Home India बेसिक शिक्षा विभाग परियोजना मुख्‍यमंत्री मॉडल कम्‍पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी...
Date: 2026-02-16 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

परियोजना मुख्‍यमंत्री मॉडल कम्‍पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक), ग्राम राटौटी, विकास खण्‍ड पिनाहट, तहसील-बाह, जनपद- आगरा (द्वितीय तहसील) के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

Issued by बेसिक शिक्षा विभाग · बेसिक शिक्षा विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़, जो 16 फरवरी, 2026 को जारी किया गया है, आगरा जिले की बाह तहसील के राटौटी गाँव में प्रस्तावित मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक) के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। परियोजना के लिए कुल अनुमानित लागत 2415.90 लाख रुपये है, और आरंभिक रूप से 1207.95 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की जाएगी। परियोजना का उद्देश्य बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** * मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के लिए 2415.90 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। * 1207.95 लाख रुपये की प्रारंभिक किस्त, कुल लागत का 50% जारी किया जाएगा। * स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रांट संख्या-71 के तहत खर्च की जाएगी, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा विकास कार्य शीर्षक के तहत। * **कार्यान्वयन:** * उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, नामित कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्माण कार्य करवाएगा। * परियोजना को स्वीकृत लागत के भीतर यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, बिना किसी भविष्य के संशोधन की अनुमति के। * इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्वीकृत धनराशि को विशेष कार्य/मद के लिए ही उपयोग किया जाए। * कार्य की विशिष्टियों, मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा और कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। * **अनुपालन:** * वित्तीय पुस्तिका के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। * सेंटेज चार्जेज को लेकर वित्तीय (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश का पालन किया जाए। * श्रम विभाग को नियमानुसार श्रम शुल्क का भुगतान किया जाए। * परियोजना में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे कि नए कार्य को बढ़ाना, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किए जाएंगे। * पी०एफ०ए०डी० की शर्तों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** * **प्रभाव:** परियोजना के समग्र निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन, वित्तीय नियमों का पालन और किसी भी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जवाबदेह होने के लिए कदम उठाएं। **उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ** * **प्रभाव:** निर्माण के कार्यान्वयन, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन और निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करें। **जिलाधिकारी, जनपद- आगरा** * **प्रभाव:** अपने जिले के भीतर परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना की प्रगति की निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए समन्वय करें। **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जनपद- आगरा** * **प्रभाव:** परियोजना निधि के वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करें, खर्चों का हिसाब रखें और धन का सही वितरण करें। **श्रम विभाग** * **प्रभाव:** श्रम उपकर के संग्रह के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के लिए श्रम उपकर एकत्र करें।

