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Date: 2025-03-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रिन्यान्वयन हेतु रू0 5,43,78,873.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document, dated March 29, 2025, from the Uttar Pradesh Government, approves a financial sanction of ₹5,43,78,873.00 for the implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2012. This amount is for the distribution of 10% of the interest-free loan to 7 eligible units for the financial year 2024-25. The instruction must be followed by the Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP (PICUP). **Key Points / Main Content:** * **Financial Approval:** * Approves ₹5,43,78,873.00 for distribution. * Funds come from the allocated budget of ₹165.00 crore under the scheme for FY 2024-25. * **Distribution Details:** * Lists the 7 eligible units and the amount to be distributed to each. * Specifies the financial year for each unit's eligibility (2017-18 to 2021-22). * Details the sanctioned loan amount, 90% disbursed loan amount and the 10% amount to be distributed. * **Terms and Conditions:** * Funds to be directly transferred to the units' bank accounts. * Funds cannot be kept in a lump sum in any bank account. * Utilization certificate to be provided by PICUP's Managing Director. * PICUP is responsible for recovering the loan from eligible units according to the Industrial Investment Promotion Regulations. * PICUP must ensure no duplication occurs when units avail benefits under this scheme. **Impact Analysis:** **PICUP (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP)** * **Impact:** Responsible for distributing the sanctioned amount and recovering loans from the eligible units. Must adhere to specified procedures and regulations. * **Action Required:** Distribute the funds according to the guidelines, ensure compliance with regulations, monitor loan recovery, and provide necessary documentation and reports. **Eligible Units:** * **Impact:** Will receive a portion of their sanctioned interest-free loan. * **Action Required:** Utilize funds only for the approved purpose, ensure compliance with the scheme's terms and conditions, and repay the loan according to the agreed schedule. **Joint Commissioner, Industries, Lucknow Division, Lucknow.** * **Impact:** The monitoring of loan distribution by PICUP has to be done by the Joint Commissioner. * **Action Required:** Ensure the proper utilization of funds.

Key Entities Referenced

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: Industrial Investment Promotion Scheme 2012, the primary subject of the document, disbursing interest-free loans. पिकप: A corporation responsible for distributing funds to eligible units and recovering loans, suggesting a key role in policy implementation. लखनऊ मण्डल, लखनऊ: A district/region with oversight responsibilities for fund disbursement and utilization monitoring. Industrial units: A set of enterprises mentioned as beneficiaries of the scheme उत्तर प्रदेश: State where the industrial policy is applicable.
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संख्या- 33/2025/69/77-6-2025-6003/67/209/709392 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, Hard आयुक्त, दि दि उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखन ऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 29-03-2025 विषय:-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रिन्यान्वयन हेतु रू0 5,43,78,873.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्र संख्या-इन्स-0-9/आई.आई.पी.एस.-202/ए0.४/488 दिनांक 8.03.2025 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के अन्तर्गत 07 पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की 0 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि BO 65.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू. 5,43,78,873.00 ( रूपया पांच करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार आठ at तिहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया sl पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:- . इकाई का नाम. | वित्तीय | ब्याज मुक्तऋण की | सुवीकृत धनराशि के सापेक्ष | इकाइयों को 0 वर्ष सुवीकृत धनराशि 90 प्रतिशत ऋण की | प्रतिशत वितरित वितरित की गई धनराशि की. जाने. वाली धनराशि 4 मे0 ब्रिन्दावन 2020-2 6,09,2,749.00 44829574.00 ,60,92,75.00 Val इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 2 मे0 ब्रिन्द्रावन 202-22 7,68,23,93535.00 5,9,4,540.00 ,76,82,393.00 Val इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, मथुरा 3 मे0 वरूण 202-22 2,06,03,093.00 ,85,42,784.00 20,60,30.00 बेवरेजेज लि0, गौतमबुदूध नगर 4 मे0 वरूण 2020-2 3,23,45,649.00 2,9,,084.00 32,34,564.00 बेवरेजेज लि0, I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |गौतमबुदूध नगर मे0 बिरला 202 [-22 6,39,45,68.00 5,75,5,056.00 63,94,562.00 कारपोरेशन लिए, रायबरेली मे0 अल्फा मिल्क | 20I9-20 73,55,225.00 66,9,702.00 7,35,523.00 फूडइ्स TOTO, हाथरस AO पारले Vat 207-8 8, |7,93.464.00 7,36,4,. [8.00 8],.79,346.00 प्रा0 लिए, वाराणसी योग 54,37,58,73.00 48,94,09,858.00 |... 5,43,78,873.00 2- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक A प्राविधानित धनराशि रू.65.00 करोड़ (रूपये एक अरब पैंसठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु कुल रू. 5,43,78,873.00 ( रूपया पांच करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार आठ Al तिहत्तर मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे . अन्तरित कर जमा की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय hae उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप aan हस्ताक्षरित कर संयुक्त. आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन को औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्नी-202(यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का. पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप का होगा। पिकप द्वारा इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |20i2 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक अनुबन्ध/औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी। पिकप दूवारा यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा रही धनराशि की शुद्धता पिकप दूवारा सुनिश्चित की जाएगी। पिकप carr भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित इकाई cant ऋण अदायगी किए जाने के 02-03 कार्यदिवसो के अन्दर धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए। ऋण वापसी A विलम्ब करने वाली इकाई A वसूली जाने वाली ब्याज (4.25 प्रतिशत 0. प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया 7. जाएगा। 2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ GaN किया जाएगा। पिकप उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ CART किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा। पिकप cant वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में 3. शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी। स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप 4. दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। |5. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा। पिकप द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावत्नी-202 के प्रावधानों के अनुसार इकाई 6. की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्नी-202 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर off गयी हैं एवं इस आशय की आख्या पिकप द्वारा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके CANT धनराशि अन्तरित की जाएगी। पिकप धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण 7. कर संतुष्ट हो लेंगे। 8.पिकप यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत इकाइयों को प्रदान किया जाना प्रोत्साहन के लाभ में दूविरावृत्ति (Duplicacy) की स्थिति उत्पन्न न BT 9. पिकप शासनादेश संख्या-448/77-6-2024-6002(099)/9/202, दिनांक 9.06.2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- इस संबंध A होने वाला व्यय रूपये 5,43,78,873.00 ( रूपया पांच करोड़ तैंताबीस लाख अठहत्तर हजार आठ At तिहत्तर मात्र). को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6885044900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 20i2 मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश कंप्यूटर GANT उत्पन्न संख्या-£-6-269-2-2024-25, दिनांक 28.03.2025 A प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। संख्या- 33/2025/6 9/77-6-2025-6003/67/209/709392 तद्दिनांक। 33/2025/69/77-6-2025-6003/6 7/209/709392 ical प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्र Aea-Ses-70-9/3i7S. तु. 3778. H.0S.-202/Vol.IV/7488 दिनांक 8.03.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु। 8. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 9, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 0. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 4. नियोजन अनुभाग-/4 2. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 3. गार्ड फाइल। 9 छा :ि 0० आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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