Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद बस्ती के अन्तर्गत नगर राजवाहा प्रणाली की कल्यानपुर अल्प...
Date: 2026-01-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनपद बस्ती के अन्तर्गत नगर राजवाहा प्रणाली की कल्यानपुर अल्पिका के पुनरोद्धार एवं नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Issued by सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग · सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document, issued by the Uttar Pradesh government, grants administrative and financial approval for the revival and demarcation of the Kalyanpur Alpika of the Nagar Rajwaha system in Basti district. It releases ₹30.00 lakh from the current financial year 2025-26, out of a total project cost of ₹168.82 lakh, under specific conditions and regulations. The order is dated January 23, 2026. **Key Points / Main Content** * **Project Approval and Funding:** * Administrative and financial approval granted for the Kalyanpur Alpika revival project. * Total project cost is ₹168.82 lakh. * ₹30.00 lakh released for the financial year 2025-26 from Grant No. 94, under the head 4700-17-051-10-14-24. * **Conditions and Restrictions:** * Prior technical approval must be obtained. * The executing agency/department is fully responsible for ensuring quantities during construction. * Project construction must be completed on time. * Expenditure must comply with financial regulations and government orders. * Funds must be used only for the approved projects. * Funds should be withdrawn from the treasury as needed, not in a lump sum, and not kept in bank/post office accounts. * Necessary statutory clearances and environmental approvals must be obtained. * Establishment expenses should be deposited against the approved/allocated amount. * 01 percent labor cess will be paid to the labor department. * The administrative department will ensure that the proposed works do not duplicate previous or current schemes. * Compliance with guidelines regarding the issuance of financial sanctions must be ensured. * **Expenditure Allocation:** * ₹30,00,000.00 will be debited to the budget head 4700170511014 related to large construction works in the current financial year 20252026. * **Order Issuance:** * The order is issued under the authority of the Finance (Income-Expenditure) Section-1. **Impact Analysis** * **Key Stakeholders** * Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh. **Impact** * Responsible for executing the project and ensuring compliance with all conditions. **Action Required** * Obtain prior technical approval. * Ensure timely completion of the project. * Adhere to all financial regulations and government directives. * Obtain necessary clearances and approvals before commencing construction.

Key Entities Referenced

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh: The primary department responsible for the project execution and compliance. नगर राजवाहा प्रणाली की कल्यानपुर अल्पिका: Nagar Rajwaha System of Kalyanpur Alpika: The specific irrigation project being approved for restoration and land demarcation in Basti district. जनपद बस्ती: Basti District: The geographical area where the project is located. वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-6: Financial Handbook, Volume 6: Referenced for financial regulations and procedures. लेखाशीर्षक-4700-17-051-10-14-24: The accounting code for funds related to irrigation construction work in this project.
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aeA-77/2026/00/98/26-27-fA40-9-2 एस0ए0वी0/26 प्रेषक, राजीव कुमार वत्स, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांकः23 ज॑नवरी, 2026 विषयः जनपद बस्ती के अन्तर्गत नगर राजवाहा प्रणाली की कल्यानपुर अल्पिका के पुनरोद्धार एवं,नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन “विभाग, SOO, लखनऊ के पत्र FeAT-205/22/TRaa/ pet /aute, दिनांक (2-7-2026h Ged में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत नगर राजवाहा प्रणाली की कैल्‍््यानपुर अल्पिका के पुनरोद्धार एवं नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना की अनुमोदित लागत BO (68.82 लाख#की प्रशासेकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभागे (त्िर्माण कार्य) के crarettyH-4700-7-05-0- 44-24 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 (00.00 are A aaa SO 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से व्यय aed किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृतिशिप्रददन करते हैं - नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों (() प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विज्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-348 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना प्र सक्षम&स्‍्तेर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के Tedd ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। (2) मात्राओं को निर्माण के सेमयसुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। (3) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा ननििरर््गगतत MATS निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। (5) < स्वीकृत धनेरीशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। (6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये। (7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। (8) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AO-U-2-23/eq-20-7(4)/75, दिनांक 25.04.2044 के साथ पठित शासनादेश HeaT-T-2-606/e4-204-7(4)/75, दिनांक i7 नवम्बर, 2074 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है(9) 0 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। (0) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति (77) 3- से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/ 2025/aT--352/aa-2025-23/ 2025, दिनांक 27.03.2025, एवं वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-0/ 2023/ए-2/60/दस-2023- 7(4)/75, दिनांक 47-05-2023 एवं शासनादेश संखया-02/2023/ए-2/66/दस-2023-47(4)/75, दिनांक 9- 05-2023 में वितृतीय सूवीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्‌बनूध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपात्ञन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 30,00,000.00 (रू0 तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा sfteH-47007705074 सम्बद्ध कार्य मानक मदे, 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ATT AeAT-6/2025/ah=4-352/e4-2025-23/ 2025, दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जो रहे हैं। भवदीय, राजीव कुमार वत्स संयुक्त सचिव संख्या एवं दिनांक यथोक्त। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक'कार्यवाही हेतु प्रेषितः - () प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्धितीय, SOW, प्रयागराज। (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज। (3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई Tastes संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। (4) मुख्य अभियन्ता (बजठ/अग्रिम ats) are एवं जल संसाधन विभाग, SOW, लखनऊ। (5) मुख्य अभियन्ता (सरयू|परि0-% सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या। (6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल,संसाधन विभाग, SOW, लखनऊ। (7) वित्त (आय-व्‌ययक) ATA , उ0प्र0 शासन। (8) अनु सचिव (लेखा) Ue नोडल अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, SOTO शासन। (9) गार्ड बुकी आज्ञा से, जगराम यादव उप सचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही = | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

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