**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, संख्या-43/2023/2412/77-6-2023-6002(099)/7/2021पार्ट-3, 6 जुलाई, 2023 को जारी एक संशोधन/शुद्धि-पत्र है। यह औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के तहत स्वीकृत वित्तीय राशि के बारे में जारी पहले के आदेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 में एक त्रुटि को ठीक करता है। विशेष रूप से, यह पहले के शासनादेश के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष में संशोधन करता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय वर्ष में संशोधन:**
* शासनादेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 में, "चालू वित्तीय वर्ष 2022-23" के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष 2023-24" पढ़ा जाए।
* **अन्य शर्तें:**
* शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी):**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है ताकि वे रिकॉर्ड को सही कर सकें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और रिकॉर्ड को उचित रूप से अपडेट करें।
**संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मंडल:**
* **प्रभाव:** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि योजना के कार्यान्वयन में सही वित्तीय वर्ष का उपयोग किया जा रहा है।
**मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** स्वीकृत निधियों के संवितरण के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि संवितरण चालू वित्तीय वर्ष के साथ संरेखित है।
**अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन:**
* **प्रभाव:** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी प्राप्त करें और आवश्यक रूप से नीतियों को समायोजित करें।
**आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर:**
* **प्रभाव:** औद्योगिक विकास और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं को समायोजित करें।
**प्रबन्ध निदेशक, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** पिकप भवन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें।
**निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** वित्तीय आंकड़ों के प्रावधान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें।
**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4:**
* **प्रभाव:** सरकारी बजट के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार बजट में संशोधन करें।
**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6:**
* **प्रभाव:** सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार व्यय में संशोधन करें।
**नियोजन अनुभाग-1/4:**
* **प्रभाव:** नियोजन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं में संशोधन करें।
**औद्योगिक विकास अनुभाग-2:**
* **प्रभाव:** औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं में संशोधन करें।
**गार्ड फाइल:**
* **प्रभाव:** दस्तावेज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ को फाइल करें।
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003: औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो इस दस्तावेज़ को जारी करता है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां यह दस्तावेज़ जारी किया गया था।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
WEA -43/2023/24 2/77-6-2023-6002(099)/7/202 5T¢-3
लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2023
संशोधन/शुदूचि-पत्र
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 02 इकाईयों के लिए
धनराशि BO 5,43,89,754.00 Ar वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश AeaAl-3/2023/326/77-6-
2023/6002(099)/7/2027पार्ट-3 दिनांक 3 जून, 2023 को fasta किया गया Sl अत: उक्त शासनोदश के
प्रस्तर-2 मैं अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थान पर त्रुटिवश चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 अंकित हो
गया है।
2- अतः: शासनादेश AEAM-3/2023/326/77-6-2023/6002(099)/7/202i0Te-3 दिनांक 3 जून, 2023
में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 को "चालू वित्तीय वर्ष 2023-24" पढ़ा जाय।
3- SFA शासनादेश ACA-3/2023/326/77-6-2023/6002(099)/7/202u7e-3 दिनांक 3 जून, 2023
को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।
(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।
WSAI-43/2023/242/77-6-2023-6002(099)/7/202 9Ie-3aa eaten 2/77-6-2023-6002(099)/7/202 5fé-3da feel
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
I0- नियोजन अनुभाग-/4
44- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
42- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |