Home India औद्योगिक विकास विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 12 इकाइयो...
Date: 2019-10-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 12 इकाइयों को स्टा्म्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू0 60,96,357.00 (रू0 साठ लाख छियान्नवे हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, नीचे दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को दर्शाता है, जो अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत 12 इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 60,96,357.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह मंजूरी उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा की गई सिफारिशों के जवाब में है, और इसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए विशिष्ट शर्तें और प्रतिबंध शामिल हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति:** * 12 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 60,96,357.00 रुपये की मंजूरी। * **आवश्यक शर्तें और प्रतिबंध:** * आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि निकाली जाए। * धनराशि को पहले से आहरित करके किसी भी खाते में न रखा जाए। * मंजूरी केवल निर्दिष्ट मद के लिए खर्च की जानी चाहिए। * वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 का अनुपालन। * **जिम्मेदारियां और रिपोर्टिंग:** * आयुक्त और निदेशक उद्योग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। * उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव। * इकाई को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। * **अनुपालन और परियोजना निगरानी:** * इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना। * इकाई के साथ प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अनुबंध, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की शर्तें और बैंक गारंटी शामिल हैं। * निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में विफल होने की जानकारी महानिरीक्षक, निबंधन को 30 दिनों के भीतर देनी होगी। * **वित्तीय आवंटन:** * व्यय को अनुदान संख्या-7 के तहत उद्योग विभाग के बजट में "सब्सिडी" के रूप में डाला जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **प्रमुख हितधारक:** औद्योगिक इकाइयाँ **प्रभाव:** स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति से वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेजों को पूरा करना, अनुपालन सुनिश्चित करना और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करना। **प्रमुख हितधारक:** उद्योग निदेशालय, कानपुर **प्रभाव:** वित्तीय स्वीकृति और निगरानी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का दायित्व। **आवश्यक कार्रवाई:** धन के उपयोग को सुनिश्चित करना, लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव करना और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। **प्रमुख हितधारक:** प्रमाणीकरण संस्थाएँ **प्रभाव:** प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मानकों का पालन सुनिश्चित करने का कर्तव्य। **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना, अनुपालन की निगरानी करना और जिला उद्योग केंद्र को प्रमाणपत्र जारी करना। **प्रमुख हितधारक:** निबंधन विभाग **प्रभाव:** शर्तों का उल्लंघन होने पर बैंक गारंटी का प्रशासन और धन की वसूली का कर्तव्य। **आवश्यक कार्रवाई:** वाणिज्यिक उत्पादन में विफलता के मामले में बैंक गारंटी भुनाना और उचित खातों में धनराशि जमा करना।

Key Entities Referenced

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: 12 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित नीति (Policy related to reimbursement of stamp duty to 12 units) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास से संबंधित निदेशालय (Directorate related to industrial development in Uttar Pradesh) औद्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास विभाग, जो इस नीति को कार्यान्वित करता है (Industrial Development Section, which implements this policy) उद्योग निदेशालय, कानपुर: उ‌द्योग निदेशालय, कानपुर, जहाँ स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा रखा जायेगा (Directorate of Industries, Kanpur, where the accounts of the approved funds will be kept) उत्तर प्रदेश शासन: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 12 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति करने वाला शासनादेश (Government order to reimburse stamp duty to 12 units under the Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012)
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सख्या-0/209/460/77-6-9-0(बजट)/6 प्रेषक, डॉ0 अनिल कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा मैं, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 209 विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202 के अन्तर्गत (2 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि BO 60,96,357.00 (रू0 साठ लाख छियान्नवे हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति | महोदय, उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-807/औ0आएअनु0-7/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/209-20दिनांक 8-06-20i9 एवं पत्र संख्या-887/औ0आ0अनु0-4/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/209-20दिनांक 26-06-20i9 cant पात्र (2 इकाइयों को स्टाम्प इयूटी की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रमां | इकाई का नाम/पता faces निबन्ध | वाणिज्य शसनादेश सं0 848/77-6-3-45 | निदेशालय स्तर से क की तिथि उत्पादन... की | (एम) 05 दिनांक 4-06-43 के | प्रतिपूर्ति योग्य पायी तिथि अन्तर्गत निमित गयी धनराशि (रू मैं) मे0 _ विजन. पैरन्टरल | 27.03.2074 | 2.05.206 | 2374.03 x 250% = 5935.07 4,2,400.00 प्राघलि0, _ भूखण्ड सं0-ए- वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल 2/44,45 20-5 after क्षेत्रफल 4925 at मी0 से अधिक गोरखपुर है। अतः भूमि के. वास्तविक क्षेत्रफल 4925 at AO पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। 2 मे0 आर0 के0 Glee | 73.04.20I5 | 55.03.206 | 429:997 x 250% न अ07497 | 4,07,348.00 सं0 वर्ग मी. जो कि भूमि के कल प्रा लि0, भूखण्ड सं0- * ° 73 राजकीय औदयोगिक क्षेत्रफल 808.23 वर्ग A से रनियां हे अधिक है। अतः भमि के वास्तविक आस्थान रनियां कानपर 6 ° क्षेत्रफल 808.23 at AO पर देहात प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। 3 मे0 सुभाष मसाला | 27.09.204. 27..204. 266.85 x 250% = 667.72 4,72,588.00 इण्डस्ट्रीज, प्लाट/शेड सं0- वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल के-23 औदयोगिक क्षेत्र क्षेत्रफल 738 वर्ग मी. से कम है। अतः गणना से प्राप्त क्षेत्रफल पनकी, साइट-3 कानपुर 667.2 af मी. पर प्रतिपूर्ति नगर HIATT होगी। 4 AO fascia = सिस्टम | 02.08.203 5.2.204 | 429.83 x 250% = 072.50 at | 8,08.00 wee एण्ड पैकेजिंग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल mofo, 28 बी 053 वर्ग मी. से जिधिक है। अतः नेहरूबाग, मगरवारा, भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 053 उन्नाव वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |होगी। 5 AO पोपो..... पैकेजिंग | 08.09.204 3.07.20I6 | 7774.40 x 250% = 2936 वर्ग मी0 | 2,33,420.00 प्रा2लि0, बी-4 जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल यू0पी0एस0आईएडीएसी0 3623.77 वर्ग मी. से कम है। He: औद्योगिक क्षेत्र, रामघाट गणना से प्राप्त क्षेत्रफल 2936 वर्ग रोड अलीगढ़ मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। है AO अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, | 09.03.206 0.04.207.. | 432.70 x 250% = 08].75 at | 6,63,277.00 भूखण्ड H0-74 राजकीय मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल औद्योगिक आस्थान 997.40 वर्ग मी. से अधिक है। रनियां, कानपुर देहात अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 997.40 at मी. पर प्रततिपूर्ति HIATT होगी। 7 AO सिरोही vat फूड्स | 05.77.20I5 22.05.207 | 544.97 x 250% = 362.29aef | 3,98,200.00 MOTO, प्लाट न0-डी-93 मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल जीएनईपीआईपी, 4209.55 वर्ग मी. से अधिक है। यू0पी0एस0आईएडीएसी0 अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर 209.55.. वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति नोएडा, गौतम बुदूधनगर अनुमन्य होगी। कि AO Well टेक्सटाइलल्‍्स, | 20.03.203 20.05.20i4 | 456.x 250% न 40 वर्ग मी. जो | 2,83,200.00 प्लाट A0-3I-3 कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 000 औद्योगिक क्षेत्र वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि रूमा(टेक्स जोन) कानपुर के वास्तविक क्षेत्रफल i000 वर्ग नगर मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। लि HO Falcon paper, | 20.2.206 05.07.207 376.68 X 250% = 94.70 वर्ग 5,60,000.00 प्लाट न0-बी-।3 मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल यूपीएसआईडीसी 800 वर्ग मी. से अधिक है। अतः औद्योगिक क्षेत्र साइट-2, भूमि के वास्तविक क्षेवफल 800 रनियां, कानपुर देहात वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। ॥0. | AO गंगा पालीस्टर लि0, | 22.07.204 20.4.20I5 | 456 >६ 250% न 40वर्ग मी. जो | 2,87,250.00 प्लाट न0-एच-36 साइट- कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 000 सी, वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि यू0पी0एस0आईएडीएसी0 के वास्तविक क्षेत्रफल i000 वर्ग औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर, मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। ग्रेटर नोएडा, गौतमबुदूधनगर AO बाबा. आनन्देश्वर | 27.04.205 05.0.205 66.]2 x 250%7540.30 0,03,200.00 प्लास्टिक्स.... प्राएलि0, वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल che न0-एफ-47 एवं क्षेत्रफल i235 वर्ग मी. से अधिक एफ-48 औद्योगिक क्षेत्र है। अतः भूमि. के. वास्तविक omer, साइट-2 कानपर क्षेत्रफल 4235 वर्ग AL पर नगर की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। 2 | AO तिरूपति.... वायर | 20.06.204 30.03.206 | 206.24 x 250% = 650.60 वर्ग 3,00,699.00 इण्डस्ट्रीज डी-, मी0 जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल सेक्टर-2. ताला. नगरी 800 वर्ग मी. से कम है। He: औद्योगिक क्षेत्र, रामघाट गणना से प्राप्त क्षेत्रफल 650.60 रोड, अलीगढ़ वर्ग मी. पर भुगतान किये गये स्टाम्प शुलक BO 400932.00 का 75 प्रतिशत की. a wo - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |300699.00 की प्रतिपूर्ति अनूमन्य होगी। कुल योग रू. | 60,96,357.00 2- इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कुल (2 इकाइयों के स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि रू. 60,96,357.00 (रू. साठ लाख feted हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किए जाने की श्री राज्यपाल सर्हर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। किसी परिस्थिति मैं धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते मैं नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने A पूर्व वित्त विभाग के. कार्यालय, ज्ञाप संख्या-।/209/बी--470/दस-209-23/209 दिनांक 22-03-20i9 gant जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर दूवारा रखा जायेगा। संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग SANT वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई SANT भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा। छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। इकाई SINT प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा। 0 इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा से संबंधित इकाइयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति A स्टैम्प इयूटी A देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग SANT भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा। निबंधन के पश्चात महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि मैं इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाइयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन fast के उपयुक्त लेखा शीर्षक A जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 209-20 के आय-व्ययक मैं उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय,60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Afa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा। 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-685/दस-209 दिनांक 22 अक्टूबर, 20/9 द्वारा प्राप्त सहमति के तहत निर्गत किया जा रहा है। भवदीय, डॉ0 अनिल कुमार विशेष सचिव। WSAT-0/209/460/77-6-9-0(asic)/6aq ican प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- (l) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद। (2) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर। (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4 (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 (5) नियोजन अनुभाग-4/4 (6) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (अनुभाग-7) (7) औद्योगिक विकास अनुभाग-2 (8) गार्ड फाइल। आज्ञा से, (बाबू राम) उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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