Home India औद्योगिक विकास विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 04 इकाइयो...
Date: 2020-10-09 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 04 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू. 29,02,862.00 (रूपये उन्तीस लाख दो हजार आठ सौ बांसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ 09 अक्टूबर, 2020 को जारी एक आदेश है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत चार इकाइयों को स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृत कुल राशि ₹29,02,862.00 है। इस दस्तावेज़ में योग्य इकाइयों के नाम, भूमि क्षेत्र और प्रतिपूर्ति की शर्तों को विस्तृत किया गया है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति* * चार योग्य औद्योगिक इकाइयों को स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए कुल ₹29,02,862.00 की स्वीकृति। * प्रत्येक इकाई का नाम, वाणिज्यिक उत्पादन तिथि और प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि दस्तावेज़ में सूचीबद्ध है। * प्रतिपूर्ति की राशि भूमि क्षेत्र और लागू दर के आधार पर निर्धारित की जाती है। *वित्तीय दिशानिर्देश और शर्तें* * स्वीकृत राशि केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निकाली जाएगी। * धनराशि को एकमुश्त रूप से या बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। * व्यय पर वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। * उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा किए जाएंगे। * उद्योग निदेशालय, कानपुर धन का लेखा-जोखा रखेगा। * प्रतिपूर्ति इकाई के सीधे बैंक खाते में की जाएगी। *अतिरिक्त आवश्यकताएँ* * इकाइयों को प्रमाणन एजेंसियों के साथ समझौते करने होंगे। * विलंब की स्थिति में, स्टैम्प ड्यूटी की छूट के बराबर बैंक गारंटी को भुनाया जाएगा। * आयुक्त और निदेशक इकाई की पात्रता की पुष्टि करेंगे और स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के साथ जमा धन का सत्यापन करेंगे। * विशिष्ट बजट मद के तहत व्यय डाला जाएगा। * यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक: औद्योगिक इकाइयाँ** * **प्रभाव:** वे स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं, जिससे परियोजना लागत कम होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें, प्रामाणिकता एजेंसियों के साथ समझौतों में प्रवेश करें, परियोजना रिपोर्ट प्रदान करें और आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त धनराशि के लिए बैंक खाते प्रदान करें। **हितधारक: आयुक्त और निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय** * **प्रभाव:** प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी शर्तें पूरी हों। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन का वितरण करें, व्यय का लेखा-जोखा बनाए रखें, पात्रता सत्यापित करें, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के साथ जमा धन की पुष्टि करें और अनुपालन सुनिश्चित करें। **हितधारक: उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास विभाग और वित्त विभाग)** * **प्रभाव:** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि धन का उचित वितरण किया जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें, दिशा-निर्देशों का पालन करें और स्वीकृत कार्यों की निगरानी करें।

Key Entities Referenced

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: एक नीति जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। यह दस्तावेज़ इस नीति के तहत इकाइयों को स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग जो औद्योगिक विकास और निवेश से संबंधित मामलों को संभालता है। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर: एक अधिकारी जो उद्योग निदेशालय का नेतृत्व करता है और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल है। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह नीति लागू होती है।
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WEAT-3 /2020/2336/77-6-2020-0(aste)/6 प्रेषक, सुजाता शर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश sA-20I2 के अन्तर्गत 04 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू. 29,02,862.00 (रूपये seca लाख दो हजार आठ at बांसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-4820/औ0आए0अनु0-/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/2020-2दिनांक 2-08-2020 cant पात्र कुल 04 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत्‌ है:- क्र0 | इकाई का नाम/पता | विलेख निबन्ध | वाणिज्य शासनादेश WO 848/77-6-3-5 प्रतिपूर्ति योग्य की तिथि उत्पादन की (एम) 05 दिनांक 4-06-3 के पायी गयी धनराशि तिथि अन्तर्गत निमित (रू0 में) | मे0बी0के0एपोली 29.0.204 | 24.03.20I6 | 85.56 x 250% = 2963.90 at 4,06,824.00 प्रिन्ट,कानपुर नगर, मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल प्लाट a0-7/5 826.60 at मी0 से अधिक है। नवाबगंज, कानपुर अतः भूमि के. वास्तविक क्षेत्रफल नगर। 826.60 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति AeA होगी। 2 AO मोन्टी नमकीन | 09-09-205 | 4.07.206 | 529.24 x 250% = 323.0 वर्ग 5,20,000.00 उद्योग प्लाट न0- मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल डी-88,उद्योग कुंज, 800.I0 at मी0 से अधिक है। पनकी औद्योगिक अतः भूमि के. वास्तविक क्षेत्रफल एरिया, साईट-5 800.I0 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति कानपुर नगर। अनुमन्य होगी। 3 | AO बेरी aca एल | 30.09.20I6 | 5.44.20I6 | 455.99 x 250% = 39.975 .. वर्ग 8,24,750.00 एल पी, cate नं0- मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल सी 4। पनकी 020.0 वर्ग AIO से अधिक है। औद्योगिक एरिया अतः भूमि के. वास्तविक क्षेत्रफल उद्योग कुंज साइट- 020.0 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति 5 कानपुर नगर। AeA होगी। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4 मेएफीडप्रो एग्रो 3.05.203 | 25.06.2074 | 245.47 x 250% = 3628.67. वर्ग ,5,288.00 प्रालि0 गाटा सं0- मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 3, ग्राम- 3093 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः सरफुददीन निकट भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 3093 ग्राम- ककेथल वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य रामघाट रोड, होगी। अलीगढ। कुल योग- | 29,02,862.00 (रूपये Seda लाख at हजार आठ सौ. बांसठ मात्र) 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2049-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमश:)-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAfa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मैं प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड (रू0 पॉच at करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 20i2 के अन्तर्गत उपर्युक्त 04 इकाइयों के स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि रू0 29,02,862.00 (रूपये secre लाख दो हजार आठ Ut बांसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन fasta किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। किसी परिस्थिति मैं धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते मैं नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/बी-- 49/दस-2020-23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07.04.2020 व 8.05.2020 cant जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर दूवारा रखा जायेगा। संबंधित. औद्योगिक इकाई af उक्त, सुविधा. अवस्थापना va औद्योगिक निवेश afa-20I2 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग ANT वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के ca उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा। छूट प्राप्त करने हेतु इकाई GANT प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट A भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का. परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |40- इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख va निर्धारित अवधि मैं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा से संबंधित इकाइयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति मैं स्टैम्प इयूटी मैं देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन TAI CANT भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक मैं जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा। 44- निबंधन के पश्चात महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि A इकाई cant वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाइयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विशाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक मैं जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो। I2- आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व उपरोक्त इकाइयों AY पात्रता एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित मद में जमा धनराशि की पुष्टि कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे। |3- इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 20:9-20 के आय-व्ययक मैं उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय,60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Alfa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा। 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- $-6-7(4/482020 faaiH-05.0.2020 दूवारा प्राप्त सहमति के तहत निर्गत किया जा रहा है। भवदीया, सुजाता शर्मा विशेष सचिव। WCAI-3 /2020/2336(4)/77-6-2020-0(aste)/ Gala ican प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- (l) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज। (2) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर। (3) अपर मुख्य सचिव,सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0शासन। (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 (5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 (6) नियोजन अनुभाग-/4 (7) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (अनुभाग-7) (8) औद्योगिक विकास अनुभाग-2 (9) गार्ड फाइल। आज्ञा से, रजनी Aled पाण्डेय अनु सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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