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Official TranscriptWEAT-_2/2025/3082/77-6-2024/587863 प्रेषक, रामध्यान रावत, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ : दिनांक _79-03-2025 विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Bote-20I2 के अनतर्गत पात्र इकाई AO कनोडिया सीमेन्ट लिमिटेड, (यूनिट न0 -03) जनपद बुलन्दशहर (वित्तीय वर्ष 207-48, 2048-79, 209-20) को स्वीकृत ब्याजमुक्त शेष (0 प्रतिशत...
WEAT-_2/2025/3082/77-6-2024/587863 प्रेषक, रामध्यान रावत, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ : दिनांक _79-03-2025 विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Bote-20I2 के अनतर्गत पात्र इकाई AO कनोडिया सीमेन्ट लिमिटेड, (यूनिट न0 -03) जनपद बुलन्दशहर (वित्तीय वर्ष 207-48, 2048-79, 209-20) को स्वीकृत ब्याजमुक्त शेष (0 प्रतिशत ऋण के वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभारी, वि0यो0वि0, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र. संख्या- 389/विनि/वियोवि/2024-25 दिनांक 0.2.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके aan औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Aote-20I2 के अन्तर्गत पात्र इकाई को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की i0 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के. लिए. योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के. सापेक्ष कुल रू0 ,82,47,000.00 (रू0 एक करोड़ बयासी लाख सैतालिस हजार मात्र). की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:- धनराशि (रू0 लाख में) ही काई का नाम वित्तीय ऋण वितरित की| अवमुक्त की or वर्ष | सवीकृत | जा चुकी वाली धनराशि की धनराशि | धनराशि... | (स्वीकृति राशि व (स्वीकृति 0 प्रतिशत) राशि का 90 प्रतिशत) . wee कनोडिया। 2047-8 350.86 35.77 35.09 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |लिमिटेड, (यून् न0 -03) नप बुलन्दशहर
2. - तदैव- 208-9 642.54 578.28 64.26
3. - dad- 209-20 83.4 748.02 83.42 कुल: 82.47 (रू0 एक... करोड़ बयासी लाख सैतालिस हजार) मात्र 2- ... अत: इस सम्बन्ध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Uste-20I2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त इकाई को स्वीकृत ब्याज Ahad ऋण वितरित किए जाने हेतु कुल BO 7,82,47,000.00 (रू0 एक करोड़ बयासी लाख सैतालिस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों . स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे अन्तरित कर जमा की जाएगी। . किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ0प्र0 वितृतीय निगम दूवारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्नी-202(यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
7. पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वितृतीय निगम का होगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम cant इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन feraataehl-20i2 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक अनुबन्ध/औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
8. उ0प्र0 वितृतीय निगम cant यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा रही धनराशि की शुदूधता उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
9. ऋण वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वाली ब्याज (4.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा। |0.स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। |.स्वीकृत धनराशि की. आवश्यकता का आंकलन आयुकत एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर दूवारा किया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 वितृतीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी BAHAI एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
2.5000 वितृतीय निगम द्वारा वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी। |3.स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-। के कार्यालय AM दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। I4.fea भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 वित्तीय निगम उत्तरदायी होगा।
5.उ0प्र0 वितृतीय निगम cant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावत्ली-202 के प्रावधानों के अनुसार इकाई की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्ली-2042 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |की आख्या उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा आयुकत एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके द्वारा धनराशि अन्तरित की जाएगी। |6.उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लैंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय BO ,82,47,000.00 (रू0 एक करोड़ sae लाख सैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 07 लेखा शीर्षक 68850900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 20i2 मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश कंप्यूटर GANT उत्पन्न अशा0 AGCAT-E-6-206-X-2024-25, दिनांक 03.03.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, रामध्यान रावत उप सचिव। ACA-2/2025/3082()/77-6-2024/587863 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
3. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रभारी, वि0यो0वि0, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र. संख्या- 389/विनि ।वियोवि/2024-25 दिनांक 0.2.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर/संयुकृत BTA, उद्योग, लखनऊ मणूडल, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-/4
40. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
4.aS फाइल। आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |