Home India औद्योगिक विकास विभाग अवस्थाटपना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के क...
Date: 2018-03-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अवस्थाटपना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्व,यन के अन्त्र्गत वित्तीटय वर्ष 2017-18 में आवण्टित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 3,17,12,14,000.00 की वित्तीजय स्वी2कृति के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

28 मार्च 2018 को, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 ने एक शुद्धि पत्र जारी किया है जो औद्योगिक विकास अनुभाग-6 से एक पूर्व संचार में आंशिक संशोधन है, संख्या 1320/77-6-18-5 (बजट) / 17, दिनांक 27-03-2018। यह संशोधन अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के क्रियान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित धनराशि रू0 3,17,12,14,000.00 से संबंधित है। विशेष रूप से, शुद्धि पत्र निर्देशित करता है कि उस स्वीकृत धनराशि को पिकप को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यह पिकप के माध्यम से श्री सीमेंट लिमिटेड, बुलंदशहर और रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रायबरेली को दिया जाना चाहिए। अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं। पत्र की प्रतियां इलाहाबाद में महालेखाकार, लखनऊ में मुख्य कोषाधिकारी और उद्योग के आयुक्त और निदेशक सहित विभिन्न संबंधित अधिकारियों को वितरण के लिए भेजी गईं।

Key Entities Referenced

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना): उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति जो मेगा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ औद्योगिक विकास अनुभाग-6 और कई अन्य संबंधित विभाग स्थित हैं। पिकप: एक कंपनी जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास परियोजनाओं से जुड़ी है।
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संख्या: 399/ 77-6-48-5(TaAe)/ 7 प्रेषक, अंकित कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव, ऊ0प्र0 शासन। सेवा में, अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक- 28 मार्च, 2048 विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश atia-20i2 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 20/7-8 में आवण्टित धनराशि के Bat धनराशि BO 3,47,I2,44,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश A-7320/ 77-6-78-5(asie)/(7 दिनांक 27-03-2088 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 को निम्नवत्‌ पढा जाय:- "आपके द्वारा उक्त स्वीकृत YAIR आहरित कर पिकप को उपलब्ध कराई जायेगी। यह धनराशि पिकप द्वारा शासनादेश संख्या- (300/ 77-6-48-5(vaA)/ 38 टीसी( मेगा) दिनांक 22-03-208 के अनुसार सर्वश्री श्री सीमेण्ट. feo, बुलन्दशहर तथा रिलायन्स सीमेण्ट कम्पनी प्रात लि0, रायबरेली को उपलब्ध कराई जायेगी।" 2- उपरिसंदर्धभित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें। प्राविधान यथावत रहेंगे। भवदीय, (अंकित कुमार अग्रवाल) विशेष सचिव। संख्या: 4399()/ 77-6-48-5(बजट) / 7 Asap उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- - महालेखाकार, प्रथम/ द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद। 2- .... मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।५% ५% N PO पिकप, लखनऊ को उनके पत्र संख्या पिकप/ मेगा/ 3s3s3sul-202/ डीआईएसबी / 2450 दिनांक 22-03-20I8 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित । पी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर । निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-/ 4 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6 नियोजन अनुभाग-/ 4 औद्योगिक विकास अनुभाग-2 गाई फाइल। आज्ञा से, (बाबू राम) अनु सचिव।

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