Key Entities Referenced

मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की एक परियोजना जिसमें प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की योजना है। बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नीतियों और योजनाओं के लिए जिम्मेदार है। समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। आगरा (जिला): उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ प्रस्तावित मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थित है। उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ: उत्तर प्रदेश की एक नामित कार्यान्वयन एजेंसी जो प्रश्नगत प्रायोजना (प्रोजेक्ट) का निर्माण कार्य कराएगी।
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सं(cid:783) या- 37/2026/।/1240744/2026-68-5099/581/2025 (cid:366)ेषक, सूय(cid:330)नाथ उपा(cid:801) याय, अुन सिचव, उ(cid:517)र (cid:366)देश शासन। सेवा म(cid:336), महािनदेशक, (cid:715)ू ल िश(cid:407)ा एवं रा(cid:475) प(cid:303)रयोजना िनदेशक, सम(cid:356) िश(cid:407)ा, उ(cid:517)र (cid:366)देश, लखनऊ। बेिसक िश(cid:407)ा अनुभाग-5 लखनऊ: िदनांक 16 फरवरी, 2026 िवषय: प(cid:303)रयोजना मु(cid:783)य मं(cid:361)ी मॉडल क(cid:817) पोिजट िव(cid:552)ालय ((cid:366)ी-(cid:366)ाइमरी से क(cid:407)ा-12 तक), (cid:356)ाम राटौटी, िवकास ख(cid:796) ड िपनाहट, तहसील-बाह, जनपद- आगरा (ि(cid:554)तीय तहसील) के िनमा(cid:330)ण हेतु (cid:366)शासकीय एवं िव(cid:517)ीय (cid:738)ीकृ ित। महोदया, उपयु(cid:330)(cid:389) िवषयक अपने प(cid:361)ांक: िन0का0/स0िश0/6737/2025-26, िदनांक 11 िदस(cid:817) बर, 2025 का कृ पया संदभ(cid:330) (cid:356)हण करने का क(cid:700) कर(cid:336), िजसके (cid:554)ारा मु(cid:783) यमं(cid:361)ी मॉडल क(cid:817) पोिजट िव(cid:552)ालय ((cid:366)ी- (cid:366)ाइमरी से क(cid:407)ा-12 तक), (cid:356)ाम राटौटी, िवकास ख(cid:796) ड िपनाहट, तहसील-बाह, जनपद- आगरा (ि(cid:554)तीय तहसील) के िनमा(cid:330)ण हेतु िव(cid:797) तीय (cid:830) वीकृ ित िनग(cid:330)त िकये जाने का अनुरोध िकया गया है। 2- इस स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) मुझे यह कहने का िनदेश (cid:352)आ है िक मु(cid:783) यमं(cid:361)ी मॉडल क(cid:817) पोिजट िव(cid:552)ालय ((cid:366)ी-(cid:366)ाइमरी से क(cid:407)ा-12 तक), (cid:356)ाम राटौटी, िवकास ख(cid:796) ड िपनाहट, तहसील-बाह, जनपद- आगरा (ि(cid:554)तीय तहसील) के िनमा(cid:330)ण हेतु (cid:366)ायोजना रचना एवं मू(cid:821) यांकन (cid:366)भाग (पी0एफ0ए0डी0) (cid:554)ारा परी(cid:407)णोपं रा(cid:802) त आंकिलत लागत (cid:349)0 2415.90 लाख ((cid:348)पये चौबीस करोड़ प(cid:802) (cid:363)ह लाख न(cid:813) बे हजार मा(cid:361)) (18% जी.एस.टी. सिहत) की धनरािश को (cid:826) यय िकये जाने की (cid:366)शासकीय एवं िव(cid:797) तीय (cid:830) वीकृ ित तथा उ(cid:779) त के सापे(cid:407) (cid:366)थम िक(cid:827) त के (cid:349)प म(cid:336) 50 (cid:366)ितशत धनरािश अथा(cid:330)त (cid:349)0 1207.95 लाख ((cid:349)पये बारह करोड़ सात लाख पंचानबे हजार मा(cid:361)) की धनरािश अवमु(cid:389) कर (cid:681)य िकए जाने की (cid:830) वीकृ ित (cid:373)ी रा(cid:475)पाल िन(cid:635)िल(cid:304)खत शत(cid:344) के अधीन (cid:366)दान करते ह(cid:339) :- 1. 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(cid:366)ायोजना का काय(cid:330) अनुमोिदत लागत म(cid:336) ही यथाशी(cid:357) पूण(cid:330) कराया जाना सुिनि(cid:686)त िकया जाय तथा भिव(cid:712) म(cid:336) योजना का कोई भी पुनरी(cid:407)ण (cid:738)ीकार नही ंहोगा। 1- यह शासनादेशइल(cid:200)े (cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232)त ा(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।