Home India औद्योगिक विकास विभाग औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनिय...
Date: 2020-05-18 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ.प्र. शासन के नियंत्रण वाली कंपनियों और निगमों से संबंधित रिट याचिकाओं, मुकदमों, अवमाननावादों आदि की पैरवी करने और वकीलों की फीस के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्चों को कवर करने के लिए धनराशि के आवंटन की स्वीकृति से संबंधित है। कुल 60,00,000/- रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो कुछ शर्तों के अधीन हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि का आवंटन:** * औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ.प्र. शासन के नियंत्रण वाली कंपनियों और निगमों से संबंधित मुकदमों के लिए 60,00,000 रुपये का आवंटन। * यह आवंटन कुछ शर्तों के अधीन है, और औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ.प्र. शासन की मांग पर धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। * **धनराशि का उपयोग और रिपोर्टिंग:** * आवंटित धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है। * उपयोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र. और वित्त विभाग, उ.प्र. शासन को समय पर जमा किया जाना चाहिए। * **अनुपालन:** * धनराशि के खर्च के लिए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। * **लेखा:** * खर्च वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 लेखा शीर्षक- “2852-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-06-न्यायालयों में वादों की पैरवी-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ:** * **प्रभाव:** आवंटित धनराशि को संभालने और खर्च करने के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है, उपयोग प्रमाणपत्र जमा करना, प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करना और धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। **उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर:** * **प्रभाव:** उन्हें संबंधित जानकारी को सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करना कि धनराशि सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पर अपलोड की जाए और शासन को कार्रवाई की जानकारी दी जाए। **निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ:** * **प्रभाव:** दस्तावेज़ में स्वीकृत धनराशि के बारे में जानकारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पर डलवाया जाए। **कोषाधिकारी, लखनऊ:** * **प्रभाव:** धनराशि के आबंटन के बारे में जानना। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई उल्लेख नहीं है। **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन:** * **प्रभाव:** व्यय नियंत्रण कार्यों से संबंधित होने के कारण, उन्हें दस्तावेज़ में उल्लिखित धनराशि आवंटन से अवगत कराया जाता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई उल्लेख नहीं है। **महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद और प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद:** * **प्रभाव:** उन्हें ऑडिटिंग और लेखांकन उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़ की प्रति प्राप्त होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई उल्लेख नहीं है।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग-1, जिसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित विधिक कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश शासन का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, जिसके कार्यालय ज्ञाप में वित्तीय आवंटन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार महालेखाकार, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश के महालेखाकार, जिन्हें स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर: कानपुर में स्थित उद्योग के आयुक्त और निदेशक, जिन्हें धनराशि व्यवस्थित करने और रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
UeAI-_4/2020/230/77-4 -2020-3 (Fstc)/209 प्रेषक, रजनी led पाण्डेय, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।| औद्योगिक विकास Helse 4 लखनऊ, ath १8..मेई, 2020 faya:- औद्योगिक विकास अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निंगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्तांओं. की. फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-2] में व्यय हेतु धनराशि का आबंटनस्वीकूँति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री<राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, SOW शासन H कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /2020/बींध। -49/दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 मैं जारी निदेशों के अनुसरण में औद्योगिक विकास झनुभाग-, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, dehy, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान; वादों की पैरवी मैं निहित व्यय Al व्यवस्था हेतु W 60,00,000/- (साठ लाख रूपये मात्र) की धनराशि का आवंटन/स्वीकृति इस शर्त के. AMA प्रदान एवं आपको प्राधिकृत करते हैं कि आवंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी, औद्योगिक विकास 'झनुभ्ाग-, उ0प्र0 शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, 2- उपर्युक्त प्रस्तर। मैं. स्वीकृत «धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा. रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन क्रो*समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। 3- उपर्युक्त स्वीकृत Gen के व्यय हेतु, सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के PA AT, संख्या- (/2020/el-4 -749/68-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 मैं निर्गत निर्देशों का<कड़ोई. से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 4- .... छपेयुक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या7 लेखा शीर्षक- “2852-80- सामान्‍य १800५अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-06-न्यायालयों मैं वादों की पैरवी-6-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान” के नामे डाला जायेगा। भअवदीय, (रजनी Hed पाण्डेय) अनुसचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2- संख्या- 4/2020/230(4)/77-4 -2020, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः - महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद। 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद। 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। 4- .... उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि Arca सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करैं। 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध४केसाथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) HAE के कार्यालय-ज्ञॉप, संख्या" /2020/बी- - 49/दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 दूवारा जारी ceive क्रम A Boca सर्वर पर इलवाने का कष्ट करें। 6- कोषाधिकारी, लखनऊ। 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, SOWO शासन। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (रजनी Hed पाण्डेय) अनुसचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research