**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें पूंजीगत उपादान योजना-2012 के कार्यान्वयन के लिए ₹136.449 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है और यह उ.प्र. वित्तीय निगम के प्रस्ताव के जवाब में है, जो पात्र इकाइयों को पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने के लिए बजट व्यवस्था से संबंधित है। यह आदेश 30 मार्च, 2023 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*स्वीकृति राशि का विवरण:*
* विभिन्न इकाइयों के लिए वर्षवार स्वीकृत धनराशि का विवरण दिया गया है।
* कुल स्वीकृत धनराशि ₹136.449 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख चवालिस हजार नौ सौ मात्र) है।
*नियम एवं शर्तें / प्रतिबन्ध:*
* धनराशि सीधे इकाई के खाते में जमा की जाएगी।
* धनराशि को किसी भी परिस्थिति में अग्रिम रूप से नहीं निकाला जाएगा और न ही किसी अन्य खाते में रखा जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि केवल उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए स्वीकृत की गई है।
* धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
* यह धनराशि शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के पूर्णतया अनुपालन पर निर्भर है।
* धनराशि उन इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी, जिनके प्रस्ताव उ.प्र. वित्तीय निगम में प्राप्त हैं।
* धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा, जिसका आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
*अतिरिक्त शर्तें:*
* उ.प्र. वित्तीय निगम को धनराशि जारी करने से पहले इकाई की पात्रता और आंकड़ों की शुद्धता की पुष्टि करनी होगी।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**उ0प्र0 वित्तीय निगम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम):**
* **प्रभाव:** पूंजीगत उपादान योजना-2012 के तहत विभिन्न इकाइयों को धनराशि वितरित करने के लिए अधिकृत है। उन्हें इकाइयों की पात्रता और आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि जारी करने से पहले इकाइयों की पात्रता और आंकड़ों की शुद्धता की पुष्टि करें और आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को एक रिपोर्ट प्रदान करें।
**आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर:**
* **प्रभाव:** स्वीकृत धनराशि के आहरण की आवश्यकता का आंकलन करने और शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण करें और समय पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
**पात्र इकाइयाँ:**
* **प्रभाव:** पूंजीगत उपादान योजना-2012 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र।
* **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें।
**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1:**
* **प्रभाव:** वित्तीय स्वीकृति जारी करने और धनराशि का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
पूंजीगत उपादान योजना-2012: पूंजीगत उपादान योजना-2012 के तहत पात्र इकाइयों को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
उ0प्र0 वित्तीय निगम: उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, जो पूंजीगत उपादान योजना-2012 के तहत इकाइयों को वित्तीय सहायता वितरित करने में शामिल है।
उत्तर प्रदेश शासन: यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो पॉलिसी के दायरे को दर्शाता है।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर: पूंजीगत उपादान योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार प्रमुख विभाग और पद।
अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012: यह नीतिगत ढांचा है जिसके तहत पूंजीगत उपादान योजना-2012 संचालित होती है।
संख्या-।7/2023/825/77-6-2022-6002(099)/3/202
जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023
विषय: पूंजीगत उपादान UWotel-20i2 के क्रियान्वयन हेतु ¥.(36.449 लाख की वित्तीय स्वीकृति के
संबंध Al
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रां-33/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2022-23 दिनांक
5.07.2022 दूवारा पूंजीगत उपादान योजना-202 हेतु पात्र इकाईयों को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज
उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष निम्नलिखित
इकाईयों cant रू.36.449 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत हैं:-
क्र0सं0 | इकाई का नाम वर्ष स्वीकृत धनराशि
(रू.लाख में)
AO शिव शक्ति sal प्राघलि0,सन्तकबीर नगर। | 2076-77 24.769
-तदैव- 207-48 24.92
-तदैव- 208-9 5.49
-तदैव- 209-20 9.33
2 AO आर0एलए0जे0इन्फ्रासीमेन्ट WOH, मिर्जापुर। | 2077-78 2.59
- तदैव- 208-9 2.64
3 AO विन्ध्यवासिनी राइस एण्ड Val इन्डस्ट्रीज 207-8 2.76
प्राघलि0 महराजगंज।
-तदैव- 208-9 2.8
-तदैव- 209-20 0.62
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4 AO बादशाह इन्टरनेशनल WOO, HTT | 2049-20 3. 57
5 वी एन एस रूफिंग इन्डिया प्राएलि0, चन्दौली। 2020-2 3.63
oa AO श्री रानी सती ओवरसीज wrofer0, बाराबंकी। =| 2077-78 .00
ddd- 208-9 3.95
कुल योग- 36.449
(रूपया एक करोड़
छत्तीस लाख चवालिस
हजार al सौ मात्र)
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत उपादान योजना-202 के
क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना vd औद्योगिक sha-20i2 के. क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष
2022-23 & आय-व्ययक A Ag शीर्षक-2885-60-800-9-अवस्थापना vd औद्योगिक
alfa-20i2 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि w.294.44 करोड़ (रूपये दो सौ चौरानवे
करोड इकतालीस लाख मात्र)में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त इकाइयों हेतु ¥.36.449 लाख
(रूपया एक करोड़ छत्तीस लाख चवालिस हजार at at मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए हैं:-
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
t. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं
रखा जाएगा।
. स्वीकृत धनराशि का व्यय hat उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-445/77-6-2-
O8(CA 2. दिनांक 30.44.20I2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित करती हो।
. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त
होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध
पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं
निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप
दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जाएगा।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ो की शुद्धता का
परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध A संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम ani इस आशय
की HEAT आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध करायी जाएगी।
|0.स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम Gant हस्ताक्षरित
कर आयुक्त Ud निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास
अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उ0प्र0वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ो की शुद्धता का
परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,36,44,900(Sqa एक करोड़ GA लाख चवालीस हजार
at सौ मात्र) को चात्रू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
288560800900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlfa-20i2 का कार्यान्वयन मानक मद 27
सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
3- ... यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-(28-X-2022-23 दिनांक 9.4.2023 में प्राप्त वित्त
विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
AEA-7/2023/825/77-6-2022-6002(099)/3/202 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
छा महालेखाकार, प्रथम/दृवितीय (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
अपर मृख्य सचिव, सक्ष्म,लघ Ud मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपर को उनके पत्रांक-33/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2022-23
दिनांक 5.07.2022 के क्रम में Haat कार्यवाही सनिश्चित करने ed प्रेषित।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-/4
0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
. गार्ड फाइल।
न ७ ० =
आजा से,
जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |