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Date: 2021-01-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अर्न्तगत लाभार्थी/ संस्था को सीधे ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चि‍त किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली-2012(यथासंशोधि‍त) के शासनादेश संख्या-1599/77-6-12-08(एम)/12 टीसी-4 दिनांक 30.11.2012 के प्रस्तर-5(5) में निम्नवत् संशोधन

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, दिनांक 28 जनवरी, 2021 को जारी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 में संशोधन को अधिसूचित करता है। संशोधन का उद्देश्य लाभार्थी संस्थाओं को सीधे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा सुनिश्चित करना है। यह संशोधन औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 (यथासंशोधित) के शासनादेश संख्या-1599/77-6-12-08(एम)/12 टीसी-IV दिनांक 30.11.2012 के प्रस्तर-5(5) में किया गया है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **संशोधित भुगतान प्रक्रिया:** पहले, ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत आदेश की प्रति पिकप/यूपीएफसी द्वारा औद्योगिक विकास विभाग और पात्र इकाई को भेजी जाती थी, और धनराशि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध कराई जाती थी। * अब, ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग और पात्र इकाई को भेजी जाएगी। वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित/स्वीकृत कराकर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर/अपर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से आहरित कर पात्र इकाईयों के खाते में सीधे जमा की जायेगी। * **दायित्व:** * पिकप/यूपीएफसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पात्र लाभार्थी इकाइयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार हो। * **निरंतरता:** * शासनादेश संख्या-1599/77-6-12-08(एम)/12 टीसी-IV दिनांक 30.11.2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रावधान यथावत् रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण:** **महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ०प्र० प्रयागराज:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०शासन:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/राज्य कर/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र०शासन:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उ०प्र०शासन:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०वित्तीय निगम, कानपुर:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी०:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्रश्नगत अभिसूचना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना। **समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग:** * **प्रभाव:** सूचित किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्यवाही करना।

Key Entities Referenced

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012: उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली-2012 (यथासंशोधित): औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के संचालन के लिए नियम और विनियम। उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार है। पिकप (PICUP): उत्तर प्रदेश में एक वित्तीय संस्थान जो औद्योगिक विकास का समर्थन करता है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर: उद्योग निदेशालय, कानपुर के आयुक्त और निदेशक।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 संख्या- 06/202/ 449 /77-6-202-पी-4,/203 लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2027 अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद-62 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-202 के अर्न्तगत लाभार्थी/ संस्था को सीधे ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली-202(यथासंशोधित) के शासनादेश PRAT-599/77-6-2-08(GH)/2 CRAL-IV दिनांक 30..202 के प्रस्तर-5(5) में निम्नवत्‌ संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- प्रस्तर संख्या वर्तमान प्राविधान संशोधित प्राविधान औद्योगिक निवेश 5(5)- पिकप/यू0पी0एफ0सी0 ब्याज ५(5)- . पिकप/यू0पी0एफ0एसी0 ब्याज प्रोत्साहन नियमावली मुक्त ऋण स्वीकृत आदेश की प्रति मुक्त BU स्वीकृत आदेश की प्रति (संशोधन तृतीय), औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र (5)5-के प्रस्तर 202 इकाई को भेजेगे। योजना अन्तर्गत ऋण इकाई को Vt! वांछित धनराशि की हेतु धनराशि औद्योगिक विकास विभाग बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ द्वारा आवंटित/स्वीकृत कराकर आयुक्त यू0पी0एफ0सी0 को उपलब्ध करायेंगे। एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर/ अपर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से आहरित कर पात्र इकाईयों के खाते में सीधे जमा की जायेगी। e पिकप/यू0पी0एफ0सी0 पर यह सुनिश्चित करने का दायित्त्व होगा कि पात्र लाभार्थी इकाईयों को ATTY ब्याज मुक्त BU की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। 2. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली-202(यथासंशोधित) के शासनादेश VSN-599/77-6-72- 08(WA)/2 टीसी-॥/ दिनांक 30.7.202 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत्‌ रहेंगी | PBA!-06/202/ आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव। 449 ()/77-6-202-T-4/203 तद्दिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त , SOMO | 3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/राज्य Sees ay एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन। .... प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उ0प्रण्शासन। 5. स्टाफ ऑफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन। I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |OO AGH Ud निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। ND प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम, कानपुर । मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्ननत अभिसूचना को अपनी वेबसाइड पर अपलोड कराते हुए 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। .. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 | . समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग। 2. गार्ड फाइल। 3. आज्ञा से, रजनी Hired पाण्डेय अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

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