Date: 2021-03-30Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू.172,53,03,394.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 172,53,03,394.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करता है। इसमें 4 पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु वित्तीय सहायता के वितरण की शर्तों और विवरणों को रेखांकित किया गया है। यह स्वीकृति 30 मार्च, 2021 को जारी की गई है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 172,53,03,394.00 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
* यह धनराशि 4 पात्र औद्योगिक इकाइयों को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिए जारी की गई है।
* **वित्तीय वितरण और शर्तें:**
* स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाइयों के बैंक खातों में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अंतरित की जाएगी।
* पिकप को देय प्रशासनिक व्यय की धनराशि भी पिकप के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
* राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर धनराशि का आहरण किया जाएगा।
* पिकप द्वारा उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जायेगी जिसका विवरण संलग्नक-1 पर है।
* प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति पिकप के बैंक खाते में संलग्नक-2 के विवरण अनुसार हस्तांतरित की जाएगी।
* स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
* वित्तीय विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* **अनुपालन और सत्यापन:**
* प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव में वर्णित इकाइयाँ संगत नीति और शासनादेशों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त किए जाने हेतु अर्ह हैं।
* स्वीकृत की जा रही रियायतों की धनराशियों की शुद्धता भी प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित करेगें।
* धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराये जायेगें।
* उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** औद्योगिक इकाइयाँ (मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा० लि०, मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर, मेसर्स वरूण बेवरेजस लि0, सण्डीला, हरदोई।, मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ।)
* **प्रभाव:** अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
**हितधारक:** पिकप (नोडल एजेंसी)
* **प्रभाव:** निधि वितरण और प्रशासनिक व्यय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** लाभार्थी इकाइयों को धन का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा और सभी खर्चों का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।
**हितधारक:** उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
* **प्रभाव:** राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि निधि का वितरण नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना है।
**हितधारक:** संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ
* **प्रभाव:** वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित पिकप को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** पिकप को धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराएगें।
Key Entities Referenced
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना): उत्तर प्रदेश में अवस्थापना और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति, विशेष रूप से मेगा परियोजनाओं के लिए।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो नीति के कार्यान्वयन से संबंधित है।
पिकप: नोडल एजेंसी जो अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत वित्तीय वितरण और प्रशासनिक कार्यों को संभालती है।
उद्योग विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो उद्योगों और खनिजों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: भौगोलिक स्थान जहाँ संयुक्त आयुक्त उद्योग को स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
संख्या-9/202/4309/77-6-202-5(बजट)/|7
सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
Bard आयक्त,
दि दि
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखन ऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 202
विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAifa-20i2 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक A प्राविधािनित धनराशि के सापेक्ष धनराशि
रू.72,53,03,394.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त. विषयक. पिकप के... पत्र... संख्या-पिकप/आइईआइआईइपी-2072/मेगा/2056
दिनांक 26-03-202। carr वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा
शीर्षक 2885-उद्योगों aa खनिजों GW अन्य परिव्यय(क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य
व्यय(क्रमश:)-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlfa-20i2 का कार्यानन््वयन-27 सब्सिडी में
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202(मेगा. परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक
इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि
रू0 72,53,03,394.00 (रूपये एक सौ बहत्तर करोड़ तिरपन लाख तीन हजार तीन a चौरानबे
मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक
में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-
अन्य(क्रमश:)-800-अन्य cAaA(HAM:)-9-HaeGe Vd औद्योगिक निवेश aAfa-20i2 का
कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत 04 पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के
उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि F.472,53,03,394.00 (रूपये एक at
बहत्तर करोड़ तिरपन लाख तीन हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों
के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() ... स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई के बैंक खाते मैं एवं पिकप को देय प्रशासनिक व्यय की
धनराशि पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0एटीएजी0एएस0 के माध्यम से अन्तरित की
जायेगी। लाभार्थी कम्पनियों का विवरण निम्नवत है:-
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(राशि रू0 में)
दी कम्पनी अनुमोदित धनराशि | शासनादेश... दिनांक | नोडल. एजेन्सी इकाईयों को वितरित
सं. 26-03-202। के क्रम | (पिकप) को देय | की... जाने. वाली
में देय धनराशि (90 | प्रशासनिक व्यय की | धनराशि
प्रतिशत)]+ धनराशि
| 2 3 4 5 PB
AGS आर.सी.सी.पी.एल. 54,67,00,020.00 49,20,30,08.00 49,20,300.00 48,7,09,78.00
प्राा लि0
2 मेसर्स श्री सीमेंट लिए, 88, 73,58,258.00 79,86,22,432.00 79,86,224.00 79,06,36,208.00
बुलन्दशहर
3 मेसर्स वरूण 43,85,50,52.00 39,46,95,467.00 39,46,955.00 39,07,48,506.00
लि0,सण्डीला, हरदोई।
4 Age पसवारा 4,43,94,98.00 3,99,55,483.00 3,99,555.00 3,95,55,928.00
fer0, मेरठ।
कुल योग 9,70,03,77.00 72,53,03,394.00 ,72,53,034.00 | 70,80,50,360.00
कुल धनराशि (5+6)- 72,53,03,394.00
(रूपये एक at बहत्तर करोड़ तिरपन लाख तीन हजार तीन at चौरानबे मात्र)
(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया
जायेगा।
तालिका के स्तम्भ-6 A दर्शाई गयी धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त
लाभार्थी कंपनियों के बैक खातों मैं अन्तरित की जायेगी जिसका विवरण संलग्नक-। पर
है। उक्त स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि कुल योग BO ,72,53,034.00 (रूपये एक
करोड़ बहत्तर लाख तिरपन हजार चौंतीस मात्र) पिकप के बैंक खाते में संलग्नक-2 के
विवरण अनुसार प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तान्तरित की जायेगी।
उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा।
किसी भी दशा में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते
में नहीं रखा जायेगा।
स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
|/2020/बी-4-49/दस-2020-23/2020 feel 24-03-2020, 07-04-2020 4a
8-05-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रशासकीय विभाग इस सम्बबन्ध में पूर्णतया संतुष्ट हो लेंगें कि प्रस्ताव में वर्णित इकाइयां
संगत नीति एवं शासनादेशों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सुविधाएं प्राप्त किए
जाने हेतु अहँ है। इसका सम्यक परीक्षण प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा चुका
है।
स्वीकृत की जा रही रियायतों की धनराशियों की शुद्धता भी प्रशासकीय विभाग
सुनिश्चित करेगें।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(9) धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ CaN पिकप को उपलब्ध कराये
जायेगें।
(0) 34a स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप cant
हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन
को उपलबध कराया जाएगा।
3- «= इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-24 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के
अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य
(क्रमश:)-800-अन्य . व्यय(क्रमश:)-49-अवस्थापना vg औद्योगिक निवेश. aAfa-20i2 का
कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
4- we आदेश. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 . के. अशासकीय AEAT-$6-285/EH-202
दिनांक 30-03-202 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।
भवदीया,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
AEA-79/202/4309( )/77-6-20-5(aste)/ Tae feetn-
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ vd आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
|- महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) WaA/efddia, उ.प्र., प्रयागराज |
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उ.प्र. प्रयागराज |
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आईआईओआओआईपी-202/मेगा/2056
दिनांक 26-03-202 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6-.... अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
0- नियोजन अनुभाग-/4
- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
42- .... गार्ड Wise
आजा से,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |