This document, number 22/2025/2988/77-6-2025-1709392, dated March 11, 2025, from the Industrial Development Section-6 of the Uttar Pradesh (UP) Government, addresses the Commissioner and Director of Industries in Kanpur. It concerns the financial sanction of ₹4,81,82,000.00 for the implementation of the Industrial Investment Promotion Scheme-2012 for 3 units.
The sanction is in relation to the letter from UP Financial Corporation, number 327/Vini/Viyovi/2024-25 dated December 2, 2024, and pertains to distributing the full interest-free loan amount to 3 eligible units under the Industrial Investment Promotion Scheme-2012, within the allocated budget of ₹165.00 crore for the financial year 2024-25.
The details of the units are as follows (amounts in Lakhs):
1. M/s Powercon Cement Pvt. Ltd. (Chandauli District): ₹168.99 for fiscal year 2022-23.
2. M/s R.L.J. Infracement Pvt. Ltd. (Mirzapur District): ₹63.75 for fiscal year 2022-23.
3. M/s Apollo Metalex Pvt. Ltd. (Bulandshahr District): ₹249.08 for fiscal year 2021-22.
The total sanctioned amount is ₹481.82 Lakhs (Four Crore Eighty-One Lakh Eighty-Two Thousand Rupees only).
Several terms and conditions are listed, including direct bank transfers to the units, usage of funds for the intended purpose, proper record-keeping by UP Financial Corporation, submission of utilization certificates, and adherence to the Industrial Investment Promotion Regulations-2012. UP Financial Corporation is responsible for the recovery of the loans, ensuring compliance, and fulfilling all necessary formalities. Delayed payments will attract an interest of 1.25% per month.
The Commissioner and Director of Industries in Kanpur are responsible for assessing the requirement of funds and monitoring the loan distribution. The Finance Department (Income-Expenditure) Section-1 must adhere to the guidelines issued in the office memorandum dated March 4, 2024. UP Financial Corporation is responsible for any financial irregularities.
Finally, the communication mentions the expenditure will be charged to the current financial year 2024-2025 under the grant number-007, head of account 6885011900700 Industrial Investment Promotion Scheme-2012-30 Investment/Loan. This order is being issued with the concurrence of the Finance Department obtained in the Non-Governmental number-E-6-159-X-2024-25, dated 09.01.2025. The communication is issued by Ramdhayan Rawat, Deputy Secretary.
Copies have been forwarded to various departments and officials, including the Accountant General, Chief Treasury Officer, Additional Chief Secretary, Nodal Officer, and others, for information and necessary action.
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: Industrial Investment Promotion Scheme - the main scheme under which financial incentives are being granted.
उ0प्र0 वित्तीय निगम: Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC), plays a key role in disbursing and overseeing the loan.
उद्योग निदेशालय, कानपुर: Directorate of Industries, Kanpur - involved in assessing the need for funds, monitoring fund utilization, and related activities.
Industrial areas of Chandauli, Mirzapur, Bulandshahr: The location of the beneficiary industrial units.
औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6: Industrial Development Department Section-6, Government Department sanctioning and monitoring
WEAT-_22/2025/2988/77-6-2025-709392
प्रेषक,
रामध्यान रावत,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
PITT |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक _4-03-2025
विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रियान्वयन हेत 03 इकाईयो को कल
देय धनराशि BO 4,87,82,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रांक- 327/विनि/वियोवि/2024-25 दिनांक
02.2.2024 gant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के अन्तर्गत 03 पात्र
इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की शत प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु
वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक A योजनान्तर्गत आवंटित कुल बजट धनराशि
रू.65.00 करोड़ (रूपये एक सौ पैसठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल BO 4,8,82,000.00
(रूपया चार करोड़ seat लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने की
संस्तुति सहित अनुरोध किया गया sl पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण
निम्नवत् है:-
(धनराशि लाख में)
re इकाई का नए 7) ऋण स्वीकृत अवमुक््त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
नाम धनराशि (स्वीकृति ऋण का 00%)
. HO पावरकॉना| 2022- 68.99 68.99
ATA 23
ATOTeIO,
नपद-
wale
2. मि0 2022- 63.75 63.75
OVADSIO|23
न्फ्रासीमेन
प्रा्लि0,
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |मे0 पोलो। 202 - 249.08 249.08
मेटालेक्स 22
कल: 48.82
(रूपया चार करोड़ ईक्यासी लाख बयासी हजार
मात्र)
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित
धनराशि रू.65.00 करोड़ (रूपये एक सौ पैसठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को
ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु कुल BO 4,8,82,000.00 (रूपया चार करोड़
ईक्यासी लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते A सीधे
I.
अन्तरित कर जमा की जाएगी।
किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य
किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत
किया गया है।
स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वितृतीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा हस्ताक्षरित
कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से
तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-
4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन नियमावल्नी-202(यथासंशोधित) A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हो।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 facta निगम
7.
का होगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम cant इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की
वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन feraataehl-20i2 में दिए गए प्राविधानों के
अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त
आवश्यक अनुबन्ध/औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
.. उ0प्र0 वितृतीय निगम cant यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों
को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के
अनुसार है। स्वीकृत की जा रही धनराशि की शुदूधता उ0प्र0 वित्तीय निगम gant
सुनिश्चित की जाएगी।
ऋण वापसी मैं विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वाली ब्याज (7.25 प्रतिशत
प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
l0. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही
किया जाएगा।
II. स्वीकृत धनराशि AY आवश्यकता का आंकलन आयुकत एवं निदेशक, उद्योग
निदेशालय, कानपुर दूवारा किया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम उपलब्ध कराए गए
ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 वितृतीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त
एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि
के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया
जाएगा।
I2. उ0प्र0 वितृतीय निगम gant वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की
जाएगी। वसूत्री में शिथिलता Ra जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर
कार्यवाही प्रशासकीय विभाग दृवारा की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-। के
I3.
कार्यालय AM दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-
निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 वित्तीय निगम उत्तरदायी होगा।
I5. उ0प्र0 वितृतीय निगम द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्ली-202 के
प्रावधानों के अनुसार इकाई की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर
भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावल्ली-2042 के अन्तर्गत
उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा
धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय
की आख्या उ0प्र0 वित्तीय निगम दूवारा आयुकत एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निदेशालय, कानपुर को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके द्वारा धनराशि अन्तरित
की जाएगी।
6. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों
की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लैंगे।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 4,87,82,000.00 (रूपया चार करोड़ Sea लाख
बयासी हजार मात्र) को aol वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-007
के. लेखा शीर्षक 688504:900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202-
30 निवेश/ऋण मद के नामे डाला जायेगा।
4- यह. आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-ए-6-59-3-2024-25, दिनांक
09.0.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से festa किये जा रहे है।
भवदीय,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
संख्या- 22 /2024/2988()/77-6-2024-77-6003/67/209-(4Te-3) तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।|
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. उ0प्र0 वितृतीय निगम के पत्रांक- 327/विनि/वियोवि/2024-25 दिनांक 02.2.2024
के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर/संयुकृत BAA, उद्योग,
लखनऊ मणूडल, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-/4
Ll. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |