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Date: 2018-11-01 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्ती्य वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 1,25,13,31,991.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के तहत आवंटित धनराशि के संबंध में एक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। रुपये 1,25,13,31,991.00 की राशि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट शर्तों के अधीन जारी करने के लिए अनुमोदित है। यह स्वीकृति 1 नवंबर, 2018 को जारी की गई है और पिकप के संदर्भ संख्या पिकप/मेगा/1384 दिनांक 20-09-2018 पर आधारित है। **मुख्य बातें** *वित्तीय स्वीकृति* * राज्य सरकार ने अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए रु 1,25,13,31,991.00 की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है। *निधि का वितरण* * स्वीकृत धनराशि पिकप को उपलब्ध कराई जाएगी, जो तब शासनादेश संख्या 3625/77-6-18-05(एम)/2013 टीसी (मेगा) दिनांक 17-09-2018 के अनुसार उल्लिखित कंपनियों को निधि वितरित करेगी। *लेखा और निकासी* * पिकप स्वीकृत धनराशि के लिए उचित खाते रखेगा। आवश्यकतानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धन निकाला जाएगा। *अनुपालन और उपयोगिता प्रमाण पत्र* * वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2018/बी-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर आयुक्त उद्योग के माध्यम से शासन को प्रदान किया जाएगा। *लेखा शीर्षक* * व्यय औद्योगिक विभाग के अनुदान संख्या-7 के तहत लेखा शीर्षक 2885 के तहत दर्ज किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **पिकप** *प्रभाव:* धन प्राप्त करना और वितरित करना। *आवश्यक कार्रवाई:* स्वीकृत धनराशि को निकालना और आवंटित कंपनियों को वितरित करना और धन का उचित खाता रखना। **उल्लेख कंपनियां (श्री सीमेण्ट लि0, रिलायन्स सीमेण्ट कम्पनी प्रा0 लि0, मेसर्स वरूण बेवरेजस लि., मेसर्स पसवारा पेपर्स लि.)** *प्रभाव:* औद्योगिक इकाई स्थापना प्रोत्साहन के लिए धन प्राप्त करना। *आवश्यक कार्रवाई:* शासनादेश संख्याः 3625/77-6-18-05(एम)/2013 टीसी (मेगा) दिनांक 17-09-2018 के अनुसार उल्लिखित शर्तों के अनुसार धन प्राप्त करना। **अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल** *प्रभाव:* यह सुनिश्चित करना कि उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया गया है। *आवश्यक कार्रवाई:* पिकप द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्र करना और इसे सरकार को प्रस्तुत करना।

Key Entities Referenced

लखनऊ मण्डल, लखनऊ: अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना): यह नीति औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। पिकप: पिकप वह संस्था है जिसे स्वीकृत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और जो शासनादेश संख्याः 3625/77-6-18-05(एम)/2013 टीसी (मेगा) दिनांक 17-09-2018 के अनुसार लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराएगी और स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा रखेगी। वित्त विभाग: स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पहले वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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WEAT:35/208/3796/77-6-8-5(Tate)/7 प्रेषक, अंकित कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, AGAS| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 0। नवम्बर, 20/8 विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश afa-20i2 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 20(8-9 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि BO ,25,3,37,997.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध Al महोदय, उपर्युक्त विषयक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/मेगा/4384 दिनांक 20-09-208 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 208-9 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमश:)-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश affa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 करोड (रू0 छ: सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlia-20I2 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि BO ,25,43,37,99.00 (रूपये एक अरब veda करोड़ तेरह लाख इकत्तीस हजार at at seared मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (|) स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि पिकप दूवारा शासनादेश AEA: 3625/77-6-78-05(0A)/203 टीसी(मेगा) दिनांक 77-09-208 के अनुसार सर्वश्री श्री सीमेण्ट लि0, बुलन्दशहर, रिलायन्स सीमेण्ट कम्पनी iO लि0, रायबरेली, मेसर्स वरूण बेवरेजस लि. सण्डीला, हरदोई, मेसर्स पसवारा पेपर्स लि. मेरठ को उपलब्ध कराई जायेगी। (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा। (3) स्वीकृत धनराशि Bl आहरण आवश्यकतानुसार एनए0ई0एफ0टी0/आर0 टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |(4) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय a संख्या-4/2078/बी-375/दस-208-23/208 दिनांक 30-03-20i8 cant जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप दूवारा हस्ताक्षरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 208-9 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-49-अवस्थापना Va औद्योगिक निवेश alfa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के aA डाला जाएगा। यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय AM संख्या-4/2078/बी-375/दस-208-23/208 दिनांक 30-03-208 में प्रतिनिधानित शक्तियों के तहत निर्गत किया जा रहा है। भवदीय, (अंकित कुमार अग्रवाल) विशेष सचिव। WEM:35/208/3796()/77-6-8-5(Fae)/ 7aa ees उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ.प्र., इलाहाबाद | महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद | मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ । प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्या पिकप/मेगा/384 दिनांक 20-09-208 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित | आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6 नियोजन अनुभाग-4/4 औद्योगिक विकास अनुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (अंकित कुमार अग्रवाल) विशेष सचिव। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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