**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना है, जो साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खंड (1) के अनुसार जारी की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिसूचना संख्या-1280/77-3-15-03एन/01, दिनांक 18.12.15 में संशोधन करना है, जिसमें कुछ गाँवों को अधिसूचित गाँवों की सूची में जोड़ा गया है। यह अधिसूचना 18 मई, 2018 को जारी की गई है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।
**मुख्य बातें**
* **अधिसूचना का उद्देश्य:** सरकारी अधिसूचना संख्या-1280/77-3-15-03एन/01, दिनांक 18.12.15 में संशोधन करना।
* **ग्रामों की सूची में संशोधन:** ग्रामों की सूची में क्रम संख्या-80 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी:
* दस्तमपुर, धनसिया, दयौरार, अहमदपुर, रोही, किशोरपुर, मुकीमपुर सिवारा, साबौता मुस्तफाबाद, रामनेर, बनवारीबास, ख्वाजपुर, थोरा, नीमका शाहजहाँपुर, जेवर बांगर।
* उल्लिखित सभी गाँव जेवर तहसील, गौतमबुद्धनगर जिले के अंतर्गत हैं।
* **प्राधिकरण:** साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खंड (1)।
* **प्रभावी तिथि:** राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि।
**प्रभाव विश्लेषण**
**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर**
* **प्रभाव:** गौतमबुद्धनगर में आने वाले विकास के लिए अधिसूचना महत्वपूर्ण हो सकती है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इन गाँवों के विकास में शामिल होने के लिए तैयार रहना।
**जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर**
* **प्रभाव:** नए अधिसूचित गांवों से संबंधित प्रशासनिक और विकासात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँवों में परिवर्तनों को लागू करना।
**सचिव, नगर विकास विभाग**
* **प्रभाव:** नए अधिसूचित गांवों के लिए शहरी नियोजन और विकास के प्रभाव।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इन गांवों के लिए उचित शहरी नियोजन और विकास सुनिश्चित करना।
**सचिव, आवास विभाग**
* **प्रभाव:** नए अधिसूचित गांवों में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताएँ।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इन गांवों में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना बनाना।
Key Entities Referenced
गौतमबुद्धनगर: जिले के रूप में शामिल किया गया है।
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897: एक अधिनियम जिसका उल्लेख सरकारी अधिसूचना में संशोधन के लिए कानूनी आधार के रूप में किया गया है।
भारत का संविधान अनुच्छेद 243 थ: एक संवैधानिक प्रावधान जिसका उल्लेख सरकारी अधिसूचना में संशोधन के लिए कानूनी आधार के रूप में किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन: अधिसूचना जारी करने वाली सरकारी इकाई।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण: एक प्राधिकरण जिसका उल्लेख अधिसूचना में किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
PAT-( 4/20 8/(648/77-3-(8-0304/04
लखनऊ: दिनांक (8 As, 20/8
अधिसूचना
कि उ
साधारण खण्ड अधिनियम, (897 (अधिनियम संख्या i0 सन् (897) की धारा 2। के साथ
पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (i) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का
&
प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट A प्रकाशित किये जाने के दिनांक
अधिसूचना संख्या-280/77-3-5-03एन/0, दिनांक (8.2.45 में निम्नलिखित्क, संशीधि०
संशोधन
पूर्वॉक्त अधिसूचना में, mal की सूची में, HA संख्या भ्रैविष्टियों के पश्चात्
निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी :- |
क्र0सं0 ग्राम का नाम जिला
ee ee ee ee
BN . दस्तमपुर रैक «जेवर... वर गौतमबुदूधनगर
a 82... 2. धनसिया a ee गौतमबुदूधनगर
P88 3. wR AY जेवर गौतमबुदूधनगर
जेवर गौतमबुदूधनगर
जेवर गौतमबुदूधनगर
जेवर गौतमबुदूधनगर
जेवर गौतमबुदूधनगर
जेवर गौतमबुदूधनगर
. जेवर गौतमबुदूधनगर
साबौता मुस्तफाबाद जेवर गौतमबुदूधनगर
रामनेर जेवर गौतमबुदूधनगर
बनवारीबास जेवर गौतमबुदूधनगर
ख्वाजपुर जेवर गौतमबुदूधनगर
थोरा जेवर गौतमबुदूधनगर
FB. . नीमका शाहजहाँपुर जेवर गौतमबुदूधनगर
|... 96... | . जेवर बांगर जेवर गौतमबुदूधनगर
आजा से,
सीताराम यादव
संयुक्त सचिव।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hittp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
UGEAT-4/20(8/4648(4)/77-3-8. तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
0- संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की
अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि इस अधिसूचना को सरकारी गजट के
आगामी अंक मैं प्रकाशित करके गजट की 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध AA |
02- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन :
03- अधिशाषी निदेशक, उद्योग Fee, उ0प्र0 लखनऊ। 5
04- अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे seats
प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर | |
05- सचिव, नगर विकास विभाग।
06- सचिव, आवास विभाग।
07- जिलाधिकारी, गौतमबुदूधनगर।
08- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
09- गार्ड फाइल।
आजा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hittp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |