Date: 2024-03-06Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
डिपो स्टेशन से एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार परियोजना के डीपीआर (लम्बाई 2.6 किलो मीटर, अनुमानित लागत रू० 416.34 करोड़) पर अनुमोदन के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रबन्ध निदेशक, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को भेजा गया एक पत्र है। पत्र डिपो स्टेशन से एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जिसकी अनुमानित लागत 416.34 करोड़ रुपये है, के अनुमोदन से संबंधित है। यह अनुमोदन कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण और केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। पत्र 6 मार्च, 2024 को जारी किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **परियोजना अनुमोदन:** डिपो स्टेशन से एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार परियोजना के डीपीआर को मंजूरी दी गई।
* **वित्तीयन:**
* उत्तर प्रदेश सरकार परियोजना के 20 प्रतिशत भाग का वित्त पोषण करेगी और इसके लिए बजट का प्राविधान करेगी।
* डीपीआर को भारत सरकार को मंजूरी और वित्त पोषण के लिए भेजा जाएगा।
* **अनुपालन:**
* भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
* पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
* कन्सट्रक्श्न एण्ड डिमोलिशन रूल्स, 2016 और कमीशन फार एअर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एण्ड एडज्वाइनिंग एरियाज द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
* वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) निर्देश संख्या-75 के अंतर्गत जारी प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (एनएमआरसी):**
* **प्रभाव:** एनएमआरसी को एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर विस्तार परियोजना के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिससे परियोजना के विकास की अनुमति मिल गई है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* सुनिश्चित करें कि परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी उल्लिखित शर्तों और विनियमों के अनुपालन में है।
* वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय करें।
* पर्यावरण और भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
**उत्तर प्रदेश सरकार:**
* **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश सरकार को परियोजना के 20% के वित्त पोषण का समर्थन करना है और सुनिश्चित करना है कि परियोजना राज्य के नियमों और नीतियों के साथ संरेखित है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* परियोजना के 20 प्रतिशत वित्त पोषण के लिए बजट का प्राविधान करें।
* आवश्यकताओं के अनुसार एनएमआरसी के साथ समन्वय करें।
**भारत सरकार:**
* **प्रभाव:** भारत सरकार से डीपीआर को मंजूरी देने और परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की उम्मीद है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* डीपीआर की समीक्षा करें और दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति दें।
* परियोजना के वित्त पोषण के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार:**
* **प्रभाव:** आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इस परियोजना से अवगत कराया गया है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* सूचना के लिए प्रेषित, आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।
**वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन:**
* **प्रभाव:** वित्त विभाग को इस परियोजना से अवगत कराया गया है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* सूचना के लिए प्रेषित, आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर:**
* **प्रभाव:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को इस परियोजना से अवगत कराया गया है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* सूचना के लिए प्रेषित, आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।
Key Entities Referenced
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0: यह संस्था एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर विस्तार परियोजना का नेतृत्व कर रही है।
औद्योगिक विकास अनुभाग - 4: विभाग जो परियोजना के अनुमोदन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
उत्तर प्रदेश शासन: प्रांतीय सरकार जो परियोजना को मंजूरी और वित्त पोषण प्रदान करती है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: एक कानून जो परियोजना के पर्यावरण अनुपालन आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर: मेट्रो लाइन जिसका विस्तार प्रस्तावित है, और जो दस्तावेज़ का केंद्र है।
संख्या-4/2024/534/77-4-24-706/23
प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिए0,
गौतमबुदूधनगर।
औद्योगिक विकास अनुभाग- 4 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2024
विषयः-डिपो स्टेशन से एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार
परियोजना के डीपीआर (लम्बाई 2.6 किलो मीटर, अनुमानित लागत रू० 46.34 करोड़) पर
अनुमोदन के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-एन.एम.आर.सी./प्र.नि./फा.सं.-टी-04/2023/302, दिनांक
0.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में डिपो स्टेशन से
एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक Ural लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार परियोजना के डीपीआर
(लम्बाई 2.6 किलो मीटर, अनुमानित लागत रू० 46.34 करोड़) पर अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के
अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-
() उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा परियोजना के 20 प्रतिशत भाग के वित्त पोषण हेतु इस मद
में लेखा शीर्षक आवंटित कराते हुए बजट का प्राविधान किया जाएगा।
(2) डी.पी.आर. को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी मंजूरी और वित्त
पोषण के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।
(3)... भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/ नियमों/शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-
समय पर दिये गये AO न्यायालयों के आदेशों va Soyo राजस्व संहिता, 2006
यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार
कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम,974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 98 के
प्राविधानों, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, i986 के अंतर्गत प्राख्यापित कन्सट्रक्श्न
एण्ड डिमोलिशन wed, 20i6 तथा कमीशन GN एअर क्वालिटी मैनेजमेंट इन
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एनसीआर एण्ड एडज्वाइनिंग एरियाज द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं वायु
गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) निर्देश संख्या-75 के
अंतर्गत जारी प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास आयुक्त।
संख्या-534()/77-4-24तदूदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
.
ho
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
N विशेष कार्याधिकारी (यू.टी.), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
as फाईल।
आज्ञा से,
(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |