ज़रूर, यहाँ दी गई नीति पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, जिसका शीर्षक "औद्योगिक विकास अनुभाग-6", आर.सी.सी.पी.एल. रायबरेली (मध्यंचल) को जारी किए गए एल.ओ.सी. में संशोधन से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया है। यह दस्तावेज़ एल.ओ.सी. में निर्दिष्ट उत्पादों में संशोधन के संबंध में है ताकि इसमें कंपनी द्वारा निर्मित ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) को शामिल किया जा सके। यह 24 मई, 2025 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:**
* **एल.ओ.सी. संशोधन:**
* मूल लेटर ऑफ़ कम्फ़र्ट में पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट (पीपीसी) को अर्ह उत्पाद बताया गया था।
* अब ओपीसी को भी आरसीसीपीएल, रायबरेली द्वारा निर्मित स्वीकार्य उत्पाद के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
* पूर्व में जारी एल.ओ.सी. को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
* **कार्रवाई:**
* अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
* **मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. रायबरेली (मध्यांचल)**
* **प्रभाव:** एल.ओ.सी. अब पीपीसी के अतिरिक्त उनके ओपीसी उत्पादन/बिक्री को स्वीकार्यता प्रदान करता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों को जारी रखें।
* **महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज**
* **प्रभाव:** एल.ओ.सी. संशोधन का उल्लेख है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए।
* **निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:** एल.ओ.सी. संशोधन का उल्लेख है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए।
* **निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:** एल.ओ.सी. संशोधन का उल्लेख है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए।
* **निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई और राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:** एल.ओ.सी. संशोधन का उल्लेख है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए।
* **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.**
* **प्रभाव:** एल.ओ.सी. संशोधन का उल्लेख है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए।
Key Entities Referenced
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास से संबंधित अनुभाग।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की सरकार।
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: उत्तर प्रदेश राज्य में बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति।
मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0, रायबरेली (मध्यांचल): रायबरेली (मध्यांचल) में स्थित मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0 नामक एक कंपनी।
इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी।
WeAT-4/2025/4057/77-6-2025/908086
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24-05-2025
विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश afa-20I2 के अंतर्गत मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल.
WOO, रायबरेली (मध्यांचल) को निर्गत एल.ओ.सी. में संशोधन के संबंध में।
महोदय,
कृपया. उपर्युक्त विषयक अपने. पत्र. संख्या-पिकप/मेगा/ई0सी0/035, दिनांक
05.2.2024 a संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो. मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल.
WOO, रायबरेली (मध्यांचल) को निर्गत एल.ओ.सी. में संशोधन के संबंध में है।
2- ... प्रश्नगत औद्योगिक इकाई को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट A HE उत्पाद
Pozzolana Portland Cement (PPC) इंगित किया. गया. ¢ जबकि कम्पनी
दूवारा Ordinary Portland Cement (OPC) का उत्पादन/विक्रय भी किया जा रहा है।
3- .... उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल.
प्रा2लि0, रायबरेली (मध्यांचल) को निर्गत एल.ओ.सी. में उल्लिखित Pozzolana Portland
Cement (PPC) के साथ Ordinary Portland Cement (OPC) को अह उत्पाद मानते
हुए पूर्व मैं निर्गत एल.ओ.सी. को तदनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक
निवेश aflfa-20i2 A वर्णित प्राविधानों एवं शासन के. पत्र संख्या-64/77-6-2025/
6099/96/2023/705525 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रस्तर-4 में लिये
गये निर्णय के क्रम में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
I. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई
तथा राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sate यू0पी0 |
6. गार्ड फाइल।
आजा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |