यहाँ अनुरोध की गई संरचना का उपयोग करते हुए संलग्न दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से आयुक्त और निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर को संबोधित है। यह पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन के लिए 129.21 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स आर एल जे कॉनकास्ट प्रा०लि0, चुनार, जनपद मिर्जापुर को धन जारी करने का अनुरोध करती है। यह दस्तावेज़ 26 मार्च, 2025 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन के लिए 129.21 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई।
* यह स्वीकृति मेसर्स आर एल जे कॉनकास्ट प्रा०लि0, चुनार, जनपद मिर्जापुर को देय है।
* **व्यय विवरण:**
* वित्तीय वर्षों 2014-15 से 2018-19 तक के लिए विशिष्ट आवंटन निर्दिष्ट हैं, कुल 1,29,21,000.00 रुपये।
* **नियम और शर्तें:**
* धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के खाते में किया जाना चाहिए और इसे पहले से आहरित करके किसी अन्य खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी मद के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* इकाई को 30.11.2012 के शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
* धनराशि प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में औपचारिकताएं पूरी होने और अनुबंध पूरे होने के बाद ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
* आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक किया जाएगा, जिसका आंकलन आयुक्त और निदेशक, उद्योग द्वारा किया जाएगा।
* **आवश्यकताएँ:**
* स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पहले, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
* वित्तीय निगम अवमुक्त करने से पहले इकाई की पात्रता और आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण करेगा और इसकी आख्या आयुक्त और निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध कराएगा।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंधन निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** मेसर्स आर एल जे कॉनकास्ट प्रा०लि0, चुनार, जनपद मिर्जापुर
* **प्रभाव:** पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि इकाई शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन करे और वित्तीय निगम को आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराए।
**हितधारक:** आयुक्त और निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर
* **प्रभाव:** पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 का क्रियान्वयन, और वित्तीय स्वीकृति का निर्वतन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इकाई की पात्रता का आंकलन करना, धन जारी करना, व्यय की निगरानी करना और अनुपालन सुनिश्चित करना।
**हितधारक:** उ0प्र0 वित्तीय निगम
* **प्रभाव:** धन का निर्वहन और इकाई के पात्र होने की पुष्टि।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इकाई की पात्रता और आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण करना, एक आख्या प्रदान करना और उपभोग प्रमाण पत्र जारी करना।
Key Entities Referenced
पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम: उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित निगम
उद्योग निदेशालय, कानपुर: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, जो राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है और इस दस्तावेज़ में पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 से संबंधित कार्यों को करने के लिए निर्देशित है
औद्योगिक निवेश नीति -2012: उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति
मेसर्स आर एल जे कॉनकास्ट प्रा०लि0, चुनार, जनपद मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार में स्थित एक औद्योगिक इकाई, जो पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है
संख्या- 25/2025/639/77-6-2025-6002(099)/3/202
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2025
विषय:-पूंजीगत ब्याज उपादान AlseM-20I2 के क्रियान्वयन हेतु रु.29.2। लाख की वित्तीय
स्वीकृति के संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रांक-40/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक
8.06.2024 एव पत्रांक-529/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक 27.02.2025, GIT पूंजीगत
ब्याज उपादान AlseeN-20I2 हेतु पात्र इकाईयों को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित
करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-ब्ययक में प्रश्गत योजनान्तर्गत प्राविधािनित धनराशि
के सापेक्ष मेसर्स आर एल जे. कॉनकासट wf, dan, जनपद मिर्जापुर को देय
धनराशि रु.29.2। लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया
है, जिसका विवरण निम्नवत है:-
क्र0सं0 इकाई का नाम वितृतीय वर्ष उपादान धनराशि (रू0 में)
204-5 3,67,000.00
205-6 ee
मेसर्स आर एल जे
दे 206-7 50,00,000.00
कॉनकासट प्राएलि0,
207-8 50,00,000.00
चुनार, जनपद 089
- 5,60,000.00
योग ,29,2,000.00
(रूपये एक करोड़, उनतीस लाख इककीस हजार
मात्र)
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- इस संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान Alste-2072
के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा
खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश
नीति -20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त इकाई
हेतु रु.।29.2 लाख (रुपया एक करोड़ उनतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की
श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
.... धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते अन्य किसी
खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. . स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया
गया है।
4... यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-।45/77-
6-2-08 (एम)/42टी सी. दिनांक 30.44.202 A उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबनूधों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती eT
5... यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या
आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम A वरीयतानुसार आवश्यक
औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर FANT
किया जाएगा।
7... स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-
ज्ञाप दिनाक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ो की
शुदूधता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध मैं संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0 वित्तीय
निगम द्वारा इस आशय की आख्या आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध
करायी जाएगी।
9... स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा
हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक
विकास अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |l0. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की
शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मैं अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक 288560800900 अवस्थापना एवं औदयोगिक निवेश alfa-20i2 का
कार्यान्वयन मानक मद- 27 सब्सिडी मद के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश वितृत (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संखया-4/2024/बी--
294/दस-2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित
अधिकारो के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
संख्या- 25 /2025/639()/77-6-2025-6002(099)/3/202, तददिनांक। दया- 25 /2025/639()/77-6-2025-6002(099)/3/202, ACG ical
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
. महालेखाकार. प्रथम दृवितीय (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम aida, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ |
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।
5.उ0प्र0 fata निगम कानपुर को उनके. पत्रांक-40/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक
8.06.2024 Vd पत्रांक-529/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक 27.02.2025, के क्रम में
अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित |
6. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ |
7. निदेशक, वितीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9. वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।|
आज्ञा से,
राम ध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |