाकार और सरकार को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
* वित्तीय अनुमोदन संबंधी सभी मूल/संशोधित सरकारी आदेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* डी डी ओ (DDO) कोड आवंटन तथा कोष संचालन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* वित्त विभाग के दिनांक 27 मार्च 2025 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* **व्यय विवरण:**
* इस व्यय के लिए 2025-2026 में बजट संख्या 058, शीर्षक 5054033378600 के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **लोक निर्माण विभाग:**
* **प्रभाव:** परियोजना को लागू करने और वित्तीय उपयोग सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि फंड का उपयोग कुशलतापूर्वक किया जाए, सभी वित्तीय नियमों का पालन किया जाए और निर्माण समय पर पूरा हो।
* **वित्त विभाग:**
* **प्रभाव:** परियोजना के लिए वित्त आवंटित करने और यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि धनराशि का ठीक से उपयोग किया जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटन और उपयोग से संबंधित सभी वित्तीय निर्देशों और ऑडिट का अनुपालन सुनिश्चित करें।
* **महालेखाकार:**
* **प्रभाव:** धन के उपयोग का ऑडिट करने और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** समय पर और सटीक ऑडिट का संचालन करें और किसी भी विसंगतियों की रिपोर्ट करें।
* **संबंधित मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी:**
* **प्रभाव:** कौशाम्बी जिले में परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करने में शामिल।
* **आवश्यक कार्रवाई:** प्रगति की निगरानी करें, समन्वय सुनिश्चित करें और उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करें।
Key Entities Referenced
लोक निर्माण विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार के तहत एक विभाग जो सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित है।
वित्त विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो सार्वजनिक धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
जनपद कौशाम्बी: उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहाँ देवीगंज बाईपास मार्ग परियोजना स्थित है।
देवीगंज बाईपास मार्ग (अ०जि०मा०): कौशाम्बी जिले में एक बाईपास सड़क परियोजना जिसका उद्देश्य यातायात प्रवाह में सुधार करना है।
AA-35/2026/ |/(2255/2026/ 23-099(099)/532/ 2025
अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग- लखनऊ : feel _2:-0i-2026
विषय:- जनपद कौशम्बी में देवीगंज बाईपास मार्ग (अ0जि0मा0) का निर्माण कार्य (लम्बाई 3.300
कि0मी0) पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि का पुन: आवंटन।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (HO-i), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-9884
बी0जी0/7बी0-लैप्स-मांग प्रस्ताव/2025-26, दिनांक 72-2-2025 & संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश
हुआ है कि शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 7
कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की गयी धनराशि BO 250.00 लाख के सापेक्ष धनराशि
रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र), जो समयान्तर्गत कोषागार से आहरित न हो पाने के कारण
ata हो गयी, को वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन Ya: अवमुक्त
किये जाने की श्री राज्यपात्र सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं;-
(धनराशि रू0 लाख में)
जनपद» कार्य का नाम कार्य की लैप्स धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष
खण्ड का स्वीकृत |शा०सं0 व दिनांक | अवमुक्त jetta धनराशि| 2025-26 में
नाम लागत धनराशि पुन: Hara
धनराशि
कौशाम्बी जनपद कौशम्बी में देवीगंज 308.39 |शा०सं0-349/2024| 250.00 70.00 70.00
प्राएख0 बाईपास मार्ग (अ0जि0मा0) HT /\7754327/
निर्माण कार्य (लम्बाई 3.300, | 2024/23-2206
कि0मी0)। 2024,
दिनांक
26-09-2024
नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों
() किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण
किया जाना सुनिश्चित किया जाय।(2) भविष्य में ae कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई
भी धनराशि लैप्स न होने पाये।
(3) प्रदेश के कोषागारों A लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-।
के शासनादेश AO-V--638/4H-99-0(28)/72, दिनांक 25.06.999 एवं शासनादेश AO-v-I-
063/G4-87-0(28)/72, दिनांक 7.06.989 में निहित निर्देशों काअनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(4) Wad del कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज़ापों में
उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का
अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित
धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद HA नहीं किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन
के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय
महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल“पुनरीक्षित शासनादेशो की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित
बजट के आन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डीएडी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग-। के शासनादेश AA-0/2022/M-I-345/ दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यम्दों
के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने
के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यात्रय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-
0(9)/95, दिनांक 3-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
6/2025 /al-I-352/Ge-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित
शर्तों का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 70,00,000 (रूपये सत्तर लाख मात्र) को ae वित्तीय वर्ष
2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054033378600 शहरों के
बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के चाल्रू कार्यो की व्यवस्था मानक मद 24 Jed निर्माण कार्य के aA
डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT ARI-6/2025/Hl--352/Ea-
2025-23/2025, दिनांक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को 3s¢ddd प्रतिनिधानित अधिकार के
अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
\- निजी सचिव, Alo मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, SOU प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (HO-), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, al निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य sided, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
0- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) HAefO-i, 50प्र0 शासन।
॥2- राज्य योजना HARMT-/2, उ0प्र0 शासन।
I3- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- लोक निर्माण HGHMT-I/9/0/2 एवं 4, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।