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Official TranscriptWAM :I2 /2026/36 /PIN3-67-002(002)//2025 प्रेषक, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि vd प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ: 04 फरवरी, 2026 विषय:- चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति...
WAM :I2 /2026/36 /PIN3-67-002(002)//2025 प्रेषक, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि vd प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ: 04 फरवरी, 2026 विषय:- चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक:वीसी-923/सी-42/2025, दिनांक 07.0:.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश AKAM:7/2025/3255884/HiAH-67 - 002(002)/I/2025, दिनांक 27.02.2025 द्वारा चनन््दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो su ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण कार्य हेतु रू. 202.03 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप A HO 00.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। 3- इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु निविदित्त लागत रू0
200.03 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि BO i00.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 00.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तां/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :- नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों,
4. प्रायोजनान्तर्गत i8 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। विश्वविद्यालय» कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजना में कार्यमदों जी0एस0टी0 सम्मिल्रित न हो।
2. प्रायोजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या202/7:5/3255884/कृशिअ2025 //(002)002-67-, दिनांक
27.02.2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तुत प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की जनपद हेतु जारी वर्ष 2020, की अनुसूची दरें तथा डी0एस0आर0० वर्ष 202i, जल निगम की अद्यतन दरें एवं बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, का परीक्षण किया गया है।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हैतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय, जो वास्तविकता के आधार पर देय होगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / विश्वविद्यालय का होगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रयोजना का परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मित्रित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। विश्वविद्यालय को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
0. स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी। Seq धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की जाएगी। स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की il.
धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
2. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखाकार लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर
3. तदसंबंधी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। जिन मामलों में उ0प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य
4. सरकार अथवा अन्य सक्षम»प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष “नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को कोषागार A सुसंगत लेखाशीर्षक के अंतर्गत जमा कराकर
5. ट्रेजी चालान की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। उक्त देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्ववि्यालय, कानपुर के कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से
7. हस्ताक्षरित होगा। देयक को जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरेत किया जायेगा। और सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशिका आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त) आय i-HqGHT (यकव्य-के कार्यालय AT AGaAl-7-s/2025 4- /6- 2025/23-2025-G8/352, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,00,00,000 ( रुपये एक करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 0 लेखा शीर्षक 447580277307 कृषि va प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 5- यह आदेश वित्त (वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ALA-6/2025 /Al--352/qa- 2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उकतवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव। संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |OW ON DM RF wD महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, SOU, लखनऊ प्रयागराज। जिलाधिकारी, कानपुर / कोषाधिकारी, कानपुर। वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ। वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर। सचिव, 5000, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर,लखनऊ। प्रबन्ध निदेशक»प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0, 50प्र0 जल निगम, TIO लखनऊ /कानपुर। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-। / वित्त (आय-व्ययक) HGAT- | गार्ड बुक। आज्ञा से, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |