Home India औद्योगिक विकास विभाग औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रू0...
Date: 2023-07-06 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रू0 5,43,89,751.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शुद्धि पत्र।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, संख्या-43/2023/2412/77-6-2023-6002(099)/7/2021पार्ट-3, 6 जुलाई, 2023 को जारी एक संशोधन/शुद्धि-पत्र है। यह औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के तहत स्वीकृत वित्तीय राशि के बारे में जारी पहले के आदेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 में एक त्रुटि को ठीक करता है। विशेष रूप से, यह पहले के शासनादेश के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष में संशोधन करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय वर्ष में संशोधन:** * शासनादेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 में, "चालू वित्तीय वर्ष 2022-23" के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष 2023-24" पढ़ा जाए। * **अन्य शर्तें:** * शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण:** **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी):** * **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है ताकि वे रिकॉर्ड को सही कर सकें। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और रिकॉर्ड को उचित रूप से अपडेट करें। **संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मंडल:** * **प्रभाव:** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि योजना के कार्यान्वयन में सही वित्तीय वर्ष का उपयोग किया जा रहा है। **मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ:** * **प्रभाव:** स्वीकृत निधियों के संवितरण के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि संवितरण चालू वित्तीय वर्ष के साथ संरेखित है। **अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन:** * **प्रभाव:** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी प्राप्त करें और आवश्यक रूप से नीतियों को समायोजित करें। **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर:** * **प्रभाव:** औद्योगिक विकास और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं को समायोजित करें। **प्रबन्ध निदेशक, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ:** * **प्रभाव:** पिकप भवन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें। **निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ:** * **प्रभाव:** वित्तीय आंकड़ों के प्रावधान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें। **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4:** * **प्रभाव:** सरकारी बजट के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार बजट में संशोधन करें। **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6:** * **प्रभाव:** सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार व्यय में संशोधन करें। **नियोजन अनुभाग-1/4:** * **प्रभाव:** नियोजन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं में संशोधन करें। **औद्योगिक विकास अनुभाग-2:** * **प्रभाव:** औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं में संशोधन करें। **गार्ड फाइल:** * **प्रभाव:** दस्तावेज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ को फाइल करें।

Key Entities Referenced

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003: औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो इस दस्तावेज़ को जारी करता है। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां यह दस्तावेज़ जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 WEA -43/2023/24 2/77-6-2023-6002(099)/7/202 5T¢-3 लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2023 संशोधन/शुदूचि-पत्र औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 02 इकाईयों के लिए धनराशि BO 5,43,89,754.00 Ar वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश AeaAl-3/2023/326/77-6- 2023/6002(099)/7/2027पार्ट-3 दिनांक 3 जून, 2023 को fasta किया गया Sl अत: उक्त शासनोदश के प्रस्तर-2 मैं अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थान पर त्रुटिवश चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 अंकित हो गया है। 2- अतः: शासनादेश AEAM-3/2023/326/77-6-2023/6002(099)/7/202i0Te-3 दिनांक 3 जून, 2023 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 को "चालू वित्तीय वर्ष 2023-24" पढ़ा जाय। 3- SFA शासनादेश ACA-3/2023/326/77-6-2023/6002(099)/7/202u7e-3 दिनांक 3 जून, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी। (जय वीर सिंह) संयुक्त सचिव। WSAI-43/2023/242/77-6-2023-6002(099)/7/202 9Ie-3aa eaten 2/77-6-2023-6002(099)/7/202 5fé-3da feel प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2- संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। 3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। 4- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर । 6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 I0- नियोजन अनुभाग-/4 44- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 42- गार्ड फाइल। आज्ञा से, जय वीर सिंह संयुक्त सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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