Date: 2026-02-04Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
**Executive Summary**
This document, issued by the Uttar Pradesh government, approves the financial sanction for the construction of two deep tube wells and a 200 kL reservoir at the main campus of Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. The sanction is for the remaining amount of ₹100.00 lakh from the allocated budget of the financial year 2025-26. The order outlines specific terms and conditions for the expenditure.
**Key Points / Main Content**
* **Financial Approval:**
* The remaining amount of ₹100.00 lakh is sanctioned for the project from the allocated budget of ₹200.03 lakh.
* This sanction is subject to various terms and conditions outlined in the document.
* **Terms and Conditions:**
* The 18% GST amount is included in the project cost. The University must ensure there isn't GST overlap.
* The project must adhere to the conditions mentioned in the government order dated 27.02.2025.
* The project proposal is based on the 2020 Public Works Department schedule of rates, 2021 DSR, water corporation rates, and prevailing market rates.
* Prior to construction, the university must obtain detailed cost estimations and technical approvals from the electricity department.
* No changes can be made to the proposed work, such as including new tasks or modifying the work scope, without prior approval from the appropriate authorities.
* Construction work can only begin after obtaining technical approval from the relevant authority.
* A certificate of utilization for the complete amount is to be submitted to the government.
* The university must follow guidelines for withdrawals, expenses, and approved work plans.
* The approved amount must be used exclusively for the sanctioned activities.
* Interest earned on the funds must be deposited into the treasury.
* The university's accounts are subject to auditing by the Comptroller and Auditor General of India.
* Purchase of construction materials should be done based on store purchase rules and other government rules.
* Necessary approvals from relevant authorities must be obtained before incurring expenditure in matters governed by the UP Budget Manual and Financial Rules Collection.
* Any remaining funds after project completion must be deposited into the treasury.
* Expenditure of funds must follow guidelines and rules, including those from the Finance Department.
* **Fund Disbursement:**
* The payment will be jointly signed by the Vice-Chancellor and the Finance Comptroller of the university.
* The payment will be countersigned by the District Magistrate, Kanpur, and disbursed by the relevant treasury officer.
* **Budget Allocation:**
* The expense of ₹1,00,00,000 will be charged to the budget head 4415802773107 under grant 011 for Agriculture and Technology University, Kanpur.
**Impact Analysis**
**Stakeholder**: Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur
**Impact**:
The university receives financial approval for the construction of two deep tube wells and a 200 kL reservoir at the main campus.
**Action Required**:
The university must adhere to all terms and conditions outlined in the document, including obtaining necessary approvals, following expenditure guidelines, and submitting required reports and certifications.
**Stakeholder**: District Magistrate, Kanpur
**Impact**:
Authorized to countersign the payments.
**Action Required**:
Countersign the payments of the above project.
**Stakeholder**: Finance Department
**Impact**:
Authorized according to the office memorandum dated 27.03.2025.
**Action Required**:
Adhere to all instructions in the memorandum.
Key Entities Referenced
Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur: The primary beneficiary of the financial sanction, responsible for constructing deep tube wells and a reservoir within its main campus.
Uttar Pradesh: The state government providing the financial sanction for the project.
Uttar Pradesh Finance Department: The department responsible for managing the funds allocation and ensuring compliance with financial regulations.
Government Order: The government order sanctions the allocated budget for the construction of deep tube wells and a reservoir
Kanpur: Location where the project is to be implemented.
WAM :I2 /2026/36 /PIN3-67-002(002)//2025
प्रेषक,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि vd प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ: 04 फरवरी, 2026
विषय:- चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व
200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक:वीसी-923/सी-42/2025, दिनांक 07.0:.2026 का संदर्भ ग्रहण करने
का कष्ट करें, जिसके द्वारा चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो
डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश AKAM:7/2025/3255884/HiAH-67 -
002(002)/I/2025, दिनांक 27.02.2025 द्वारा चनन््दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
के मुख्य परिसर हेतु दो su ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु रू. 202.03
लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप A HO 00.00 लाख की धनराशि
निर्गत की गयी।
3- इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु निविदित्त लागत रू0
200.03 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि BO i00.00 लाख में से अवशेष
धनराशि रू0 00.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तां/प्रतिबन्धों के
अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-
नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों,
4. प्रायोजनान्तर्गत i8 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। विश्वविद्यालय» कार्यदायी संस्था
द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजना में कार्यमदों जी0एस0टी0 सम्मिल्रित न हो।
2. प्रायोजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या202/7:5/3255884/कृशिअ2025 //(002)002-67-, दिनांक
27.02.2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तुत प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की जनपद हेतु जारी वर्ष 2020, की अनुसूची दरें
तथा डी0एस0आर0० वर्ष 202i, जल निगम की अद्यतन दरें एवं बाजार दरों के आधार पर गठित किया
गया है, का परीक्षण किया गया है।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हैतु विद्युत विभाग से विस्तृत
आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय, जो वास्तविकता
के आधार पर देय होगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को
निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / विश्वविद्यालय का होगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रयोजना का परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन
जैसे- नये कार्य को सम्मित्रित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल
करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया
जाय।
विश्वविद्यालय को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की
समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का
पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
0. स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी। Seq धनराशि आवश्यकतानुसार
आहरित कर स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की
il.
धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
2. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखाकार लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।
निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर
3.
तदसंबंधी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
जिन मामलों में उ0प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य
4.
सरकार अथवा अन्य सक्षम»प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष “नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी
आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को कोषागार A सुसंगत लेखाशीर्षक के अंतर्गत जमा कराकर
5.
ट्रेजी चालान की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
उक्त देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्ववि्यालय, कानपुर के कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से
7.
हस्ताक्षरित होगा। देयक को जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरेत किया जायेगा। और सम्बन्धित
कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशिका आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों
के अनुसार किया जायेगा। वित्त) आय i-HqGHT (यकव्य-के कार्यालय AT AGaAl-7-s/2025
4-
/6-
2025/23-2025-G8/352, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित
अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,00,00,000 ( रुपये एक करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26
के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 0 लेखा शीर्षक 447580277307 कृषि va प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण मानक मद 24 वृहत्
निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ALA-6/2025 /Al--352/qa-
2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उकतवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत
निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |OW ON DM RF wD महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, SOU, लखनऊ प्रयागराज।
जिलाधिकारी, कानपुर / कोषाधिकारी, कानपुर।
वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
सचिव, 5000, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर,लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक»प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0, 50प्र0 जल निगम, TIO लखनऊ /कानपुर।
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-। / वित्त (आय-व्ययक) HGAT- |
गार्ड बुक।
आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |