Home India औद्योगिक विकास विभाग कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप स...
Date: 2022-06-17 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This report, issued by the Uttar Pradesh government on June 17, 2022, concerns special facilities and concessions for mega projects in the economically backward regions of Uttar Pradesh (specifically, Madhyanchal, Purvanchal, and Bundelkhand) under the COVID-19 Quick Investment Promotion Policy-2020. It specifically approves certain facilities for M/s Unilever India Ltd. located in Sumerpur, Hamirpur district (Bundelkhand region). **Key Points / Main Content:** * **Approval for M/s Unilever India Ltd.:** * Approved for Unilever India Ltd. (UIL) in Hamirpur district (Bundelkhand) for the production of personal and home care products with a fixed capital investment of ₹280.00 crores. * Letter of Comfort already issued on January 7, 2022, under the COVID-19 Rapid Investment Promotion Policy-2020. * **Approved Facilities:** * Reimbursement of deposited SGST. * Exemption from stamp duty. * 50% exemption on electricity duty for 10 years on power purchase from power companies. * **Conditions for SGST Reimbursement (Related Persons):** * Net SGST reimbursement will be allowed with certain safeguards, despite transactions with related persons (Hindustan Unilever Ltd. [HUL]). * UIL and HUL can declare their own selling prices. A consolidated report showing that UIL's sales turnover is less than HUL's for the same product must be provided. * Documents for adjustment should be available, including consolidated details of goods sold by UIL to HUL and HUL to distributors within and outside Uttar Pradesh. Data must be updated daily. * Records of movement of manufactured goods after sale by UIL, including batch numbers and consignment numbers, must be available. * UIL and HUL must provide undertakings stating that claims will only be made for goods sold in Uttar Pradesh. * Confirmation that transactions between related persons adhere to arm's-length principles must be provided. * Transactions between UIL and HUL will be strictly governed by Section 92BA of the Income Tax Act, 1961, and Section 115BAB to ensure they meet the arm's-length standard. * A report from a chartered accountant under Section 92E of the Income Tax Act, 1961, must certify that all transactions are at arm's length and genuine. * UIL must provide an undertaking that all transactions are genuine and at arm's length. * UIL will not procure capital goods, raw materials, or packaging materials from HUL, only from third-party vendors unrelated to UIL/HUL. * **General Provisions:** * Existing facilities for mega-projects will be provided according to established procedures and within the limits of applicable government orders. * Net SGST reimbursement will be done according to the Standard Operating Procedure (SOP) issued on June 12, 2022, and with appropriate safeguards. * The concerned departments are to issue orders to provide approved facilities within the determined limits to the referred new units. * **Additional Requirements** * Any process deviations require approval from an empowered committee. * Any change in the project's category or the terms of the Letter of Comfort will be considered by the approval authority. * The Letter of Comfort will be automatically revoked if the specified limits or conditions are violated. * If any false information is provided, the Letter of Comfort will be cancelled, and benefits recovered as land revenue arrears. **Impact Analysis:** **Stakeholder:** M/s Unilever India Ltd. (UIL) **Impact:** Benefits from approved facilities like SGST reimbursement, stamp duty exemption, and electricity duty exemption for establishing a mega project in the Hamirpur district. **Action Required:** To adhere to all conditions, including providing necessary documentation, safeguards, and undertakings, for availing the approved facilities and to comply with regulatory requirements. **Stakeholder:** Hindustan Unilever Ltd. (HUL) **Impact:** As a related party, HUL is indirectly affected by conditions imposed on transactions with UIL regarding SGST reimbursement and sales. **Action Required:** To provide necessary documentation and support UIL in fulfilling the requirements for SGST reimbursement. **Stakeholder:** Uttar Pradesh Government Departments **Impact:** Responsible for implementing and monitoring the approved facilities and ensuring compliance with the terms and conditions. **Action Required:** To issue orders to provide the approved facilities and to monitor compliance with the established procedures and safeguards. **Stakeholder:** Industrial Development Authorities/Related Departments **Impact:** Need to implement order and monitor compliance. **Action Required:** To ensure the orders reaches concerned authorities, and that the industrial units receive their benefits in a timely fashion.

Key Entities Referenced

त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020: A policy aimed at providing incentives for establishing mega projects in economically backward regions of Uttar Pradesh during the COVID-19 pandemic. Hindustan Unilever Limited (HUL): Referenced as related party to Unilever India Limited (UIL), important for SGST reimbursement conditions. Unilever India Limited (UIL): Company granted facilities under the investment policy, subject to conditions, for establishing a manufacturing unit in Hamirpur district. जी.एस.टी. अधिनियम, 2017: The GST Act of 2017, specifically its sections regarding distinct and related persons, is relevant to the SGST reimbursement conditions for UIL. जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र): Location where Unilever India Limited (UIL) is establishing its manufacturing unit. Specifically mentioned region where facilities are being granted under the policy.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-27/2022/48/77-6-2022-6099/35/202 प्रेषक, अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, |. संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन। 2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0| 3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। 4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक (7 जून, 2022 विषय: alfas-9 महामारी के परिप्रेक्ष्य A प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने ariel विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में | महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश AKAT-26/2020/280/77-6-2020-5(VaA)/2077Er. A. 5 दिनांक 74.08.2020 दू्‌वारा निर्गत कोविड-49 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के मध्यांचल, पूर्वीचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित इकाई को मेगा परियोजनान्तर्गत विशेष सुविधाएं एवं रियायतें संगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा के भीतर शर्तों के अन्तर्गत प्रदान किए जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:- मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 सुमेरपर, जिला-हमीरपुर(बन्देलखण्ड क्षेत्र) शासनादेश सं0 35/77-6-2022-22(एम)/2077टी.सी.-8 दिनांक 7..2022 के अनुपालन मैं मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 (यू0आईए0एल0) को जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) A रू.280.00 करोड़ स्थाई पूंजी निवेश के माध्यम से पर्सनल केयर एवं होम केयर उत्पाद (ब्लोन एण्ड इन्जायमेटिक पाउडर) के उत्पादन हेतु त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.4.2022 निर्गत किया गया है। कम्पनी को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमोदित की गयी हैं:- क्र0सं0 अनुमोदित सुविधाएं ।. |जमा की गई एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति | 2 Rea शुल्क मैं Bel 3. पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से 50 प्रतिशत की (0 वर्ष हेतु Bel I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उक्त कम्पनी AGH हिन्दुस्तान यूनीलीवर्स लि0 (एच0यू0एल0) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है एवं मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 दूवारा मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर्स लि0 के लिए कान्ट्रेक्ट मैन्यूफेक्चरिंग अनुबन्ध के तहत माल उत्पादित किया जाना प्रस्तावित है। . इस सम्बन्ध में शासनादेश AkA-3392/77-6-202-5(VA)/ 22. A.-2 दिनांक 29..2027 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार लेटर आफ कम्फर्ट fala करते समय अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों का भी उल्लेख किया गया था:- t. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 207 की उपवर्णित धारा. 25(4) A वर्णित "सुभिन्‍्न caita(distinct person)” A सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे। 2. de एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 20:7 की उपवर्णित धारा i5 में परिभाषित "सम्बन्धित व्यक्ति (related person)’ A सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे। उपरोक्त शर्त के फलस्वरूप HG उत्पादित माल के हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि0 को 700 प्रतिशत विक्रय किये जाने की दशा A मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु HE नही रहेगा। आवेदक कम्पनी GANT अपने पत्र दिनांक 9.2.2022 के माध्यम से विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति का ela करते समय कतिपय सुरक्षा उपायों (Safeguards) का अनुपालन किया जायेगा। कम्पनी द्वारा अनुरोध किया गया कि लेटर आफ कम्फर्ट में उल्लिखित सम्बन्धित व्यक्ति (related person) से संव्यवहार (transactions) पर एस0जी0एएस0टी0 पर देय सुविधा पर रोक से सम्बन्धित शर्त को हटा दिया जाए एवं लेटर आफ Hee में यथोचित संशोधन कर दिया जाय। इस संबंध A सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति (Related persons) विषयक लेटर आफ mete की शर्त को शिथिल करने पर इस शर्त के साथ कि यू0आईए0एल0 को एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के sera के साथ समस्त निम्नलिखित संगत अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें:- (क) ... यू0आईए0एल0 दूवारा उत्पादित माल के लिये यू0आई0एल0 और एच0यू0एल0 अपने- अपने विक्रय मूल्य प्रदान कर सकते हैं एवं यह axel के लिए एक समेकित रिपोर्ट प्रदान कर सकते है कि समान उत्पाद के लिये यू0आई0एल0 का सेल्स टर्न ओवर एचए0यू0एल0 के सेल्स Cel ओवर से कम Sl यथा-आवश्यक ऐसे सेल्स Cal ओवर का प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकता है। (ख) समायोजन के लिये निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये जा सकते हैं:- - यू0आई0एल0 द्वारा एच0यू0एल0 को और एच0यू0एल0 GANT उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश के बाहर वितरकों (distributors) को विक्रय किये गये माल का समेकित विवरण। यह विवरण अद्यावधिक स्थिति (data) के साथ दैनिक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। - यू0आईए0एल0 GANT विक्रय के बाद उत्पादित माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिये रिकार्डस में बैच नम्बर, कंसाइनमेंट नम्बर आदि होंगे। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |- यूफआई0एल0 और एचएयू0एल0, दोनो द्वारा इस आशय की उपयुक्त अन्डरटेकिंग्स उपलब्ध करायी जायेंगी कि यू0आई0एल0 दू्‌वारा केवल उत्तर प्रदेश में विक्रय किये गये उत्पादित माल पर ही सुविधाओं हेतु Fela प्रस्तुत किए गए है। (7) पुष्टीकरण के लिये यह प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि सम्बन्धित व्यक्ति (related person) संव्यवहार (transactions) आर्म्स लेंथ (arms-length) सिदूधान्तों के अनुपालन में किये गये हैं। (घ). यू0आई0एल0 और एचए0यू0एल0 के बीच सभी संव्यवहार (transactions) आयकर अधिनियम, 96। की धारा 92 बीए और आयकर नियमों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 96। की धारा 745 बीएबी द्वारा कड़ाई से शासित होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्दिष्ट संव्यवहार (transactions) आर्म्स लेंथ कसौटी को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया. जा सकेगा fh यू0आई0एल0 और एचए0यू0एल0 के बीच संव्यवहारों (transactions) में कोई हेरफेर (manipulations)/ कृत्रिम वृद्धि (inflation) नहीं की गई है। यू0आईए0एल0 दूवारा वार्षिक आधार पर एचएयू0एल0 के साथ किए गए संव्यवहारों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 96 की धारा 928 (सहपठित धारा 5 बीएबी) के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से एक रिपोर्ट उपलब्ध करावानी होगी, जो कि यह प्रमाणित करेगी कि यू0आईए0एल0 और एच0यू0एल0 के बीच सभी संव्यवहार (transactions) आर्म्स लेंथ एवं वास्तविक हैं। (J) यू.आई.एल. दूवारा इस आशय की अण्डरटेकिंग उपलब्ध करायी जाएगी कि उनके एवं एच.यू.एल. के मध्य समस्त संव्यवहार Wall एवं वास्तविक है, एवं उनके aan नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के क्लेम्स Arms-length संव्यवहारों के आधार पर ही किए गए है। (छ) ... यू.आई.एल. द्वारा पूंजीगत माल, कच्चे माल, पैकिंग मैटीरियल्स एवं अन्य इन्पुट्स एच.यू.एल. से प्रोक्योर नहीं किए जाएंगे, केवल तृतीय पक्ष वेन्डर्स से क्रय किए जाएंगे जो कि यू.आई.एल/एच.यू.एल. से असंबंधित पार्टी/व्यक्ति होंगे। तदनुसार मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 को उनके can जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) में स्थापित की जाने are परियोजना के लिये निर्गत किए गए लेटर आफ कम्फर्ट में संशोधन कर संशोधित लेटर आफ Hee निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया। 2. राज्य सरकार द्वारा इस शासनादेश एवं शासनादेश A&aA-26/2020/280/77-6-2020- 5(एम)/20 7टी.सी.5 दिनांक 4.08.2020 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन मेगा परियोजनाओ को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधाएं प्राधिकृत संस्था द्वारा संबंधित संगत शासनादेशों के अनुसार प्राविधानित सीमा के भीतर एवं शर्तों का अनुपालन करने हुए वितरित की जाएगी। 3. शासनादेश संख्या-24/2020/395/77-6-2020-5(एम)/207टी.सी.2 दिनांक 2.06.2022 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया($07?) में निर्धारित सभी शर्तों तथा यथोचित सुरक्षा उपायों 'सेफगाईस' का अनुपालन करते हुए इकाईयों को नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की जाएगी। 4. संबंधित विभागों cant संदर्भित as इकाईयों को अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश जारी किए जाएगें। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 6. औद्योगिक उपक्रमों cant परियोजना की. प्रकृति अथवा. परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव जिससे इसकी श्रेणी में परिवर्तन उत्पन्न हो, लेटर आफ Heme की शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिए गए आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर स्वीकृति प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा। 7. सुविधाओं की निर्धारित सीमा(मात्रा/अवधि) पूरी होने पर अथवा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर लेटर ऑफ Hehe स्वत: निरस्त समझा जाएगा। 8. यदि औद्योगिक somal cant दी गयी जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाते है अथवा भौतिक तथ्यों को छिपाकर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति पत्र निरस्त किए जायेंगे एवं औद्योगिक उपक्रम को वितरित की गयी सभी सुविधाओ की राशि प्रदेश में प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी। भवदीय, अरविन्द कुमार अपर मुख्य सचिव। WEA-27/2022/48 (4)/77-6-2022-6099/35/202 ag icaia- प्रतिल्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- J. अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। 2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन। 33. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन। 4.. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन। 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय विभाग उ0प्र0 शासन। 6.. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन। 7.. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज। 8.. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को प्रेषित करने तथा (00MfAaT शासन को उपलब्ध कराने हेतु। 0. नियोजन अनुभाग-। उ0प्र0शासन। 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 2. गार्ड फाइल। आज़ा से, रजनी led पाण्डेय अनु सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research