Home India औद्योगिक विकास विभाग नौएडा भवन विनियमावली, 2010 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध मे...
Date: 2018-01-17 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

नौएडा भवन विनियमावली, 2010 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार के नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 में पांचवा संशोधन 2017 है। यह संशोधन 7 दिसंबर, 2017 से प्रभावी होगा। संशोधित विनियमावली ग्रीन भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है और अनुमन्य एफएआर पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। **मुख्य बातें** * **संशोधन का दायरा:** नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 में संशोधन। * **प्रभावी तिथि:** 7 दिसंबर, 2017। * **ग्रीन भवन प्रोत्साहन:** * 5000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंडों पर ग्रीन भवन बनाने वाले आवेदकों को अनुमन्य एफएआर के 5% अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दी जा सकती है। * इसके लिए भवन के डिजाइन को लीड (लीडरशिप इन इनर्जी एण्ड इनवायरमेण्टल डिजाइन) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। * भारत सरकार द्वारा विकसित 'ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की जानी चाहिए। * आवेदकों को पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय लीड/ग्रीहा/आईजीबीसी से ग्रीन भवन के लिए अंतिम रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। * **अनुपालन आवश्यकताएँ:** आवेदकों को प्रत्येक पांच वर्षों के बाद अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर प्राधिकरण एफएआर की लागत का 200% प्रशमन शुल्क लगा सकता है। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक: नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)** **प्रभाव:** विनियमावली को लागू करने और अनुपालन को लागू करने के लिए जिम्मेदार। **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित विनियमों को लागू करना, ग्रीन भवन प्रमाणन के लिए आवेदनों को संसाधित करना और अनुपालन सुनिश्चित करना। **हितधारक: रियल एस्टेट डेवलपर्स और भवन मालिक** **प्रभाव:** हरित निर्माण मानकों का पालन करके नोएडा में नए और मौजूदा इमारतों का डिजाइन और निर्माण करना आवश्यक है। **आवश्यक कार्रवाई:** हरित भवन मानकों और प्रमाणन आवश्यकताओं का पालन करना, एफएआर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करना और प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976: उत्तर प्रदेश का एक कानून जो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नियंत्रित करता है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010: नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र में निर्माण को नियंत्रित करने वाले नियम। नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2017: भवन विनियमावली, 2010 का पांचवां संशोधन। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण: एक सरकारी एजेंसी जो नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। लीड/ग्रीहा / आई०जी०बी०सी०: ग्रीन बिल्डिंग के प्रमाणन के लिए प्रणालियाँ और रेटिंग एजेंसियां।
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क्रम-संख्या-343 (ख) रजिट्रैशन नम्बर-एस०एस०८पी० / एल०- डब्लू०/ Froto-94/204-76 / Wloflo—94 / 204—-6 लाइसेन्स टू पोस्ट Ve कन्सेशनल रेट सरकारी Tae, उत्तर प्रदेश ............ उत्तर प्रदेशीय सरकार दारा प्रकाशित... असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग--4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 दिसम्बर, 20:7 अग्रहायण 46, 4939 शक Wad उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-4 संख्या 2842/77-4-47-458एन-85 टीसी लखनऊ, 7 दिसम्बर, 207 अधिसूचना Yyostl0—564 उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, i904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन्‌ 904) की धारा 2 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन्‌ 7976) की धारा 9 की उपधारा (2) एवं धारा 49 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 200 को संशोधित करने की दृष्टि से एतदृद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं । नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 207 4-(॥) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) संक्षिप्त नाम एवं विनियमावली, 207 कही जाएगी | प्रारम्भ (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी | 2-नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 200 में, विनियम 24.8 में _ विनियम 24.8 का नीचे स्तम्भ-१ में दिये गये उप विनियम (i4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम संशोधन रख दिया जायेगा, अर्थात्‌:- स्तम्भ- 4 स्तम्भम-2 विद्यमान उप विनियम wager प्रतिस्थापित उप विनियम (4) आवेदक 5000 af Alo अथवा इससे... (44) ऐसे आवेदक जो 5000 वर्ग मीटर अथवा अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित. इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित करेगा उसका APY एफ0ए0आर0,/ उपलब्ध... करेगा, को. अनुमन्य/ उपलब्ध एफ0ए0आर0 704 RPH Industry-Bhumi Fol, ।0उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 दिसम्बर, 207 "लिया I एल इSTATेण विद्यमान उप विनियम एफ0ए0आर0 का. 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 (eee तल क्षेत्र अनुपात) निःशुल्क apa होगा (इस एफ0ए0आर0 में हस ोु गव ाि )ध ,ा te वह45 .न िमप््नरतलििशखति त सशमर््तम िपलूरि्तण करनहतीां a (एक) भवन, भवन के डिजाइन को (लीड) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी है, या भवन या भवन के डिजाइन को भारत सरकार द्वारा विकसित “ग्रीन रेटिंग wr इंटीग्रेटेड हैबिटैट एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की - गयी है, (दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और भू-दृश्यावली मानकों को पूर्ण करते हुए भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया है, (तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ0ए0आर0 के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। टिप्पणी-आवेदक को. भवन के लिए लीड/ग्रीहा से एक रेटिंग प्रमाणक प्राप्त कर प्रस्तुत करना है और प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात अनुपालन का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण उसे एक माह की नोटिस देने के बाद क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गयी एफ0ए0आर0 का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है। 704 RPH Industry-Bhumi Fol, |D. २2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 नीचे उल्लिखित रेटिंग एजेन्सीज द्वारा ग्रीन भवन के लिये पूर्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात निःशुल्क aya किया. जायेगा (विहित एफ0ए0आर0 सेवाओं का अतिरिक्त 45 . प्रतिशत एफ0ए0आर0 सेवाओं का अतिरिक्त... १5... प्रतिशत. एफ0ए0आर0 सम्मिलित नहीं है), परन्तु यह कि वह निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करता eh: > (एक) was & डिजाइन को लीडरशिप इन इनर्जी एण्ड इनवायरमेण्टल डिजाइन (लीड) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी हो अथवा भवन /भवन ' के डिजाइन को भारत सरकार द्वारा विकसित “ग्रीन रेटिंग or इंटीग्रेटेड हैबिटैट एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की गयी हो या भवन, भवन के डिजाइन को. इंडियन ग्रीन _ बिल्डिंग काउन्सिल (आई0जी0बी0सी0)' द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी हो, (दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और भू.-दृश्यावली के मानकों को पूर्ण करते हुए भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया हो, (तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का उपयोग करने के लिए पर्याप्त उपबंध किया हो। टिप्पणी--आवेदक को पूर्णता प्रमाण -पत्र हेतु आवेदन करते समय लीड / ग्रीहा / आई0जी0बी0सी0 से ग्रीन भवन के लिए अन्तिम रेटिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है। यदि वह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण, उसे एक माह की नोटिस देने के प्रश्चात्‌ क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निशुल्क दी गयी एफ0ए0आर0 का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है। आज्ञा से, आलोक सिन्हा, * प्रमुख सचिव |उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 दिसम्बर, 207 3 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the IL Sh the provisions of clause () of Article 348 of the Constitution, the Governor is the Governor is pleased to order the publication of the following English translation oP notification no.2842/LXX VII-4-7— I58 N-85 TC, dated December 7, 207: No. 2842/LXXVII-4-7-58 N-85 TC Dated Lucknow, December 7, 20|7 IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 9 and section 9 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 976 (U.P. Act no. 6 of 976) read with section 2 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, ]904 (U.P#Act no. | of ]904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the New Okhla Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 200. THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 207 _& l. (l) These regulations shall be called the New Okhla Industrial Development Area Building (Fifth Amendment) Regulations, 207. (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette. 2. In The New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 200 in regulation 24.8 for sub-regulation (4) set out in column | below, the sub-regulation as set out in column 2 shall be substituted, namely वन COLUMN | COLUMN Existing sub-regulation (I4) The applicant who shall construct Green Building on a plot of 5000 sq. mts. and above for any use may be allowed an additional FAR of 5% of the permissible/availed FAR (excluding additional ]5% of prescribed FAR for services), free of cost, provided that the applicant fulfils _the following conditions :— (i) The building /design of the building is rated by Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as Gold or Platinum or the Building/Design of the building is rated as 4 or 5 star by the ‘Green Rating for Integrated Habitat Assignment’ developed by _ the Government of India. (ii) The Building has been completed fulfilling the parking and landscaping norms of the prevailing regulations. 704 RPH Industry-Bhumi Fol, D Short title and commencement Amendment of regulation 24.8 2 Sub-regulation as hereby substituted (J4) The applicant who shall construct Green Building on a plot of 5000 sq. mts. and above for any use may be allowed an additional FAR of 5% of the permissible/availed FAR (excluding additional .. 5% of prescribed FAR services), free of cost, after submission of pre-certificate for green building from below mentioned rating agencies, provided that the applicant fulfils the — following conditions :— (i) The Building/Design of the building is rated by Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as Gold or Platinum or the Building/Design of the building is rated as 4 or 5 star by the ‘Green Rating णि Integrated — Habitat Assignment” developed by the Government of India or the Building/Design of the building is rated by Indian Green Building Council (IGBC) as Gold or Platinum. (ii) The Building has been completed fulfilling the parking and landscaping norms of the prevailing regulations.उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 दिसम्बर, 20:7 COLUMN | Existing sub-regulation Sub-regtlation as hereby substituted (iii) The applicant has made sufficient (iii) The applicant has made sufficient provisions for using the additional FAR. provisions for using the additional FAR. Note :- The Applicant has to submit a Note :— The Applicant has to submit a rating certificate for the building from final rating certificate for green LEED/GRIHA and a_ certificate of building from LEED/GRIHA/IGBC at compliance is to bé submitted after every the time of applying for completion five years. In case he fails to submit this certificate. A compliance certificate is certificate, the Authority, after giving him to be submitted after every five years. one month notice, may charge the In case he fails to submit this compounding fees of the FAR given free certificate, the Authority, after giving of cost at the rate of 200% of the cost of him one month notice, may charge the purchasable FAR. compounding fees of the FAR given free of cost at the rate of 200% of the cost of purchasable FAR. By order, ALOK SINHA, Pramukh Sachiv. पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 704 emama—(fet)}-20:7—(2272)-s99 प्रतियां-- (कम्प्यूटर / टी /आफसेट) | पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 Bo उद्योग-2077-(2273)-700 प्रतियां- (कम्प्यूटर / टी //आफसेट) | 704 RPH Industry-Bhumi Fol, !D

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