ज़रूर, यह रहा सारांश:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के कार्यान्वयन के लिए पात्र 9 इकाइयों के लिए 34,23,32,270.00 रुपये के वित्तीय अनुमोदन से संबंधित है। यह 12 जून, 2019 के एक पिछले सरकारी आदेश में संशोधन करता है, विशेष रूप से उस शर्त को संशोधित करता है कि धनराशि को सीधे प्राप्त करने वाले संगठनों के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। संशोधित सरकारी आदेश के अनुसार अब यह धनराशि पिकप को उपलब्ध कराई जाएगी।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय अनुमोदन:** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 9 पात्र इकाइयों के लिए कुल 34,23,32,270.00 रुपये की वित्तीय मंजूरी।
* **सरकारी आदेश संशोधन:** 12 जून, 2019 के सरकारी आदेश में निर्धारित पहली शर्त को संशोधित किया गया है। पहले, धनराशि सीधे इकाई को आवंटित की जाती थी, अब धनराशि पिकप को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
* **वितरण प्रक्रिया:** संशोधित शर्त के अनुसार, धनराशि पिकप (PICUP) को उपलब्ध कराई जाएगी, और पिकप निदेशक द्वारा हस्तांतरित उपयोगिता प्रमाणपत्र अपर आयुक्त, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
* **इकाई विवरण:** योग्य इकाइयों और संबंधित स्वीकृत धनराशि की सूची प्रदान की गई है (दस्तावेज़ में इकाइयों की सूची देखें)।
* **अन्य शर्तें:** मूल सरकारी आदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**पिकप (PICUP):**
* **प्रभाव:** धनराशि अब सीधे पिकप को उपलब्ध कराई जाएगी न कि पात्र इकाइयों को। पिकप (PICUP) फंड के संवितरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निर्देशित शर्तों के अनुसार धन प्राप्त करना और वितरित करना।
**पात्र इकाइयाँ:**
* **प्रभाव:** वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया बदल जाएगी। इकाइयों को सीधे धन प्राप्त करने के बजाय धन वितरण के लिए पिकप पर निर्भर रहना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वितरण समयरेखा पर अपडेट के लिए पिकप के साथ समन्वय करें।
**अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ उपयोगिता प्रमाणपत्र की सुविधा के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** पिकप से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करें और इसे सरकार को जमा करें।
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना।
पिकप (PICUP): प्रांतीय औद्योगिक और निवेश निगम उत्तर प्रदेश (Provincial Industrial & Investment Corporation of UP)। यहाँ वित्तीय स्वीकृति के लिए चैनलिंग एजेंसी के रूप में शामिल है।
शासनादेश दिनांक 12 जून, 2019: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के लिए धन जारी करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का एक पूर्व सरकारी आदेश, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा रहा है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास मामलों को संभालता है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल स्थित है, जो फंड के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने में शामिल है।
सख्या-09/209/445/77-6-9-4(बजट)/46टीसी
बाबू राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
अपर आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 6 अक्टूबर, 209
fase: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन AloteM-202 के क्रियान्वयन हेतु पात्र 09 इकाईयों को धनराशि
रू.34,23,32,270.00 की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त. विषयक शासनादेश. संख्या- «= 04/2049/357/77-6-49-4(बजट)।6 ERA . दिनांक
2 जून, 209 gant औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 209-20
के आय-व्ययक में प्राविधिनित धनराशि BO 7,80,00,00,,000.00 (रू0 एक अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष
धनराशि BO 34,23,32,270.00 (रू0 चौतिस करोड़ ase लाख बत्तीस हजार दो at सत्तर मात्र) कतिपय शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन facta की गयी थी। sea शर्तों मैं प्रथम शर्त यह थी कि उक्त धनराशि सीधे जिस संस्था
को भुगतान किया जाना है, उसके खाते में आहरित कर जमा की जायेगी। आहरित धनराशि पिकप के बैंक खाते मैं
जमा नहीं की जायेगी। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप cant हस्तांतरित कर अपर आयुक्त
उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. प्रबन्ध निदेशक के पत्र दिनांक 2 जून, 209 में यह अवगत कराया गया है कि औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन नियमावली 20i2 के प्रस्तर-5(5) में यह प्राविधान है कि "योजना अन्तर्गत ऋण हेतु धनराशि
औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्वीकृत धनराशि
पिकप के खाते A हस्तान्तरित न होने की दशा में योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण
का वितरण किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। पिकप cant उक्त शर्त को संशोधित किये जाने का अनुरोध
किया गया है।
3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक
2 जून, 209 में अंकित प्रथम शर्त को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-
क्र0 शासनादेश दिनांक (2 जून, 209 की संशोधित शर्त
सं0 प्रथम शर्त
L. उक्त धनराशि सीधे जिस संस्था को | उक्त धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध
भुगतान किया. जाना है, उसके खाते में | कराया जायेगा जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध
आहरित कर जमा की जायेगी। आहरित | निदेशक पिकप cant हस्तांतरित कर अपर आयुक्त
धनराशि पिकप के बैंक खाते मैं जमा नहीं | उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से
की जायेगी। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र | शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रबंध निदेशक, पिकप दूवारा हस्तांतरित
कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ के
माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |जाएगा।
4. उक्त शासनादेश में पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् पढा जाय-
क्रमांक | इकाई का नाम धनराशि
AO डायमण्ड dell गार्डन्स WOO ग्रेटर नोयडा 97,4,596.00
2 AO मदरसन सूमी सिस्टम्स लि0 नोएडा ,7,5,473.00
3 HO अमृत बॉटलर्स WOO Fee वॉटर यूनिट,फैजाबाद 7,77,62,93.00
4 AO सी0पी0मिल््क एण्ड फूड प्रोक्टस प्रालि0बाराबंकी ,09,3,444.00
5 AO मंगलम सीमेण्ट लि0, अलीगढ़ 9,33,84,706.00
6 AO बी0एल0एग्रो आयल््स प्राएलि0(विस्तारीकरण परियोजना) बरेली 5,52,33,447.00
7 AO इकोप्लस स्टील््स WOO चुनार, मिर्जापुर /,65,35,23.00
8... | मे0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0, अमेठी, जगदीशपुर 69,80,062.00
9... | AO कजारिया सिरामिक्स लि0 सिकन्दराबाद 6,94,066.00
योग- 34,23,32,270.00
5. शासनादेश ALAT-04/209/357/77-6-9-4(astc) 6ERMN दिनांक (2 जून, 209 को उक्त सीमा तक
संशोधित समझा/पढा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-694/दस-9 दिनांक- 5 अक्टूबर, 2049 मैं प्राप्त उनकी
सहमति से जारी किये जा रहे है।
Had,
(बाबू राम)
उप सचिव।
WEAT:09/20i9/445 ()/77-6-9-4(बजट)/6टीसी तदुदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद |
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, HAT
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
8- नियोजन अनुभाग-4/4
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
0- गार्ड फाइल। आज़ा से,
(बाबू राम)
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |