Home India औद्योगिक विकास विभाग जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड में आ...
Date: 2024-01-31 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट 1, 2 के सभी एवं पाकेट 3 के 30 मीटर चौड़ा मार्ग) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी एक शासनादेश है जो जनपद झांसी में जनरल विपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड में आंतरिक सड़कों और जल निकासी के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3166.25 लाख रुपये की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करता है, जिसकी अनुमानित लागत 9046.44 लाख रुपये है। यह प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति 31 जनवरी, 2024 को जारी की गई है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *स्वीकृति और वित्त पोषण:* * कुल 9046.44 लाख रुपये की लागत पर जनरल विपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड में आंतरिक सड़कों और जल निकासी के निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। * वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3166.25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। *व्यय दिशा-निर्देश:* * स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित कार्यों के लिए और वित्तीय संहिता और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। * आहरित राशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाना चाहिए और केवल उस विशिष्ट कार्य/मद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। *अनुपालन और पूर्व शर्त:* * काम शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। * यूपीडा कार्य की विशिष्टताओं, मानकों और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है और समय पर परियोजना पूर्णता सुनिश्चित करता है। * यूपीडा को सक्षम स्तर से आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ और पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा। *जीएसटी का प्रबंधन:* * परियोजना के तहत अनुमेय जीएसटी की राशि 18% है, जिसका भुगतान वास्तविक देय राशि तक ही सीमित है। *आचरण:* * कार्य के लिए प्रस्तावित मात्रा को अपरिवर्तित माना जाता है। दरों को जाँचा जाना चाहिए। * अन्य:* * राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धन की डुप्लीकेसी या पूर्व स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। * परियोजना को समय पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि लागत या समय में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा)। **प्रभाव:** यूपीडा जनरल विपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट 1, 2 के सभी एवं पाकेट 3 के 30 मीटर चौड़ा मार्ग) परियोजना का संचालन और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। **आवश्यक कार्रवाई:** * धन का कुशलतापूर्वक आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करें। * निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का अनुपालन करें। * नियमित रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण प्रदान करें। **हितधारक:** वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 **प्रभाव:** वित्त विभाग परियोजना के लिए धन आवंटित करने से प्रभावित है। **आवश्यक कार्रवाई:** * उचित लेखांकन और भुगतान सुनिश्चित करें। * आवंटन के अनुसार खर्चों की निगरानी करें।

Key Entities Referenced

जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर: झांसी नोड में आंतरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण से सम्बंधित परियोजना यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसी व्यय वित्त समिति: इस परियोजना के लिए स्वीकृत लागत को अनुमोदित करने वाली समिति। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी संस्था जो नीतियों और नियमों को जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
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संख्या-3/ 2024/|/483039/2024/00-77-3002-003-22-2023 प्रेषक, शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा मैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक. 32/07/2024 विषय:- जनरल विपिन रावत डठिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी ats में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट , 2 के सभी एवं पाकेट 3 के 30 मीटर चौड़ा मार्ग) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 5096/2963/यूपीडा दिनांक 78.7.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपर विपिन wad डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी as में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट , 2 के सभी एवं पाकेट 3 के 30 मीटर चौड़ा मार्ग) हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 9046.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 A व्यय हेतु लागत के सापेक्ष रू0 3766.25 लाख (रुपये इकतीस करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार मात्र ) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि रू0 लाख में) स्वीकत अवमुक्त जनपद कार्य का नाम ८ लागत धनराशि जनपर विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर srs झांसी als में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण ०046 44 366.25 (पाकेट 4, 2 के सभी Ud पाकेट 3 के 30 मीटर चौड़ा ं ं मार्ग) का कार्य। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों I- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर off जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। 2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी यूपीडा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। 4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा। 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य्‌ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। 6- लेबर Ba की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। 7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक A नियमानुसार जमा करायी जायेगी। 8- यूपीडा द्वारा नियमानुसार समस्त्‌ आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 9- प्रायोजनान्तर्गत 8 प्रतिशत जी0एएस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रायोनान्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि वास्ताविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। यूपीडा GANT अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गीत विभिन्‍न कार्यमदों में जीएएस0टी0 सम्मिलित न atl 0- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/यूपीडा का होगा। - प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। I2- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की इष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। |3- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0- 2/2023/ai-- I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 दूवारा जारी दिशा निर्देशों का. पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |4- प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। |5-उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 7-आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। 8-किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,66,25,000 ( रुपये इकतीस करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार मात्र) को. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के. आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-789-X-2023-24, दिनांक 2.0.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव। संख्या एवं दिनांक ded] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- ।. निजी सचिव, माए मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, SOWO शासन। 2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभ्ाग-2 9.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ। |0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- .गा्ड फाइल। आज्ञा से, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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