Date: 2026-01-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न योजनाओं हेतु एस0सी0एस0पी0 ग्रान्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्राविधानित बजट से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
ज़रूर, निम्नलिखित दी गई नीति का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एससीएसपी अनुदान के तहत आवंटित केंद्र सरकार की धनराशि के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत करने के बारे में है। कुल 3957.10 लाख रुपये (3033.00 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 924.10 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा) को परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसमें चिकित्सालयों को सुदृढीकरण और उपकरणों की खरीद शामिल है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है जिनका अनुपालन महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सुनिश्चित करना होगा।
**मुख्य बातें**
* धन का उपयोग:
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
* धनराशि का उपयोग योजना में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जो भारत सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।
* उत्तरदायित्व:
* महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० बजट प्रावधान के अनुसार धनराशि की उपलब्धता के लिए उत्तरदायी हैं।
* महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० को सुनिश्चित करना होगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पहले जारी नहीं की गयी है, और इससे पहले इसका आहरण नहीं किया गया है।
* महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
* अनुपालन:
* स्वीकृति कार्यालय-ज्ञाप के दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के अधीन है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश**
**प्रभाव:** महानिदेशक के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आने वाली विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध होगी।
**आवश्यक कार्रवाई:** महानिदेशक को बजट प्राविधान के अनुसार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, यह सुनिश्चित करना होगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पहले जारी नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करना होगा कि धन का उपयोग उद्देश्यों के लिए किया जाए और भारत सरकार की गाइडलाइनों का अनुपालन किया जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों और शर्तों का पालन किया जाए।
**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1**
**प्रभाव:** संबंधित विभाग के लिए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करें।
**आवश्यक कार्रवाई:** कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
**अन्य हितधारक:** (महालेखाकार, मिशन निदेशक, कोषागार अधिकारी, आदि)
**प्रभाव:** बजट में धनराशि का आवंटन।
**आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक सूचना के लिए आदेश की प्रति प्राप्त की जा रही है और उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
Key Entities Referenced
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission): केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना है।
परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग।
एस०सी०एस०पी० ग्रान्ट (SCSP Grant): अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत आवंटित ग्रांट।
SNA-SPARSH: धनराशि के हस्तांतरण और प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली व्यवस्था।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh): भारत का एक राज्य जहां यह नीति लागू है।
AGAT-0/2026-28-00I-5-9002-099-6-2022
प्रेषक,
विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।
चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 2। जनवरी, 2026
विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न योजनाओं हेतु एस0सी0एस0पी0० Mec अन्तर्गत अवमुक्त केन््द्रांश
की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्राविधानित बजट से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0-83 /एन0एच0एम0/के0+रा0/2025-
26/4I5, दिनांक 06.0I.2026 & संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में
SNA-SPARSH व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय. स्वास्थ्य मिशन के अधीन संचालित योजनाओं हेतु
एस0सी0एस0पी० Wee अधीन पूँजी लेखान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अवमुक्त 3033.00 लाख
(रूपये तीस करोड तैंतीस लाख मात्र) के सापेक्ष देय राज्यांश BO 924.:0 लाख (रूपये at करोड चौबीस लाख
दस हजार मात्र) सहित कुल धनराशि BO 3957.i0 लाख (रूपये उनतालिस करोड सत्तावन लाख दस हजार
मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 ,पूँजी लेखा, aarehyy-42i-cRan
कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन-020-चिकित्सालयों का सुदृटीकरण (के060/रा040-के0+रा0), 26-मशीनें और सज्जा/“उपकरण
और संयंत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्ताँं/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर
रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
(i) महानिदेशक, परिवार कल्याण, SoU द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यात्रय-ज्ञाप दिनांक
27 मार्च, 2025 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, 50प्र0
का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष
अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, SOUO संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय
स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा VATA धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन
पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन»दिशा-निर्देशों में दी
गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में
एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 LAI संतुष्ट हो लेंगे।
(7) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.00.2026 में दिए
गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण,
उ0प्र0 का होगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 39,57,0,000 ( रुपये उनतालीस करोड़ सत्तावन लाख दस हजार
मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4200789020!
चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा “उपकरण और संयंत्र
के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-230/दस-2025-26, दिनांक 2। जनवरी, 2026 A
प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।
UBAT-0/2026/28()/00I-5-9002-099-6-2022, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
po महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, 50प्र0 शासन।
वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
0. कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
. गाई फाईल।
090 ४ ०७ ए Fw Dd
आजा से,
(अमरेश कुमार मिश्र)
अनु सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |