**Executive Summary**
This document, issued by the Uttar Pradesh government on February 27, 2026, grants administrative and financial approval for the construction of 12 small bridges in various rural districts under the state's planned scheme. A total of ₹1863.73 lakh is approved for the project, with ₹372.75 lakh released for the fiscal year 2025-2026 from Grant No. 57 and 83.
**Key Points / Main Content**
* **Project Approval:**
* Administrative and financial approval granted for the construction of 12 small bridges in rural districts.
* Total approved budget: ₹1863.73 lakh.
* Amount released for FY 2025-2026: ₹372.75 lakh from Grant No. 57 (₹293.70 lakh) and Grant No. 83 (₹79.05 lakh).
* **Project Details:**
* Details of each bridge construction project are specified, including location, name of work, total cost, and allocated funds for FY 2025-2026.
* Construction projects span across districts such as Amethi, Ayodhya, Barabanki, Sultanpur, Ballia, Basti and Sant Kabir Nagar.
* **Conditions and Restrictions:**
* Technical approval must be obtained from the competent authority before starting the work, as per financial regulations.
* Land acquisition and utility shifting must be completed before construction begins.
* Expenditure must adhere to financial regulations and government orders.
* With very few exceptions, the allocated amount can only be spent on the specified project.
* Labour Cess has to be paid to the labour department.
* Requires the project to be completed on time and avoid cost overruns.
* Follow the protocol for fund release as per government order no-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, dated 17 May, 2023
* G.S.T is part of the allocation
**Impact Analysis**
**Impact**: Ensuring projects adhere to departmental rules/standards.
**Action Required**: Ensuring projects adhere to departmental rules/standards
**Impact**: Responsible for completing the project within budget, time, and in accordance with specified standards.
**Action Required**: Ensure compliance with all conditions and restrictions outlined in the order.
**Impact**: Monitor project progress and costs, ensuring accurate accounting and compliance with financial regulations.
**Action Required**: Notified to note the details and take necessary action.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh: The Indian state where the policy is applicable, as indicated by 'उत्तर प्रदेश शासन'.
Lok Nirman Vibhag: The Public Works Department, the primary implementing agency for the construction of bridges.
State Plan (Rural): State government planning related to villages. The policy pertains to administrative and financial sanctions for constructing small bridges under the State Plan (Rural).
संख्या-54/2026/|/253534/2026/23-6099/38/2026
प्रेषक,
सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026
विषय:- राज्य योजनान्तर्गत (ग्रामीण) के कतिपय जनपदों के कुल i2 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कायलिय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के
कतिपय पत्रांक (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 2 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 863.73 लाख (रूपये HERE
करोड़ तिरसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान
0-57 से BO 29370 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू079.05 लाख अर्थात कुल
रू0 372.75 लाख (रूपये तीन करोड़ बहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशिचालू वित्तीय वर्ष
2025-2026 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित Hadad किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
(धनराशि लाख रूए में)
pol मुख्य अभियन्ता|। जनपद कार्य का नाम लागत | वित्तीय वर्ष 2025-26 में. | कार्यदाय
सं0| सेतु विंग का (लाख रू0 आवंटन संस्था
पत्रांक में) | अनुदान अनुदान |कुल योग
सं0-57 | सं0-83 | (6+7)
। 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7| 337348/25 | अमेठी जनपद अमेठी में निजामुद्दीनपुर से | [2092 | 79.05 | 573 | 2478 लिो0नि0वि0
[.04..25 मोहिद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग (अ0जि0मा0)
के किमी0- में स्थित स्थानीय नाले पर
बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान
पर 4x7 मी0 स्पान की आर0सी0सी बाक्स
कल्वर्ट के निर्माण का कार्य।
2 | 334233/25 | अमेठी जनपद अमेठी में गौरीगंज मुसाफिरखाना | 002.80 | 76.20 | 436 | 20.56 लि0नि0वि0
9.07..25 मार्ग से बासूपुर अन्य जिला मार्ग के
किमी0-7 में अमेठी रजवाहा पर सकरी
पुलिया के स्थान पर 3)(3:3 मी0 नई
पुलिया का निर्माण कार्य।
3 | 428806/26 | अयोध्या जनपद अयोध्या में रौनाही ड्योढ़ी मार्ग पर| 299.62 |47.2. | 72.7: | 59.92 लो0एनिएवि0
Dt. 27.0.26 शारदा सहायक नहर बडी पर 3x8.30 Alo
UM लघु सेतु का निर्माण कार्य।
4 | 345875/25 | अयोध्या जनपद अयोध्या में महुलारा सम्पर्क मार्ग | 7035 | 2684 [7.23 | 34.07 लि0नि0वि0
(>77..25 कि०मी0-02 से तुलापुर साउ का पुरवा
सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-02 में 4x6 मी0
UM आर0सी0सी0 लघु सेतु (बाक्स
कल्वर्ट) एवं Usa मार्ग का निर्माण का
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्य।
अयोध्या जनपद अयोध्या मेंमुकीमपुर उर्फ 345875/25
Dt.77.77.25 पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग के
- 42.97 22.53
कि0मी0 02 में
क्षतिग्रस्त आर्च पुलिया के स्थान पर
3x6x4 मी0 MIA आर0सी0सी0 (बाक्स
कल्वर्ट) एवं पंहुच मार्ग का नव निर्माण का
कार्य।
.06 28.59 0नि0वि0
345875/25 अयोध्या जनपद अयोध्या में पूरब गांव सम्पर्क म 72.89 7.49 3.09 4.58 0नि0वि0
के कि0मी0 03 में स्थित स्थानीय नाले
Dt.77.77.25
Rix6 Flo MA आरणए्सीएसी0
पुलिया बाक्स Head एवं पंहुच मार्ग का
निर्माण का कार्य।
3822/0/25 बाराबंकी जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हरख 44.08 22.7 6.7] 28.82 0नि0वि0
Dt.6.72.25 में बाराबंकी-जैदपुर-सिद्धौर -देवीगंज-
सुबेहा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी-
20 पर स्थित अकबर अली कटरा नाला
पर x6x4 मीटर UA आर0सी0सी0
बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।
3822/0/25 बाराबंकी जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हरख 224.48 35.38 9.52 44.90 0नि0वि0
Dt.6.72.25 में सलेमपुर-भानमऊ-जैदपुर-
सफदरगंज-बदोसरायं मार्ग (प्रमुख जिला
मार्ग) के feorto-i6 में ut नदी पर
3x5x5 मीटर स्पान के लघु सेतु
(आर0सी0सी0 बाक्स Head) का निर्माण
कार्य |
43243/26 सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर में पडरे (रामनगर 45.29 7.4 .92 :
Dt.23.0.26 माईनर) से कनेहटी मार्ग के किमी0-0 में
क्षतिग्रस्त Ud संकरें सेतु के स्थान पर
3x2x2 मी0 GM आर0सी0सी0 बाक्स
कल्वर्ट का निर्माण कार्य।
.06 0नि0वि0
0 345858/25 बलिया जनपद बलिया में ब्लाक दुबहड़ के 56.99 24.74 ~
Dt.77.77.25 अन्तर्गत ग्राम पाण्डेय डेरा में पुलिया एवं
एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।
.66 37.40 0नि0वि0
॥॥ 333836/25 बस्ती जनपद बस्ती में गौर वाल्टरगंज जोगिया
चौराहे से
Dt.07.77.25
4.25 6.50 .75 8.25 0नि0वि0
कवलसिया मार्ग के किमी0- में
3x2x2 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण
ore |
2 35000/25 संतकबीरनगर जनपद संतकबीरनगर में सियरकला 342.09 53.9] 4.5] 68.42 0नि0वि0
Dt. 79.7.25 चौबेपुवा art मार्ग पर
6X6x6 HO UA के बाक्स Head के
निर्माण का कार्य।
कुल योग 863.73 293.70 79.05 372.75
नियम शर्ते/प्रतिबन्धों
|- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 Hems-2 के प्रस्तर-38 में
वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा
सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये
तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
3- प्रयोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर
शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि कार्य कीआवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि
बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय
Wee दशा में किया जायेगा।
5- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की
जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश
WO-W-2-23/S-209I-77(4)/75 दिनांक 25-0I-20 के साथ पठित शासनादेश WO-T-2-7606/ae-
20|4-7(4)/75 दिनांक ॥। नवम्बर 204 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित
की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-0-20॥ के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति
लेखाशीर्षक 054- Sh तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-0 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर Sct}
द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
6- लेबर Fe की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को Sad धनराशि का नियमानुसार
भुगतान किया जायेगा।
7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
8- व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9- वित्त विभाग के शासनादेश FVAT-0/202/al-2-96/@H-202-0/99, दिनांक 22 मार्च, 202 के
अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0
गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है
कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत i0 प्रतिशत से अधिक की
वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन
पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय
वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
0- वित्त विभाग के शासनादेश BWA -0I/2023/T-2-60/4N-2023-77(4)/75, दिनांक ॥7 मई,2023
के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु
द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के
अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें
पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से
अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की
धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
॥- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के
अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।
2- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में
अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
3- प्रायोजनान्तर्गत 8 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का
दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में
वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, fe, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं
का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
i4- लोक निर्माण विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के विभाग के
मुख्य अभियन्ता स्तर से अनुमोदित एवं परीक्षित भी हो। Gad के आधार पर ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से
सम्बच्धित कार्य Fat में धनराशि अनुमन्य की जायेगी।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया
है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का
होगा।
6- यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।
॥7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चोड़ाई इत्यादि पक्के स्ट्रक्चर्स यथा
पुल, पुलिया, Sa इत्यादित का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों (Standards) के अनुसार
कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित पुल/पुलियों का इक्सटेंशन-तथा-नाला-नाली आदि का निर्माण का निर्माण
का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के सरिखण में
आने वाले पक्के CR (पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों में पूर्व
निर्धारित फारमेशन fase (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।
9- परियोजना को निश्चित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं RE ओवर रन
इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।
20- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त
करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
2I- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत
का आंकलन किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चोड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में
संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये
बिना नहीं किया जायेगा।
22- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति jae) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की
तकनीकी स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में
किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य
योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
23- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा
में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य
अभियन्ता (मु0-) Ud Ward क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की
लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बश्चित क्षेत्रीय
मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।
24- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना
के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्र प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग का होगा।
25- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |26- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की
साप्ताहिक समीक्षा सम्बच्चित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा
विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।
27- वित्त विभाग के Hares ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025-23॥/2025, दिनांक 27-03-
2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
28- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप aay से सम्बन्धित
बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0/डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग-। के शासनादेश GRAT-0/2022/S--345/aa-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों
के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने
के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कायलिय ज्ञाप PAM-3/2022/C-2-76/4A-2022-0(9)/95,
दिनांक 3-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों काअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
29- Yeo चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन
विषयक वित्त विभाग के शासनादेश GRAT-0I/2023/U-2-60/GH-2023-7(4)/75, दिनांक ॥7-05-
2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-॥7(4)/75, दिनांक 9-05-2023 में
निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।
30- उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं
विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बश्चित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का
होगा।
2-.. इस संबंध में होने वाला व्यय () SUG 2,93,70,000 ( रुपये दो करोड़ तिरानबे लाख UR
हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक
50540400403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 Jed निर्माण कार्य (2) रुपये 79,05,000 (
रुपये उनासी लाख पाँच हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या
083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य
के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-5-8-946-)(-2025-26, दिनांक 79-2-2026 HW Ue
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(सुबास राम)
उप सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, Safe क्षेत्र।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ |
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
7- संबंधित कोषाधिकारी |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रे, लखनऊ |
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 |
0- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-/2 |
N- बजट आवंटन अधिकारी/नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
2- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(सुबास राम)
उप सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |