Date: 2024-08-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
औद्योगिक निवेश प्रोत्सारहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 04 इकाईयों के लिए शासनादेश दिनांक 24.06.2024 द्वारा धनराशि रू0 46,16,85,031.00 की वित्तीय स्वीकृति का शुद्धधि पत्र।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 24.06.2024 के दिनांकित शासनादेश संख्या-25/2024/1139/77-6-2024-6099/104/2022 में एक त्रुटि को सुधारने के लिए एक संशोधन/शुद्धि पत्र है। मूल दस्तावेज़ ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के तहत चार पात्र इकाइयों के लिए 46,16,85,031.00 रुपये के वित्तीय अनुमोदन को मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के गलत पदनाम को सही करना है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **त्रुटि सुधार:**
* मूल आदेश में "आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशालय, लखनऊ" के गलत उल्लेख को सुधारता है।
* सही पदनाम है "संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ"।
* **कार्यान्वयन:**
* निर्देश देता है कि सुधार पूरे शासनादेश में लागू किया जाए।
* 24.06.2024 को दिनांकित मूल शासनादेश की शेष शर्तें और प्रतिबंध अपरिवर्तित रहेंगे।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**प्रमुख हितधारक: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: मुख्य कोषाधिकारी**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: प्रबन्ध निदेशक, पिकप**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करें।
**प्रमुख हितधारक: संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: नियोजन अनुभाग**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
**प्रमुख हितधारक: औद्योगिक विकास अनुभाग**
* **प्रभाव:** त्रुटि के संशोधन की सूचना दी गई।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन के अनुसार अभिलेखों को अपडेट करें।
Key Entities Referenced
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग-6, जो इस नीति दस्तावेज़ को जारी करने वाला विभाग है।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003: उत्तर प्रदेश की एक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसके क्रियान्वयन के संबंध में यह संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया गया है।
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: लखनऊ क्षेत्र, जहाँ औद्योगिक विकास के संदर्भ में एक त्रुटि को सुधारा जा रहा है।
उद्योग निदेशालय, लखनऊ: उद्योग निदेशालय, लखनऊ, जिसके नाम में संशोधन किया गया है।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जिसमें यह नीति और संशोधन लागू होते हैं।
उत्तर प्रदेश शासन
औदूयोगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 39/2024/20/77-6-2024-6099/04/2022
लखनऊ : दिनांक 2। अगस्त, 2024
संशोधन/शुदूधधि पत्र
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 04 इकाईयों के लिए
शासनादेश संख्या-25/2024/।39/77-6-2024-6099/04/2022, दिनांक 24.06.2024 द्वारा धनराशि रू0
46,6,85,03.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई Sl अत: उक्त शासनादेश दिनांक 24.06.2024 के
संबोधन भाग एवं अन्य स्थानों A संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के स्थान पर Fear
"आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशालय, लखनऊ" अंकित हो गया है।
2- अत: उक्त शासनादेश संख्या- 25/2024/39/77-6-2024-6099/04/2022, दिनांक 24.06.2024 में
जहां-जहां आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशालय, लखनऊ अंकित हो गया है, उसके स्थान पर "संयुक्त
आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ" पढ़ा जाए।
3- उक्त शासनादेश BACA-25/2024/ 39/77-6-2024-6099/i04/2022, दिनांक 24.06.2024 को उक्त
सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
WEAT-_39/2024/204/77-6-2024-6099/04/2022 दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l- महालेखाकार(लेखा Ud हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक- Sea-3TSO03TSOUTOVH/0/07-08/Vol.IV/64, दिनांक 09 मई 2024
के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6- संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
Q- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
0- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
44- नियोजन अनुभाग-/4
2- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
3- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |