Date: 2026-02-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जनपद चन्दौली/वाराणसी में मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 21.00 से चैनेज 32.235 तक 04/06 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 11.235 किमी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश इस प्रकार है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ चन्दौली/वाराणसी जिले में मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) पर चैनेज 21.00 से 32.235 तक 04/06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लंबाई 11.235 किमी) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बारे में है, जिसकी मूल स्वीकृति 07-01-2022 को रू 32884.01 लाख की लागत पर प्रदान की गई थी और अब व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू 32593.08 लाख है। दस्तावेज़ राज्यपाल की ओर से शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह अनुमोदन 16-02-2026 को जारी किया गया है।
**मुख्य बातें**
*स्वीकृति और लागत:*
- इस परियोजना को 32593.08 लाख रूपये की लागत पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जो मूल स्वीकृत लागत 32884.01 लाख रूपये से कम है।
*अनुपालन आवश्यकताएँ:*
- परियोजना शुरू करने से पहले वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-6 के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
- कार्यान्वयन एजेंसी/विभाग कार्य की विशिष्टताओं, मानकों और गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
*वित्तीय और लेखा:*
- व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्माण लागत पर अधिष्ठान व्यय का लेन-देन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रेडिट करके जमा किया जाना चाहिए।
- परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और प्रारंभिक किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जानी चाहिए, जिसके बाद निविदा लागतों के साथ संरेखण के लिए मूल्यों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए, और उसके बाद किश्तें दी जानी चाहिए।
- परियोजना में लागत में कोई भी कमी राजकोष में जमा करानी होगी।
- मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
*भूमि और मुआवज़ा:*
- भूमि अधिग्रहण के लिए 117.33 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं।
- इमारतों को ध्वस्त करने या मुआवजा देने के लिए 872.38 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं।
*उपयोगिता और वन:*
- यू०पी०पी०सी०एल० कार्यों के लिए 1271.97 लाख रूपये, पाइप लाइन शिफ्टिंग के लिए 315.14 लाख रूपये, वन विभाग के लिए 292.19 लाख रूपये और धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग के लिए 273.35 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं।
- यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्यों का सत्यापन और पुनर्वैलिडेशन स्वयं किया जाना चाहिए।
*जी०एस०टी०:*
- परियोजना के तहत 18% जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य है, और जी०एस०टी० का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें विभाग/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
*अन्य आवश्यकताएँ:*
- निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ और पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त की जानी चाहिए।
- लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त होने के फलस्वरूप कार्यों से संबंधित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।
- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2024/बी-1-352/दस-2025-231-2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
*आवंटन:*
- इस परियोजना का व्यय विशिष्ट लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
*प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ:*
- **प्रभाव:** यह दस्तावेज़ परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति को सूचित करता है, जिसमें विशिष्ट निर्देश और अनुपालन आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में उल्लिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, जैसे वित्तीय और तकनीकी मंजूरी प्राप्त करना, व्यय को संभालना और प्रासंगिक हितधारकों के साथ समन्वय करना।
*विभागीय और कार्यान्वयन अधिकारी:*
- **प्रभाव:** परियोजना के कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं।
- **आवश्यक कार्रवाई:** निर्देशों का पालन करें, शर्तों को पूरा करें और सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य स्वीकृत शर्तों और दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएँ।
Key Entities Referenced
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक निर्माण विभाग।
जनपद चन्दौली/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के चन्दौली और वाराणसी जिले, जहाँ सड़क निर्माण का कार्य किया जाना है।
मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120): राज्य मार्ग संख्या-120 जो मोहनसराय से दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया तक जाती है।
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318: वित्तीय मामलों पर सरकार के दिशा-निर्देशों का दस्तावेज़।
व्यय वित्त समिति: खर्च से जुड़े वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने वाली समिति।
स(cid:201)ं य ा-78/2026/।/1239406/2026/23-11099(099)/192/2021
(cid:292)ेषक,
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उ(cid:419)र (cid:292)देश शासन।
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लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग,
उ(cid:419)र (cid:292)देश लखनऊ।
लोक िनमाण(cid:91) अनभु ाग-11 लखनऊ: (cid:465)दनांक: 16-02-2026
(cid:466)वषय:- जनपद च(cid:219) दौली/वाराणसी म(cid:581) मोहनसराय-द(cid:547)नदयाल उपा(cid:218) याय नगर-च(cid:465)कया माग (cid:91) (रा(cid:207) य
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स(cid:201)ं या-263/पी0जे011/15पी0जे0/25, (cid:465)दनांक 10-09-2025 के स(cid:219)दभ (cid:91) म(cid:581) मझु े यह कहने का
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1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।(5) (cid:229) यय (cid:466)व(cid:215) त सिमित (cid:430)ारा लगायी गयी शत(cid:574) का पणू त(cid:91) य: अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
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शासनादेश स0ं -ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 (cid:465)दनांक 11 नव(cid:224) बर 2014 (cid:430)ारा जार(cid:547)
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(7) (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के शासनादेश सं(cid:201) या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, (cid:465)दनाकं
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(cid:466)व(cid:215) त सिमित (cid:430)ारा (cid:466)वचार नह(cid:547)ं (cid:465)कया जायेगा।
(8) (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के शासनादेश सं(cid:201) या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, (cid:465)दनांक
17 मई,2023 के अनुसार प(cid:464)रयोजना क(cid:551) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित व (cid:292)थम (cid:465)क(cid:230) त म(cid:227)ू या(cid:465)ं कत लागत पर
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(9) लेबर ससे क(cid:551) धनरािश इस शत (cid:91) के अधीन होगी (cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:416) धनरािश का
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(10) म(cid:227)ू य(cid:305)ास िनिध क(cid:551) धनरािश सुसंगत लखे ाशीषक(cid:91) म(cid:581) जमा करायी जायेगी।
(11) (cid:292)ायोजना (cid:292)(cid:232) ताव/आगणन म(cid:581) भूिम अ(cid:218)य ाि(cid:431) (0.082 हे(cid:200)ट ेयर) हेतु लागत
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होते हुए (cid:219) यूनतम आव(cid:230) यकता एव ं सुसंगत (cid:466)व(cid:215) तीय िनयम(cid:585) के अधीन भिू म अ(cid:218) याि(cid:431)/अिध(cid:274)हण
सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाय।
(12) (cid:292)ायोजना (cid:292)(cid:232) ताव/आगणन म(cid:581) भवन(cid:585) के (cid:218) व(cid:232) तीकरण/मुआवजा हेतु (cid:510)0 872.38 लाख का
(cid:292)ा(cid:466)वधान (cid:465)कया गया है। (cid:466)वभाग (cid:430)ारा सम(cid:232) त (cid:466)विधक पहलुओं पर आ(cid:230) व(cid:232) त होते हुए (cid:219) यूनतम
आव(cid:230) यकता एवं वा(cid:232) त(cid:466)वक (cid:229) यय के आधार पर ससु ंगत (cid:466)व(cid:215) तीय िनयम(cid:585) के अधीन भुगतान
सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाये।
(13) (cid:292)ायोजना (cid:292)(cid:232) ताव/आगणन म(cid:581) य0ू पी0पी0सी0एल0 काय(cid:574) हेतु (cid:510)0 1271.97 लाख, पाइप
लाइन िश(cid:468)(cid:221)टंग हेतु (cid:510)0 315.14 लाख, वन (cid:466)वभाग हेतु लागत (cid:510)0 292.19 लाख तथा धािमक(cid:91)
(cid:232) थल(cid:585) क(cid:551) िश(cid:468)(cid:221)टंग हेतु (cid:510)0 273.35 लाख का (cid:292)ावधान (cid:465)कया गया है। (cid:466)वभाग (cid:430)ारा य(cid:465)ू टिलट(cid:547)
िश(cid:468)(cid:221)टंग से स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत काय(cid:574) का Verification & revalidation (cid:232) वयं करते हुए (cid:219) यूनतम
आव(cid:230) यकता एवं वा(cid:232) त(cid:466)वक (cid:229) यय के आधार पर सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाय।
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।(14) (cid:292)ायोजना (cid:292)(cid:232) ताव/आगणन म(cid:581) (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत यू(cid:465)टिलट(cid:547) िश(cid:468)(cid:221)टंग काय(cid:574) हेतु स(cid:224)ब (cid:468)(cid:219)धत (cid:466)वभाग(cid:585)
से तकनीक(cid:551) (cid:232) वीकृित, (cid:232) वािम(cid:215) व का (cid:292)माण-प(cid:287) तथा अवमु(cid:200) त धनरािश के साप(cid:162)े (cid:229) यय धनरािश
उपभोग (cid:292)माण-प(cid:287) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:292)ा(cid:220) त (cid:465)कया जाये तथा बचत धनरािश को राजकोष म(cid:581) जमा
कराया जाये।
(15) (cid:292)ायोजना म (cid:581) अिध(cid:231)ठ ान (cid:229) यय हेतु िनमा(cid:91)ण लागत का 6.875 (cid:292)ितशत पूव (cid:91) म (cid:581) (cid:232) वीकृत लागत
(cid:510)0 1778.46 लाख को वक(cid:91) डन म(cid:581) स(cid:468)(cid:224)मिलत (cid:465)कया गया है। (cid:466)वभाग (cid:430)ारा यह सिु न(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया
जायेगा (cid:465)क अिध(cid:231)ठ ान (cid:229) यय हेतु अवमु(cid:200) त धनरािश को िनयमानुसार (cid:465)डपा(cid:468)जट (cid:465)कया गया है
अथवा नह(cid:547)ं। य(cid:465)द नह(cid:547)ं, तो उ(cid:200) त धनरािश को (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के शासनादेश के (cid:272)म म(cid:581) कायव(cid:91) ाह(cid:547)
सुिन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जाये।
(16) (cid:292)ायोजना(cid:219) तगत(cid:91) 18 (cid:292)ितशत जी0एस0ट(cid:547)0 क(cid:551) धनरािश अनुम(cid:219) य कर द(cid:547) गयी है। (cid:466)वभाग
(cid:430)ारा सुिन(cid:468)(cid:230) चत (cid:465)कया जाय (cid:465)क (cid:292)ायोजना(cid:219) तगत(cid:91) (cid:466)विभ(cid:219) न कायम(cid:91) द(cid:585) से जी0एस0ट(cid:547)0 स(cid:468)(cid:224)मिलत न
हो, जी0एस0ट(cid:547)0 का भगु तान वा(cid:232) त(cid:466)वकता के आधार पर (cid:465)कय े जाने का उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व
(cid:466)वभाग/कायद(cid:91) ायी सं(cid:232)थ ा का होगा।
(17) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनयमानुसार सम(cid:232) त आव(cid:230) यक वैधािनक अनाप(cid:466)(cid:419)यॉ ं एवं पया(cid:91)वरणीय
(cid:468)(cid:200)लयरे(cid:219) स स(cid:162)म (cid:232) तर से (cid:292)ा(cid:220) त करके ह(cid:547) िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) (cid:292)ार(cid:224) भ कराया जाए।
(18) (cid:292)ायोजना (cid:292)(cid:232) ताव/आगणन म(cid:581) (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत (cid:466)विश(cid:466)(cid:436)य(cid:585) एवं काय (cid:91) (cid:292)ावधान(cid:585) को यथावत मानत े
हुए लागत का आंकलन (cid:465)कया गया है, (cid:468)जनम(cid:581) कोई उ(cid:227) लखे नीय प(cid:464)रवतन(cid:91) जैस-े नये काय (cid:91) बढ़ाना,
सड़क क(cid:551) ल(cid:224) बाई एवं चौड़ाई म(cid:581) प(cid:464)रवतन(cid:91) , (cid:272)(cid:232) ट (cid:465)डजाइन म(cid:581) प(cid:464)रवतन(cid:91) एवं अ(cid:219) य उ(cid:205) च (cid:466)विश(cid:466)(cid:436)यॉ
इ(cid:232) तेमाल करना इ(cid:215) या(cid:465)द, (cid:229) यय (cid:466)व(cid:215) त सिमित का पूव (cid:91) अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220) त (cid:465)कये (cid:466)बना नह(cid:547)ं (cid:465)कया
जायेगा।
(19) (cid:292)ायोजना(cid:219) तगत(cid:91) (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत काय(cid:574) क(cid:551) मा(cid:287)ाओं को यथावत मानते हुए लागत का पर(cid:547)(cid:162)ण
(cid:465)कया गया है। मा(cid:287)ाओं को िनमा(cid:91)ण के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कये जाने का पणू (cid:91) उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व
काय(cid:91)दायी स(cid:232)ं थ ा/(cid:466)वभाग का होगा।
(20) (cid:292)ायोजना(cid:219) तगत(cid:91) (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत काय(cid:574) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)राव(cid:466)ृ(cid:419) (डु(cid:220) लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से (cid:292)ायोजना
क(cid:551) तकनीक(cid:551) (cid:232) वीकृित स े पवू (cid:91) सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क यह काय (cid:91) पूव (cid:91) म (cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/
काय(cid:91)(cid:272)म के अ(cid:219) तगत(cid:91) न तो (cid:232) वीकृत है और न वतम(cid:91) ान म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/काय(cid:272)(cid:91) म म (cid:581)
आ(cid:205) छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232)त ा(cid:466)वत है।
(21) लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग म(cid:581) सी0सी0एल0 (cid:292)णाली समा(cid:220) त (cid:465)कए जाने के फल(cid:232) व(cid:510)प व(cid:200) स (cid:91) से
स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत बजट के ऑन लाइन आवंटन (cid:465)कए जाने हेतु ड(cid:547)0ड(cid:547)0ओ0 कोड आवंटन (cid:466)वषयक (cid:466)व(cid:215)त
(आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं(cid:201) या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, (cid:465)दनांक
04-05-2022 तथा कायम(cid:91) द(cid:585) के (cid:229) यय को सी0सी0एल0 (cid:292)णाली से म(cid:200)ु त रखते हुए सामा(cid:219) य
कोषागार (cid:292)णाली से आ(cid:205) छा(cid:465)दत (cid:465)कए जाने के स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:215) त (लेखा) अनुभाग-2 के काया(cid:91)लय
(cid:163)ाप स(cid:201)ं या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, (cid:465)दनांक 13-04-2022 म(cid:581) िन(cid:465)हत
(cid:229) यव(cid:232) था/शत(cid:574) का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(22) स(cid:219)े ट ेज चाज(cid:566)ज ((cid:292)ितशत (cid:292)भार), िनमा(cid:91)ण लागत तथा (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित से स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत
(cid:466)व(cid:215) तीय (cid:292)बंधन (cid:466)वषयक (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के शासनादेश सं(cid:201) या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-
17(4)/75, (cid:465)दनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश सं(cid:201) या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-
17(4)/75, (cid:465)दनांक 19-05-2023 म(cid:581) िनधा(cid:464)(cid:91) रत (cid:292)(cid:465)(cid:272)या एवं िन(cid:465)हत शत(cid:574) का अ(cid:162)रश: अनुपालपन
सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(23) (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप स(cid:201)ं या-6/2024/बी-1-352/दस-2025-231-2025, (cid:465)दनाकं
27-03-2025 म (cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) का अनुपालन सिु न(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।(22) उ(cid:200) त प(cid:464)रयोजना क(cid:551) (cid:292)शासक(cid:551)य एवं (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीक़ृित (cid:466)वषयक मूल (cid:232) वीकृित शासनादेश
स(cid:201)ं या-11/2022/।/130559/2022-23-11099(099)/192/2021, (cid:465)दनांक 07-01-2022 क(cid:551) शेष
शत(cid:566) व (cid:292)ितब(cid:219)ध यथावत लागू रह(cid:581)गे।
2- (cid:292)(cid:230) नगत काय (cid:91) पर होन े वाला (cid:229)यय अनुदान स0ं -58 के लखे ाशीषक(cid:91) -5054-सड़क(cid:585) तथा सेतुओ ं
पर पूंजीगत प(cid:464)र(cid:229) यय-03-रा(cid:207) य राजमाग-(cid:91) 337-सड़क िनमा(cid:91)ण काय-(cid:91) 03-रा(cid:207) य राजमाग(cid:574) का िनमाण(cid:91)
काय(cid:91)-0303-रा(cid:207) य राज माग(cid:574) के स(cid:506)ु ढ(cid:547)करण एवं चौड(cid:547)करण के चालू काय(cid:574) हेतु (cid:229)य व(cid:232) था-24-वहृ त
िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) एव ं अनुदान सं(cid:201) या-83 के लखे ाशीषक(cid:91) -5054-सड़को तथा सेतओु ं पर पूंजीगत
प(cid:464)र(cid:229) यय-03-रा(cid:207) य राजमाग-(cid:91) 789-अनुसूिचत जाितय(cid:585) के िलए (cid:466)वशेष घटक योजना-03-रा(cid:207) य
माग(cid:574) के चौड(cid:547)करण/स(cid:506)ु ढ(cid:547)करण के काय(cid:574) हेतु-24-वहृ त िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के अशासक(cid:551)य स(cid:201)ं या-E-8-923-X-2025-26 (cid:465)दनाकं 12-02-2026 म (cid:581)
(cid:292)ा(cid:220) त सहमित से जार(cid:547) (cid:465)कए जा रहे है।
भवद(cid:547)य,
(अभय (cid:292)ताप (cid:302)ीवा(cid:232)तव)
अनु सिचव।
स(cid:201)ं य ा व (cid:465)दनांक तदैव।
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत:-
1- िनजी सिचव, मा0 म(cid:201)ु यमं(cid:287)ी जी, उ0(cid:292)0।
2- िनजी सिचव, मा0 रा(cid:207)य म(cid:287)ं ी जी, लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0 शासन।
3- महालखे ाकार (लखे ा एव ं हकदार(cid:547)) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0 (cid:292)यागराज।
4- महालखे ाकार (लखे ा-पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0 (cid:292)यागराज।
5- स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत म(cid:214) डलाय(cid:200)ु त/(cid:468)जलािधकार(cid:547)।
6- म(cid:201)ु य अिभय(cid:219) ता (मु0-1), लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, लखनऊ।
7- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, लखनऊ।
8- स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत म(cid:201)ु य अिभय(cid:219) ता, लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग।
9- स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत व(cid:464)र(cid:231)ठ कोषािधकार(cid:547)/कोषािधकार(cid:547)।
11- स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत अिधशासी अिभय(cid:219) ता, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग।
12- (cid:466)व(cid:215) त ((cid:229) यय-िनय(cid:287)ं ण) अनु0-8/(cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनु0-1, उ0(cid:292)0 शासन।
13- रा(cid:207) य योजना आयोग-1/2, उ0(cid:292)0 शासन।
14- अधी(cid:162)ण अिभय(cid:219) ता, िनयोजन/प(cid:464)रयोजना, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, लखनऊ।
15- लोक िनमा(cid:91)ण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0(cid:292)0 शासन।
16- नोडल अिधकार(cid:547) (आनलाईन बजट एलॉटमे(cid:219)ट िस(cid:232) टम), लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0
शासन।
17- गाड(cid:91) फाइल।
आ(cid:163)ा से,
(अभय (cid:292)ताप (cid:302)ीवा(cid:232)तव)
अनु सिचव।
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।