Home India औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की ध...
Date: 2014-11-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 148 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या-1779/39-4-2012-15(59)/2012 दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा सौंपी गयी जांच में धारा 10 (5) की अपेक्षानुसार अग्रेतर अन्वेषण समाप्त करने की सूचना।

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Executive Summary & Key Takeaways

यह दस्तावेज 27 नवंबर 2014 को जारी एक आधिकारिक सूचना है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 148 के तहत पूर्व अधिसूचना के जवाब में अग्रेतर अन्वेषण को बंद करने की सूचना दी गई है। इसमें धारा 12(5) के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर अन्वेषण को समाप्त करने के निर्णय के साथ लोकायुक्त के पत्र में की गई सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दस्तावेज़ के साथ प्रासंगिक पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975: उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त से संबंधित अधिनियम। गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा स्थित हैं। नौएडा: गौतमबुद्धनगर जिले का एक शहर जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्थित हैं।
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UwA-744/ 77-4- 44-रा.पा.-3/ 4 प्रेषक, ए0पी0 तिवारी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा, गौतमबुद्धनगर। औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखेलनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2044 विषय:- उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 975 की धारा 48 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या-779/ 39-4-2042-5(59)/ 202 दिनांक 3। अगस्त, 202 के द्वारा सौंपी गयी जांच में धारा 0 (5) की अपेक्षातुसार अग्रेतर HQT समाप्त करने की सूचना। महोदय, उपर्युक्त विषयक उप सचिव, लोकायुक्त, 50U0 के. पत्र संख्या-230-202/ 608/ 436, दिनांक 4.0.44 जो नौएडा के पत्र संख्या-नौएडा/ संस्थागत/ 20(4/ i207 दिनांक 2.08.44 के संदर्भ में है, की छायाप्रति Gowan सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक आयुक्त अधिनियम, 975 की धारा i2(5) के प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर अन्वेषण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। 2. लोकांयुक्त के संलग्न पत्र में की गयी संस्तुति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक: यथोक्त। भवदीय, (ए0पी0 तिवारी) ऊप सचिव।

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