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Date: 2024-10-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

''कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 '' के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 आवंटित धनराशि रूपये 125.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 20,01,25,453.00 (रू. बीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार चौर सौ तिरपन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश इस प्रकार है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के संदर्भ में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति - 2020 के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित 125.00 करोड़ रुपये में से 20,01,25,453.00 रुपये (बीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार चौर सौ तिरपन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। यह स्वीकृति नोडल एजेंसी पिकप द्वारा पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन/सुविधाएं वितरित करने के अनुरोध के जवाब में जारी की गई है। दस्तावेज़ में धनराशि के वितरण के लिए शर्तें, नियमों और हितधारकों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति और आवंटन** * उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति - 2020 के तहत 20,01,25,453.00 रुपये के वित्तीय स्वीकृति जारी की है। * यह राशि कुल 125.00 करोड़ रुपये के आवंटित बजट में से है। * इस राशि का उपयोग नोडल एजेंसी पिकप के माध्यम से पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन और सुविधाएं वितरित करने के लिए किया जाएगा। * **धनराशि वितरण नियम:** * स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से संबंधित इकाई के बैंक खाते में भेजी जाएगी। * पिकप को इकाइयों को वितरित करने से पहले पात्रता की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। * पिकप को धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग को प्रस्तुत करना होगा। * **लेखा और अनुपालन:** * धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। * धनराशि केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए उपयोग की जानी चाहिए। * वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। * **आहरण नियम:** * स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। * किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** कंपनियां (ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०, बाराबंकी और मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट लि०, हमीरपुर) * **प्रभाव:** कंपनियां सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्षम होंगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो और पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट होना होगा। **हितधारक:** नोडल एजेंसी (पिकप) * **प्रभाव:** नोडल एजेंसी (पिकप) को धनराशि को पात्र लाभार्थियों को वितरित करने, लेखा-जोखा बनाए रखने और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही इकाइयों से पात्रता की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** पात्र इकाइयों के चयन और प्रोत्साहन वितरण में नियमों का पालन करें। **हितधारक:** उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार * **प्रभाव:** विभाग को प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि धन का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है और नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद धन के उपयोग और नीति के प्रभाव का आकलन करें।

Key Entities Referenced

त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति - 2020: कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक निवेश प्रोत्साहन नीति। उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकार जिसने यह नीति जारी की है और जिसके अधिकार क्षेत्र में यह लागू होती है। औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश: वह विभाग जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति - 2020 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पिकप (PICUP): नोडल एजेंसी जो प्रोत्साहन राशि के वितरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है। लखनऊ मण्डल, लखनऊ: भौगोलिक क्षेत्र जहाँ यह नीति लागू होती है।
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संख्या-60/2024/2488/77-6-2024-77-6099/84/2024 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30-0-2024 विषय:- "कोविड-9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 आवंटित धनराशि रूपये (25.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 20,07,25,453.00 (रू. बीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार चौर सौ तिरपन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबंधक (कम्प्यूटर) पिकप के पत्र संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./86 दिनांक 09.40.2024 (छायाप्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कषूट करें, जिसके द्वारा "Hlfds-9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के अंतर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष- 2024-25 आवंटित धनराशि रूपये 25.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 20,0,25,453.00 (रू. बीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार चौर at तिरपन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत्‌ है:- (धनराशि रूपये में) ः कम्पनी नोडल एजेन्सी (पिकप) को | इकाईयों को वितरित की योग सं. देय प्रशासनिक व्यय की जाने वाली धनराशि प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 7.5 प्रतिशत) दा we 3 4... PB AGS ब्रिटानिय 4,04,93.00 2,65,90,480.00 2,69,95,4.00 Ste Ter, बाराबंकी 2 AGS जे0के0 25,96,95.00 7,05,33,09.00 7,3,30,042.00 fae लिए, pert 30,0,882.00 9,7,23,57.00 20,0,25,453.00 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2-0 अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मैं प्राविधानित धनराशि %.425.00 करोड़ (रूपये एक at पच्चीस ats मात्र) & सापेक्ष sweden स्वीकृत कुल धनराशि रू. 20,0,25,453.00 (रू. बीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार चौर सौ तिरपन मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की AIO राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों l. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त N आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। 3. Taq दूवारा धनराशि वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। 5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। 6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा। 7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद A किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। 8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। 9, स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 0. पिकप दूवारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,07,25,453.00 (रूपये बीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार dk सौ तिरपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852088000300 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 मानक मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-4-294/दस-2024- 23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। WEAI-60/2024/2488()/77-6-2024- 77-6099/84/2024,तदृदिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - महालेखाकार (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। . निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन 2. विभाग, उ0प्र0 शासन। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./86 दिनांक 09.40.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने eI 6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 8. 9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0. नियोजन अनुभाग-4/4 7. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2. गार्ड फाइल।| आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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