Official Gazette Notification Text
Official Transcriptसंख्या-59/2023/303/77-6-2023/6003/67/209 पार्ट-ग प्रेषक, मनोज कुमार मौर्य, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उदयोग निदेशालय, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : eatHi5 दिसम्बर, 2023 विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु FO 900.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के...
संख्या-59/2023/303/77-6-2023/6003/67/209 पार्ट-ग प्रेषक, मनोज कुमार मौर्य, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उदयोग निदेशालय, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : eatHi5 दिसम्बर, 2023 विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु FO 900.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रांक-352/विनि/वियोवि/2023-24 दिनांक
29.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) cant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Alote-20I2 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि BO (25.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू.900.29 लाख (रूपये नौ करोड़ Seca हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया वर्षवार विवरण निम्नवत है:- (रू0 लाख में) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |a काई का नाम वित्तीय वर्ष स्वीकृत ऋण की धनराशि ही AO पावरकॉन सीमेन्ट WOO, चन्दौली। 207-78 97.76
2. AO पावरकॉन सीमेन्ट WOO, dealer] 2078-79 223.89 AO पावरकॉन सीमेन्ट WOO, dealer] 2079-20 207.6
4. AO पावरकॉन सीमेन्ट प्राघलि0, dealer) 2020-27 4.09
5. AO पावरकॉन HATE WOO, चन्दौली |e027-22 230.39
900.29 कुल योग (रू0 at ats sede हजार मात्र) 2- SH सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक A प्राविधानित धनराशि &.25.00 करोड़ (रूपये एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को वितरित किए जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखने हेतु कुल धनराशि रू0 900.29 लाख(रू0 नौ करोड़ seit हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों I- स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे अन्तरित कर जमा की जाएगी।
2. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त(आय व्ययक)अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। 6- स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-202(यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का. पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का WT उत्तरदायित्व उ0प्र0 वित्तीय निगम का होगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम cant इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्नी-202 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
8. उ0प्र0 वित्तीय निगम cant यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को TAHT ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा रही धनराशि की शुद्धता उ0प्र0 वित्तीय निगम cant सुनिश्चित की जाएगी।
9. उ0प्र0 वित्तीय निगम cant भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित इकाई दूवारा ऋण अदायगी किए जाने के 02-03 कार्यदिवसो के अन्दर धनराशि राजकोष A जमा करा दी जाए।
0. ऋण वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वाली saai(i.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर GANT किया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध मैं संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
3. उ0प्र0 वित्तीय निगम cant वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूत्री में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग दूवारा की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 77.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |45- उ0प्र0 वित्तीय निगम दृवारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमाली-202 के प्रावधानों के अनुसार इकाई की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावत्ली-202 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय की आख्या उ0प्र0 वित्तीय निगम cant आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके FART धनराशि आहरित की जाएगी।
6. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 3- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये 9,00,29,000 (रुपये at करोड़ उन्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 68850900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2042 मानक मद 30 निवेश/ऋण के ATA डाला जायेगा। 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-32-X-2023-24-fealH:28-(-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव।| ACA-59/2023/303 ()-77-6-2023-6003-67-209, तद् दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 4-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर | 3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर | 6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर को पत्रांक-352/विनि/वियोवि/2023-24 दिनांक 29.08.2023, के क्रम मैं अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु। 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 I0- नियोजन अनुभाग-/4 II- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |{2- गार्ड फाइल। आज़ा से, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव।| I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |