Home India औद्योगिक विकास विभाग उत्ततराखण्डु राज्यण को केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी विशेष औद...
Date: 2015-03-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्ततराखण्डु राज्यण को केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी विशेष औद्योगिक सुविधाओं के द़ष्टिगत प्रदेश में 100 करोड रूपये या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा औद्योगिक इकाइयों हेतु प्रदत्ते सुविधाओं के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

यह कार्यालय ज्ञापन 30 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-6 द्वारा जारी किया गया है। ज्ञापन में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में दायर रिट याचिका संख्या 1468 (एम/बी)/2012 के आदेश के अनुपालन की जानकारी है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निर्णय लिया है और इस संबंध में 11 फरवरी, 2015 के शासनादेश की प्रति भेजी है। प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु कई अधिकारियों और औद्योगिक इकाइयों को भेजी जाती है।

Key Entities Referenced

उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ, जिसका उल्लेख औद्योगिक इकाइयों को दी गई सुविधाओं के मामले में दायर रिट याचिका में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय, जिसके आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। जुबिलिएण्ट लाइफ साइन्सेज लि०: एक औद्योगिक इकाई जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग, जो ज्ञाप जारी कर रहा है। उत्तराखण्ड: वह राज्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक सुविधाएं दी गई हैं।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 संख्या- 545/77-6-5-0(eea)-04E0HI0- 2(Hfaate) दिनांक 30 मार्च, 205 कार्यालय ज्ञाप उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी विशेष औद्योगिक सुविधाओं के द्ष्टिगत प्रदेश में 00 करोड रूपये या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा. औद्योगिक इकाइयों हेतु प्रदत्त सुविधाओं के प्रकरण A Al seq न्यायालय, लखनऊ बेंच, लंखनेऊ में दायर Re याचिका संख्या (468(va/st)/20i2, जुबिलिएण्ट लाइफ साइन्सेजलि0. बैनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित Al उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2:08:3 एवं उक्त के क्रम मैं विशेष अनुज्ञा याचिका AeIr2650i/20i4 एवं इसके साथ सम्बदूध अनुज्ञा याचिका UEA-26703/20i4 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय दूवारा पारित. Heer दिनांक 08-0:-5 के अनुपालन में, उत्तर VAI सरकार दूवारा लिए गए निर्णय .संबंधी शासनादेश संख्या 70/77-6- 5-0(टैक्स)-04टी0सी0-2(कैबिनेट), दिनांक 7:-02-5 Ar ula सूचनार्थ संलग्न कर प्रेषित er संलग्नक- यथोक्त (कंचन TAT) विशेष सचिव संख्या: 545 (4)/77-6-45-70 (टैक्स)-04-.टीसी-2(कैबिनेट). तद्दिनांक:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ. एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- () मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ। (2) प्रबन्ध निदेशक, frau, Hy भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। (3) प्रतिनिधिगण संबंधित औद्योगिक इकाइयां यथा- वैकमेट इण्डिया feo, मथुरा/सुखबीर एग्रो एनर्जी लि0,. गाजीपुर एवं शाहजहांपुर steve इस्पात लि0, गोरखपुर/ बिन्दल UUs: लि0, मुजफफरनगर/के0आर0पल्प एण्ड पेपर्स लि0, शाहजहांपुर/टाटा मोटर्स लिए0, लखनऊ/ '__ जुबिलिएण्ट लाइफ साइन्सेज लि0, गजरौला, जे0पी0एनगर/अल्टाटेक सीमेण्ट लि0,;*अलीगढ़/रिमझिम इस्पात, हमीरपुर/बजाज इको0, लखीमपुर/बजाज इको0, गोण्डा। (4) श्री अनुव्रत शर्मा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, AO उच्चतम न्यायालय, नई दिल्‍ली। (5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग। (6) गार्ड फाइल। आजा से, (ए0पी0 तिवारी) उप सचिव

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