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Date: 2015-04-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं वादों अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु अवशेष धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों आदि से संबंधित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी और अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹60,00,000/- (साठ लाख रूपये मात्र) की धनराशि का आवंटन और स्वीकृति प्रदान करता है। संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करने और समय पर महालेखाकार और वित्त विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। **मुख्य बातें** *वित्तीय स्वीकृति* * औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के नियंत्रणाधीन कंपनियों से संबंधित रिट याचिकाओं आदि की पैरवी और अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान के लिए ₹60,00,000/- की धनराशि आवंटित की गई है। * यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए है और इसे व्यय की स्वीकृति माना जाना चाहिए। *व्यय दिशानिर्देश* * धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। * व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2852-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-06-न्यायालयों में वादों की पैरवी-16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जाएगा। *रिपोर्टिंग और अनुपालन* * धनराशि के सदुपयोग का प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। * उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर उक्त व्यवस्थित धनराशि सेंट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। * निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय भवन, लखनऊ स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या- बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक**: संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ * **प्रभाव**: लखनऊ मण्डल के संयुक्त निदेशक को संबंधित कानूनी मामलों और वकीलों की फीस के प्रबंधन के लिए आवंटित धनराशि प्राप्त होगी। * **आवश्यक कार्रवाई**: आवंटित राशि को सक्षम प्राधिकारी की मांग पर आहरित करना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना। **हितधारक**: महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन * **प्रभाव**: उन्हें आवंटित राशि के उचित उपयोग को सत्यापित करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। * **आवश्यक कार्रवाई**: सुनिश्चित करें कि संयुक्त निदेशक से प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हो। **हितधारक**: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन * **प्रभाव**: आवंटित राशि के व्यय में वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। * **आवश्यक कार्रवाई**: बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। **हितधारक**: उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर * **प्रभाव**: उनके पास संबंधित कानूनी मामलों और वकीलों की फीस के प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट राशि की धनराशि उपलब्ध होगी। * **आवश्यक कार्रवाई**: सुनिश्चित करें कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेंट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना। **हितधारक**: निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय भवन, लखनऊ * **प्रभाव**:उनके पास संबंधित कानूनी मामलों और वकीलों की फीस के प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट राशि की धनराशि उपलब्ध होगी। * **आवश्यक कार्रवाई**: सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या- बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग-1, जिसका नियंत्रणाधीन कम्पनियों और निगमों से संबंधित कानूनी मामलों से सम्बन्ध है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, जिसका कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में जारी निर्देशों से संबंधित है। महालेखाकार, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश का महालेखाकार, जिसको स्वीकृति की गयी धनराशि के सदुपयोग का प्रमाण-पत्र भेजा जाना है। वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग, जिसको स्वीकृति की गयी धनराशि के सदुपयोग का प्रमाण-पत्र भेजा जाना है। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां संयुक्त निदेशक, उद्योग का कार्यालय स्थित है।
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संख्या- 3/ 2045/ 340/ 77--205-9(fe)/ 2004 UNG, वेदप्रकाश सिंह राजपूत, अनुसचिव, ऊ0प्र0 शासन। सेवा में, संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ | औद्योगिक विकास अनलुभाग- लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2045 विषय:- औद्योगिक विकास अनुभाग-। उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं वादों अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2045-i6 A व्यय हेतु अवशेष धनराशि का आबंटन/ स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का. निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- aAM-4-925/ दस-205-23/ 2045, दिनांक 30.03.2075 में जारी निर्देशों के अनुसरण में औद्योगिक विकास अनुभाग-, 500 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान, वादों की पैरवी में निहित व्यय की व्यवस्था हेतु FO 60,00,000/ - (साठ लाख रूपये मात्र) की धनराशि का आबंटन/ स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं तथा आपको प्राधिकृत करते हैं कि आबंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी औद्योगिक विकास अनुभाग-, 5000 शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 2- उपर्युक्त Uedt- में स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगां, जिसके. लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा | 3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु, सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- F--925/ दस-205-23/ 2045, दिनांक 30.03.2075 में निर्गत निर्देशों का कटाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।-2- 4- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2045-46 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-7 लेखा शीर्षक- ''2852-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-06-न्यायालयों में वादों की. WeT- 6- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के ATA डाला जायेगा। भवदीय, (वेदप्रकाश सिंह राजपूत) अनुसचिव। संख्या- 3/ 2045/ 340(॥/ 77-4-205, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- - महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम), ऊ0प्र0, इलाहाबाद | 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आदडिट) , ऊ0प्र0, इलाहाबाद | 3-.... आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर | 4- Sater निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस .आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा Ha कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। 5- ... निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को fla (आय-व्ययक) अनुभाग-। के पत्र संख्या- a-t- 925/ @A-205-23/ 2075, दिनांक 30.03.20i5 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में Acca सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। 6- .... कोषाधिकारी, लखनऊ।| 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन। 8- Is Wise आजा से, (वेदप्रकाश सिंह राजपूत) अनुसचिव।

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