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Date: 2025-03-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

''कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 '' के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 में आवंटित धनराशि रूपये 125.00 करोड़ के सापेक्ष अनुवर्ती किश्त धनराशि रू. 75,55,52,764.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ सारांश अनुरोधित प्रारूप में दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** दस्तावेज़ "कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020" के क्रियान्वयन से संबंधित है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 125.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटित कोष के मुकाबले 75,55,52,764.00 रुपये की बाद की किश्त के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान करना है। यह दस्तावेज़ 27 मार्च, 2025 को जारी किया गया है और इसमें अनुमोदन और वितरण के संबंध में प्रमुख विवरण और शर्तें शामिल हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *कोष आवंटन और अनुमोदन:* * वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत स्वीकृत कुल राशि 75,55,52,764.00 रुपये (75 करोड़ 55 लाख 52 हजार 764 रुपये) है। * यह अनुमोदन 125.00 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के मुकाबले है। *वितरण संबंधी निर्देश:* * स्वीकृत राशि का भुगतान पात्र इकाइयों को सीधे उनके बैंक खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाना है। * तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित राशि संबंधित लाभार्थी कंपनी के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जबकि तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित राशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में हस्तांतरित की जाएगी। * पिकप, धन के वितरण से पहले पात्र इकाइयों के संबंध में अपनी पात्रता का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करेगा, साथ ही प्रक्रियात्मक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। *शर्तें और प्रतिबंध:* * राशि को पहले से निकाले गए रूप में एकमुश्त बैंक खाते में या किसी अन्य खाते में नहीं रखा जाना चाहिए। * स्वीकृत राशि का व्यय केवल उस मद में किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन प्राप्त करने वाली पात्र इकाइयां त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं। *अनुपालन और रिपोर्टिंग:* * स्वीकृत धन के व्यय से पहले, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.03.2024 और अन्य प्रासंगिक शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। * स्वीकृत धन का खाता पिकप द्वारा रखा जाएगा। * पिकप को धन निकालने से पहले इकाइयों की पात्रता और आंकड़ों की सटीकता को सत्यापित करना होगा। *कोष लेखांकन:* * यह व्यय चालू वित्त वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000300 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा। * पिकप को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 और समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। *आहरण*: * स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **पिकप (नोडल एजेंसी):** * **प्रभाव:** प्रशासनिक व्यय के रूप में धन प्राप्त करता है और धन के वितरण के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** पात्रता सुनिश्चित करें, धन वितरित करें, रिकॉर्ड बनाए रखें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें। **पात्र इकाइयाँ (कंपनियाँ):** * **प्रभाव:** उनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्रोत्साहन नीति 2020 की शर्तों का पालन करें और सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। **उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार:** * **प्रभाव:** नीति के क्रियान्वयन और आर्थिक विकास में सहायक है। * **आवश्यक कार्रवाई:** नीति के अनुपालन की निगरानी करें और वित्तीय व्यय की सुविधा प्रदान करें। **लेखाकार सामान्य:** * **प्रभाव:** वित्तीय लेनदेन के माध्यम से धन का लेखांकन और ऑडिट के लिए आवश्यक है। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन का लेखांकन करने और ऑडिट करने के लिए रिकॉर्ड प्राप्त करें और सत्यापित करें। **कोषागार विभाग:** * **प्रभाव:** धन का आवंटन और संवितरण शामिल है। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धनराशि का राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आहरण किया जाएगा।

Key Entities Referenced

त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020: कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जिसके लिए नीति डिज़ाइन की गई है और जहाँ नीति लागू की जा रही है। औ‌द्योगिक विकास अनुभाग-6: यह उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग है जो नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पिकप (PICUP): उत्तर प्रदेश में स्वीकृत धनराशि के वितरण और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी (नोडल एजेन्सी)।
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WEAT-_30/2025/638/77-6-2025-6099/84/2024/859056__ प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27.3.2025 विषय:- "Hlids-9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 में आवंटित धनराशि रूपये (25.00 करोड़ के सापेक्ष अनुवर्ती किश्त धनराशि रू. 75,55,52,764.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया. उपर्युक्त विषयक vsti (कम्प्यूटर) पिकप के. पत्र. संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./52। दिनांक 24.03.2025 (छायाप्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा “Hlfas-9 महामारी के ove में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के अंतर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक में आवंटित धनराशि रूपये (25.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 75,55,52,764.00 (रू. पचहतूतर करोड़ पचपन लाख बावन हजार सात सौ चौंसठ मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया Sl पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत्‌ है:- (धनराशि रूपये में) है सं. कम्पनी अनुमोदित अनुमन्‌य | नोडल एजेन्सी (पिकप) | इकाईयों को वितरित धनराशि को देय प्रशासनिक व्यय! की जाने वाली की. प्रतिपूर्ति की राशि धनराशि (देय धनराशि का 7.5 प्रतिशत) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ||.. wae ब्रिटानिय 25,87,4,623.00 38,80,79.00 25,48,33,904.00 इण्डस्ट्रीज लिए0, बाराबंकी 2 wae जे0के0 49,68,38,4.00 74,52,572.00| 48,93,85,569.00 सीमेन्ट लिए0, हमीरपुर कुल योग 75,55,52,764.00 ,3,33,29.00| 74,42,9,743.00 कुल धनराशि (445) — 75,55,52,764.00 अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन 2- नीति 2020 & क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.25.00 करोड़ (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्तानुसार स्वीकृत कुल धनराशि रू. 75,55,52,764.00 (रू. पचहतूृतर करोड़ पचपन लाख बावन हजार सात सौ चौंसठ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों . स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते मैं सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शीई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। पिकप दूवारा धनराशि वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। 7. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा। 8. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। 9. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। 0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों दूवारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 4. पिकप gant स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लैंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,55,52,764.00 (रूपये पचहत्‌तर करोड़ पचपन लाख बावन हजार सात सौ चौंसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मैं अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000300 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 मानक मद 42- अन्य व्यय के aA डाला जायेगा। 4- ... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-/2024/बी-- 294/दस-2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। संख्या- 30/2025/638()/77-6-2025-6099/84/2024/859056 .तदुदिनांक। 30/2025/638()/77-6-2025-6099/84/2024/859056 Th | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर | 4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। 5. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. प्रबंध निदेशक, पिकप के. पत्र Fea पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./52। दिनांक 24.03.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु। 7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 8. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 |0.वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 44.felavoteT अनुभाग-/4 2.औद्योगिक विकास अनुभाग-2 3.गार्ड फाइल। आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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