Home India औद्योगिक विकास विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के अंत...
Date: 2025-02-11 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि‍ रू. 1300.00 करोड़ के सापेक्ष इकाई को रू. 25,51,27,657.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, मैं आपके लिए दी गई नीति पाठ का सारांश दे सकता हूँ। **कार्यकारी सारांश:** 11 फरवरी, 2025 की तारीख वाले इस दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अवसंरचना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के तहत प्रदान किए गए ₹1300.00 करोड़ के मुकाबले इकाई को ₹25,51,27,657.00 की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। यह स्वीकृति विशिष्ट शर्तों के अधीन है, और इस स्वीकृत धन का भुगतान पिकप के माध्यम से नोडल एजेंसियों और लाभार्थी कंपनी को किया जाएगा। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति:** * कुल वित्तीय स्वीकृति ₹25,51,27,657.00 है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) का समर्थन करना है। * यह धनराशि दो औद्योगिक इकाइयों को वितरित की जाएगी: मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, नोएडा। * **धनराशि का वितरण:** * धनराशि लाभार्थी कंपनी के खाते में सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित की जाएगी। * स्वीकृत राशि का 1% प्रशासनिक व्यय के लिए पिकप के खाते में जमा किया जाएगा। * **व्यय और लेखा:** * धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए किया जाना है और व्यय से पहले वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना है। * वितरण के बाद, सभी आवश्यक विवरण पिकप को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। * पिकप के प्रबंध निदेशक को एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है। * पिकप को धनराशि जारी करने से पहले इकाई की पात्रता और डेटा की शुद्धता को सत्यापित करना आवश्यक है। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ * **प्रभाव:** * पत्र में वर्णित अनुसार वित्तीय अनुमोदन के लिए धनराशि प्राप्त करें। * **आवश्यक कार्रवाई:** * धनराशि वितरण के बाद, सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जाएंगे। **हितधारक:** पिकप * **प्रभाव:** * मेगा परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन का प्रबंधन और वितरण। * अतिरिक्त प्रशासनिक लागतों के साथ धनराशि जारी करने से संबंधित जिम्मेदारियां। * **आवश्यक कार्रवाई:** * उक्त लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का अंतरण किया जाए। * वितरित करने से पहले यूनिट की पात्रता और डेटा शुद्धता को सत्यापित करें। * प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर के साथ एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें। * तत्काल आवश्यकता के आधार पर राजकोष से स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जाए। * धनराशि का लेखा-जोखा रखा जाए। **हितधारक:** लाभार्थी कंपनी (मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, नोएडा) * **प्रभाव:** * बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक निवेश के लिए धन प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** * प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए करें। * आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करें और पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें। **हितधारक:** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 * **प्रभाव:** * स्वीकृत धनराशि से जुड़े व्यय का वित्तीय प्रबंधन। * **आवश्यक कार्रवाई:** * व्यय से पहले 4 मार्च, 2024 के कार्यालय ज्ञापन और अन्य प्रासंगिक सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना): औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पिकप: नोडल एजेंसी जो औद्योगिक इकाइयों को धनराशि वितरित करने के लिए उत्तरदायी है। लखनऊ मण्डल, लखनऊ: स्थान जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं और जहाँ यह नीति लागू है। उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन: प्राथमिक मंत्रालय/विभाग जो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि0, नोएडा: औद्योगिक इकाई जिसको वित्तीय स्वीकृति दी गयी है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
WEAT-_08/2025/244/77-6-25-6099/27/2025/895775 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 74-02-2025 विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAtfa-20i2(Aen परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि रू. 300.00 करोड़ के सापेक्ष इकाई को रू. 25,5,27,657.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया. उपर्युक्त विषयक . प्रबन्धक . (कम्प्यूटर), पिकप के. पत्र. संख्या- पिकप/आई.आई.आई.पी-202/मेगा/252, दिनांक 34.07.2025 (छायाप्रति संलगन) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके GANT अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202(मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधिनित धनराशि रू. 7300.00 करोड़ के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार औद्योगिक इकाई को देय कुल वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि का रोकी गई 0 प्रतिशत धनराशि रू 25,57,27,657.00 (रूपये पच्चीस करोड इक्यावन लाख सत्ताइस हजार G सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है-- (धनराशि रूपये मैं) ह G| कम्पनी अवधि | शासनादेश दिनांक | नोडल एजेन्सी डइकाईयों को वितरि 26.3.202। & | (पिकप) को देय। की जाने वाली अनुपालन में रोकी | प्रशासनिक व्यय धनराशि गय 0 प्रतिशत | की. प्रतिपूर्ति धनराशि की राशि (देय धनराशि का ( प्रतिशत) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2 3 4 5 6 (4-5) | मिसर्स Aaa .4.2024) (2,23,98,560.00} 72,23,986.00] 72,,74,574.00 ण्डिय मे FATA | 3.3.2022 प्राघलि0, .4.2023। 3,.27.29.097.00 3,27,29.00 3,4,0,806.00 ट | : 30.9.2023 कुल योग 25,5,27,657.00 25,5,277.00 25,25,76,380.00 3- अत: इस सम्बन्ध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAtfa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी A प्राविधानित धनराशि BO 7,300.00 करोड़ (रूपये एक हजार तीन at करोड़ मात्र) के सापेक्ष उक्त तालिका के... स्तभ-4 में अंकित धनराशि रू. 25,5,27,657.00 (रू. पच्चीस करोड़ इक्यावन लाख सत्ताइस हजार छः: सौ सत्तावन मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदूद्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबनधों . स्वीकृत धनराशि पिकप cant उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते A सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0एटी0एजी0एएस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। 2. तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शीई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी। 3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। 4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा। 5. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें A नहीं रखा जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ दू्‌वारा Hy को उपलब्ध कराए जायेंगे। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। 0.धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व पिकप दूवारा इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की WaT का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,5,27,657.00 ( रूपये पच्चीस करोड़ इक्यावन लाख सत्ताइस हजार छः: सौ सत्तावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे. अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 288560800i900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश afifa-20i2 का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला SIRT | 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय WY AEAT-7/2024/ai-- 294/दस-2024-23/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। AEAI-08/2025/244( )/77-6-25-6099/27/2025/895775 तद्दिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय उ0प्र0 प्रयागराज। 2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज। 3. मुख्य कोषाधिकारी, Aas | 4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर | यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप के. पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-202/मेगा/ | 252, दिनांक 37.07.2025 के संदर्भ में Haat कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0.नियोजन अनुभाग-/4 44.3ieattaten विकास अनुभाग-2 2.गार्ड फाइल। आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research