Date: 2025-03-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
''कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020'' के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 में आवंटित धनराशि रूपये 125.00 करोड़ के सापेक्ष रोकी गई 10 प्रतिशत धनराशि रू. 2,22,36,161.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
The Uttar Pradesh Government's Industrial Development Section-6 has approved the financial sanction of ₹2,22,36,161.00 (Rupees Two Crore Twenty-Two Lakh Thirty-Six Thousand One Hundred and Sixty-One only) against the allocated ₹125.00 crore for the financial year 2024-25 under the "Quick Investment Promotion Policy - 2020" for economically backward regions due to the COVID-19 pandemic.
The funds are allocated to two companies:
1. M/s JK Cement Ltd., Hamirpur: ₹1,89,48,121.00
2. M/s Britannia Industries Ltd., Barabanki: ₹29,54,498.00
A sum of ₹3,33,542.00 is allocated to PICUP (Nodal Agency) as administrative expenses. The fund disbursement will be done directly via RTGS/NEFT to the beneficiary companies' bank accounts. PICUP will provide a utilization certificate to the Joint Commissioner, Industry, Lucknow Division and to the Industrial Development Department, Section-6/Finance (Income Expenditure) Section-4.
This order is issued under the authority delegated to the administrative department, in accordance with Office Memo No. 1/2024/B-1-294/Das-2024-231/2024, dated March 04, 2024, of Finance (Income and Expenditure) Section-1.
Contact: Piyush Verma, Special Secretary, Uttar Pradesh Government.
Key Entities Referenced
त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति - 2020: A policy to promote rapid investment in economically backward areas of Uttar Pradesh in the context of the COVID-19 pandemic.
पिकप (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP): The nodal agency responsible for disbursing administrative expenses related to the policy.
Industrial Development Section-6: The Uttar Pradesh government department responsible for handling matters related to the policy.
Uttar Pradesh: The state in which the policy applies.
W°EAT-_29/2025/585/77-6-2025-6099/84/2024/9373
पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27-03-2025
विषय:- "कोविड-9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए
त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020" के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 में
आवंटित धनराशि रूपये 25.00 करोड़ के सापेक्ष रोकी गई 0 प्रतिशत धनराशि रू.
2,22,36,6.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध Al
महोदय,
कृपया. उपर्युक्त विषयक . प्रबंधक . (कम्प्यूटर) पिकप के. पत्र. संख्या-
पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./4477 दिनांक (7.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण
करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "कोविड-9 महामारी के ove में प्रदेश के आर्थिक रूप
से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के अंतर्गत पात्र इकाईयों को
प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक में आवंटित
धनराशि रूपये 725.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 2,22,36,6.00 (रू. दो करोड़ बाइस
लाख छत्तीस हजार एक सौ इकसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध
किया गया S| पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-
(धनराशि रूपये में)
क्र.। कम्पनी रोकी गई 0 नोडल एजेन्सी इकाईयों को वितरित की
सं. प्रतिशत धनराशि | (aq) को देय जाने वाली धनराशि
प्रशासनिक व्यय
अवधि की. प्रतिपूर्ति की
राशि (देय धनराशि
का .5 प्रतिशत)
| 2 3 4 5 PB
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |। मिसर्स ,92,36,67.00 2,88,550.00 ,89,482.00
जे0के0 |07.04.2023
सीमेन्ट से
लि0, 30.09.2023
हमीरपुर
2 मिसर्स 29,99,490.00 44,992.00 29,54,498.00
ब्रिटानिया | 07.07.2023
ण्डस्ट्री से
लि0, 30.09.2023
बाराबंकी
कुल योग 2,22,36,67.00 | 3,33,542.00 | 2,9,02,69.00
कुल धनराशि (5+6) 2,22,36,67.00
अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन
2-
नीति 2020 & क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित
धनराशि रू.25.00 करोड़ (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्तानुसार
स्वीकृत कुल धनराशि रू. 2,22,36,6.00 (रू. दो करोड़ SISA लाख छत्तीस हजार एक at
इकसठ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करते हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते मैं
सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
तालिका के स्तम्भ-6 में ais गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में
तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शीई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक
व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित
कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन
के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त
संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
पिकप दूवारा धनराशि वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने
स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक
औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही
किया जायेगा।
किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य
किसी खाते मैं नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा TAHT दूवारा रखा जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत
किया गया है।
यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो त्वरित निवेश
प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती
हो।
0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के
कार्यालय AAT दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-
निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
. पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों
की META का परीक्षण कर संतुष्ट हो लैंगे।
3- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये 2,22,36,67.00 (रूपये दो करोड़ बाइस लाख
छत्तीस हजार एक सौ इकसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में
अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000300 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020
मानक मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप AeaA-/2024/a--
294/दस-2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।
भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
WSAl-_29/2025/585()/77-6-2025-6099/84/2024/933,defeenra|
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार(लेखा Ud हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन
विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर |
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप के. पत्र Fea पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./477 दिनांक
7.03.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
|0.वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
44.felavoteT अनुभाग-/4
2.औद्योगिक विकास अनुभाग-2
3.गार्ड फाइल।
आज़ा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |