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Date: 2022-04-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों आदि से संबंधित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी और अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय के लिए 20,00,000 रुपये के आवंटन/स्वीकृति के बारे में है। आवंटन अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए है और यह निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसका अनुपालन किया जाना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *अनुमोदित राशि का आवंटन और उपयोग* - 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई 2022) के लिए 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) की राशि आवंटित की गई है। - आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया जा रहा है, और सदुपयोग प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश और वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। *वित्तीय और व्यय विवरण* - इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000600 न्यायालयों में वादों की पैरवी मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जाएगा। - उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30.12.2021 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। *शासनादेश का निर्गमन और सत्यापन* - आदेश 30 दिसंबर, 2021 के दिनांक और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के 29 मार्च 2022 के शासनादेश के साथ वित्तीय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जारी किया गया है। - दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है और इसलिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को वेबसाइट से सत्यापित किया जा सकता है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मंडल लखनऊ **प्रभाव:** औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के तहत आने वाली कंपनियों से संबंधित रिट याचिकाओं, वादों और अवमाननावादों से जुड़े कानूनी खर्चों के लिए आवंटित धनराशि प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि आवंटित धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 30 दिसंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करें।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश शासन का औद्योगिक विकास अनुभाग-1, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में कंपनियों, निगमों से संबंधित कानूनी मामलों को संभालता है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, जो खर्च के लिए धनराशि आवंटन से संबंधित मामलों को संभालता है। शासनादेश संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30.12.2021: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी एक शासनादेश, जो खर्च के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान): वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखानुदान, जिसे औद्योगिक विकास अनुभाग-1 को मुकदमेबाजी खर्चों के लिए आवंटित किया गया है। लखनऊ, मण्डल लखनऊ: लखनऊ मंडल, उत्तर प्रदेश राज्य में एक स्थान जहां स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाना है।
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EeAM-_4/2022/3TS/46038/2022/00i-77--2022-03budjet-9 प्रेषक, अनिल कुमार, सयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ, मण्डल लखनऊ | औद्योगिक विकास seq str लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2022 विषय:- औद्योगिक विकास अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-।, SOW शासन के. कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/202/a--829/e4H-202- 23/202, दिनांक 30.2.202 में जारी निदेशों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) A प्राविधानित धनराशि BO 60,00,000/- (रूपया साठ लाख मात्र) में से प्रथम चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022) के लिए धनराशि रू0 20,00,000/- (रूपया बीस लाख मात्र) का आवंटन/स्वीकृति औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित Re याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान, वादों की पैरवी में निहित व्यय की व्यवस्था हेतु इस शर्त के साथ प्रदान एवं आपको प्राधिकृत करते हैं कि आवंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-, उ0प्र0 शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों 0-स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। 02-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 Wet के. PACA संख्या- 5/202/at-4-829/E8-202-23/202, दिनांक 30.2.202 A निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। T- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट httpy//shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |2- इस संबंध मैं होने वाला व्यय रुपये 20,00,000 ( रुपये बीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000600 न्यायालयों मैं वादों की पैरवी मानक मद 76 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के AA डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) HEAT के कार्यालय AY संख्या-45/202/बी-- 829/दस-202-23/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 202। एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के शासनादेश संख्या: 5/2022/aAl-{ -224/GA-2022-23/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, अनिल कुमार सयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। FeAI-_4/2022/377S/46038/2022/00-77--2022-03budjet-9, तद्दिनांक। दिनां | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- - महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद। 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद। 3-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। 4- उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस आशेय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) ATH के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- (5/2024/aA- -829/दस-202-23/202, दिनांक 30.2.202। cant जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। 6-कोषाधिकारी,लखनऊ। 7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, अनिल कुमार T- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट httpy//shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |सयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। T- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट httpy//shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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