8. यह अिनवाय(cid:330) (cid:349)प से सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा िक (cid:830) वीकृ त िकये जा रहे इस काय(cid:330) हेतु पूव(cid:330) म(cid:336) रा(cid:789) य सरकार अथवा िकसी अ(cid:802) य (cid:375)ोत से धनरािश (cid:830) वीकृ त नही की गयी है तथा न ही यह काय(cid:330) िकसी अ(cid:802) य काय(cid:330)योजना म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)िलत है। 9. स(cid:336)टेज चाज(cid:337)ज के संबंध म(cid:336) िव(cid:517) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश िदनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुिन(cid:686)त िकया जायेगा। 10. (cid:366)ायोजना म(cid:336) कोई उ(cid:671)ेखनीय प(cid:303)रवत(cid:330)न जैसे-नये काय(cid:330) बढ़ाना, (cid:366)(cid:830) तािवत काय(cid:344) के आकार म(cid:336) वृ(cid:304)(cid:544) एवं अ(cid:802) य उ(cid:787) च िविशि(cid:700)यॉ इ(cid:830) तेमाल करना इ(cid:797) यािद, स(cid:407)म (cid:830) तर का पूव(cid:330) अनुमोदन (cid:366)ा(cid:810) त िकए िबना नही ंिकया जायेगा। 11. (cid:366)(cid:827) नगत प(cid:303)रयोजना के संबंध म(cid:336) पी0एफ0ए0डी0 की शत(cid:344)/िदशा-िनद(cid:337)शो ंका कड़ाई से अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा तथा िकसी भी िव(cid:797) तीय अिनयिमतता का उ(cid:797) तरदािय(cid:797) व आपका होगा। 3- इस स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) होने वाला (cid:681)य वत(cid:330)मान िव(cid:517)ीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) अनुदान सं(cid:421)ा-71 के अ(cid:566)ग(cid:330)त लेखा शीष(cid:330)क-‘4202-िश(cid:407)ा, खेलकू द, कला तथा सं(cid:715)ृ ित पर पूंजीगत प(cid:303)र(cid:681)य-01-सामा(cid:586) िश(cid:407)ा-201- (cid:366)ार(cid:304)(cid:641)क िश(cid:407)ा-04-बेिसक िश(cid:407)ा प(cid:303)रषद (cid:554)ारा संचािलत (cid:366)ाथिमक एवं उ(cid:787) च (cid:366)ाथिमक िव(cid:552)ालयो ं म(cid:336) अव(cid:830) थापना सुिवधाओ ंका िवकास-24-वृहद िनमा(cid:330)ण काय(cid:330)’ मद के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश िव(cid:517) िवभाग के अशासकीय सं(cid:421)ा-ई-11-340-X-2025-26 िदनांक 16 फरवरी, 2026 म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) उनकी सहमित से िनग(cid:330)त िकया जा रहा है। भवदीय, सूय(cid:330)नाथ उपा(cid:801) याय अनु सिचव। सं(cid:421)ा एवं िदनांक तदैव। (cid:366)ितिलिप: िन(cid:635)िल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आव(cid:692)क काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषतः- 1. िनजी सिचव, मा0 रा(cid:789) य मं(cid:361)ी ((cid:830) वतं(cid:361) (cid:366)भार), बेिसक िश(cid:407)ा िवभाग, उ0(cid:366)0 । 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, (cid:366)थम, उ(cid:517)र (cid:366)देश, (cid:366)यागराज। 3. िजलािधकारी, जनपद- आगरा। 4. िश(cid:407)ा िनदेशक (बेिसक), उ(cid:797) तर (cid:366)देश, लखनऊ। 5. िव(cid:797) त िनयं(cid:361)क, बेिसक िश(cid:407)ा, उ(cid:797) तर (cid:366)देश, लखनऊ। 6. मु(cid:783) य कोषािधकारी, जवाहर भवन/कले(cid:387)(cid:332)ेट, लखनऊ। 7. मु(cid:783) य कोषािधकारी, जनपद- आगरा । 8. िजला बेिसक िश(cid:407)ा अिधकारी/िव(cid:797) त एवं लेखािधकारी, बेिसक िश(cid:407)ा, जनपद- आगरा । 9. (cid:366)ब(cid:802) ध िनदेशक, उ0(cid:366)0 (cid:366)ोजे(cid:779) ट काप(cid:342)रेशन िल0, लखनऊ/स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त प(cid:303)रयोजना (cid:366)ब(cid:802) धक। 10. िव(cid:797) त ((cid:826) यय-िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-11, उ0(cid:366)0 शासन। 11. िव(cid:797) त (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1/2/3, उ0(cid:366)0 शासन। 12. बेिसक िश(cid:407)ा अनुभाग-2, उ0(cid:366)0 शासन। 13. गाड(cid:330) फाइल। आ(cid:466)ा से सूय(cid:330)नाथ उपा(cid:801) याय अनु सिचव। 1- यह शासनादेशइल(cid:200)े (cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232)त ा(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।

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