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PBEAN-4/2026/4/60--2026
(Sl-348459)
प्रेषक,
प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।
महिला कल्याण HAqHT-I लखनऊ:दिनांक:: 6 मार्च, 2026
विषय:- जनपद-लखनऊ में i00-00 की क्षमता के संचालित 02 मानसिक मंदित yet को
भुगतान किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि के सापेक्ष द्वितीय छमाही
की धनराशि Haye करने के संबंध में।
महोदया,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2626/निदेटम0क0/अनुदान/मा0मं0गृ0/2025-26,
दिनांक 0.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26
के लेखा-अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत व्यवस्थित लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण-02-समाज HeAVI-I03-Afeell कल्याण-23-स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से i8 वर्ष
से अधिक आयु वर्ग की मानसिक मंदित महिलाओं हेतु महिला गृहों का संचालन के मानक मद-
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 477.00 लाख (रूपये
चार करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु अवशेष धनराशि BO 238.50
लाख (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये
आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों
(i) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय
जाप दिनांक 27.03.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
(2) निदेशक, महित्रा कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य
कार्य योजना A Beate नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना
स्रोत सेधनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला
कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा
बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही
निर्गत किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग
नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।
(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं
नियमानुसार किया जायेगा।
(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा
fasta दिशा निर्देशों /गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,38,50,000 (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख पचास
हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या-049 लेखा
शीर्षक- 223502I032300-Eiieah संगठनों के माध्यम से i8 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की
मानसिक मंदित महिलाओं हेतु महिला गृहों का संचालन मानक मद-20-सहायता अनुदान-
सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-4-258-)(-2025-26, दिनांक ॥3 मार्च, 2026
में Ure fae Taser की सहमति से fasta किये जा रहे हैं।
भवदीय,
(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक Harel eq प्रेषित :-
l- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड Wis
आज्ञा से,
(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |